पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई

Shahadat

24 March 2025 6:31 AM

  • पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई

    पंजाब राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने पिछले साल के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की और किसी भी "अप्रिय घटना" को रोकने के लिए शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

    यह आरोप लगाया गया कि पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर "बलपूर्वक बेदखली अभियान" चलाया, जिसमें 3,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटाया गया, उनके शिविरों को नष्ट कर दिया गया। जगजीत सिंह दल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। अवमानना ​​याचिकाकर्ता सहजप्रीत सिंह ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट से कोई संशोधन या अनुमति प्राप्त किए बिना कार्रवाई की गई, जिसने यथास्थिति का आदेश पारित किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई, 2024 को यथास्थिति का आदेश पारित किया, जबकि हरियाणा राज्य की याचिका पर विचार करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश को चुनौती दी गई, जिसे फरवरी 2024 में पंजाब से हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों की आवाजाही को रोकने के लिए बंद कर दिया गया।

    उक्त आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को यातायात के मुक्त प्रवाह और आम जनता को होने वाली असुविधा के निवारण के लिए चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए समिति गठित की।

    अवमानना ​​याचिका में आरोप लगाया गया कि पंजाब पुलिस ने राज्य प्रशासन के निर्देश पर 19 मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ बल प्रयोग किया।

    अवमानना याचिका में कहा गया,

    "इस माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के विपरीत 19.03.2025 को पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर बड़े पैमाने पर पुलिस कार्रवाई की। सीनियर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में भारी बल का प्रयोग, अवैध गिरफ्तारी, विरोध स्थलों को ध्वस्त करना और किसानों के वाहनों को नष्ट करना शामिल था, जो सीधे तौर पर इस माननीय न्यायालय के यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करता है। पुलिस अधिकारियों द्वारा आंदोलनकारी किसानों को विरोध स्थल से बलपूर्वक हटाने की उक्त घटनाएं सभी मीडिया और चैनलों पर प्रसारित हुईं और विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुईं।"

    ध्यान रहे कि इस मामले में पंजाब अधिकारियों के खिलाफ यह दूसरी अवमानना ​​याचिका होगी। सुप्रीम कोर्ट आमरण अनशन के मद्देनजर दल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने में विफल रहने के लिए पंजाब अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहा है। दल्लेवाल द्वारा मेडिकल सहायता स्वीकार करने तथा यूनियन से बातचीत करने पर सहमति जताने के बाद इस मामले में सफलता मिली। पंजाब राज्य के समझाने पर किसानों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर) नवाब सिंह से भी मुलाकात की।

    केस टाइटल: सहजप्रीत सिंह बनाम गौरव यादव आईपीएस व अन्य | डायरी नंबर 15475/2025

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