कनेक्टेड/अनुबंधित भार से अधिक बिजली की खपत 'बिजली के अनधिकृत उपयोग' के बराबर होगी: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

17 Dec 2022 5:10 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कनेक्टेड लोड/अनुबंधित लोड से अधिक बिजली की खपत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126(6) के स्पष्टीकरण (बी) के तहत 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' माना जाएगा।

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की पीठ ने केरल विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 के नियमन 153(15) को भी धारा 126 के प्रावधान के साथ असंगत होने के कारण अमान्य घोषित कर दिया।

    अदालत ने इस प्रकार केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील की अनुमति देते हुए कहा था कि एक ही परिसर में 'अनधिकृत अतिरिक्त भार' और उसी टैरिफ के तहत 'बिजली के अनधिकृत उपयोग' के रूप में नहीं गिना जाएगा, सिवाय कनेक्टेड लोड के आधार पर बिलिंग करने वाले उपभोक्ताओं के मामले में।

    कानूनी शर्तें

    धारा 126(6) के स्पष्टीकरण (बी) के अनुसार, "बिजली का अनधिकृत उपयोग" का अर्थ है बिजली का उपयोग- (i) किसी भी कृत्रिम तरीके से; या (ii) संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण या लाइसेंसधारी द्वारा अधिकृत नहीं होने के माध्यम से; या (iii) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से; या (iv) उस प्रयोजन के अलावा जिसके लिए बिजली का उपयोग अधिकृत किया गया था; या (v) उन परिसरों या क्षेत्रों के लिए जिनके लिए बिजली की आपूर्ति अधिकृत थी।

    हालांकि आपूर्ति संहिता 2014 का विनियम 153(15) जो प्रदान करता है कि एक ही परिसर में एक अनधिकृत अतिरिक्त लोड और एक ही टैरिफ के तहत कनेक्टेड लोड के आधार पर बिल किए गए उपभोक्ताओं के मामलों को छोड़कर 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' नहीं माना जाएगा।

    श्री सीताराम राइस मिल

    अपील में केएसईबी ने कार्यकारी अभियंता, उड़ीसा लिमिटेड (साउथको) की दक्षिणी विद्युत आपूर्ति कंपनी और अन्य बनाम श्री सीताराम राइस मिल (2012) 2 एससीसी 108 के मामले में तीन जजों की खंडपीठ के फैसले को अदालत के संज्ञान में लाया था, जिसने माना कि कनेक्टेड लोड के अलावा अतिरिक्त लोड खपत के मामले धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (iv) के अंतर्गत आएंगे।

    इस मामले का उल्लेख करते हुए, बेंच ने उक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया।

    (1) अधिनियम 2003 की धारा 127 के साथ पठित धारा 126 के प्रावधान अपने आप में एक संहिता बन जाते हैं। यह विशेष रूप से उस राशि की गणना की विधि प्रदान करता है जो उपभोक्ता बिजली की अत्यधिक खपत के लिए भुगतान करने के लिए और मूल्यांकन कार्यवाही करने के तरीके के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम 2003 की धारा 126 को प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है यानि बिजली के ऐसे अनधिकृत उपभोग पर निहित प्रतिबंध लगाना।

    (2) अधिनियम 2003 की धारा 126 का उद्देश्य बेईमान तत्वों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रावधान स्व-व्याख्यात्मक हैं। उनका इरादा अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विशेष रूप से शामिल स्थितियों के अलावा 46 स्थितियों को कवर करना है। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय को एक व्याख्या अपनानी चाहिए जो विधायी मंशा को प्राप्त करने में मदद करे।

    (3) अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रावधानों की सहायता से हासिल किया जाने वाला उद्देश्य बिजली के दुरुपयोग/अनधिकृत उपयोग को रोकने के साथ-साथ राजस्व हानि की रोकथाम सुनिश्चित करना है।

    (4) बिजली की अधिक निकासी बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि इससे संपूर्ण आपूर्ति प्रणाली के गियर से बाहर होने की संभावना है, इसकी दक्षता, प्रभावकारिता और समान-बढ़ते वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को कम करता है।

    (5) अभिव्यक्ति 'बिजली के अनधिकृत उपयोग का अर्थ है जैसा कि अधिनियम 2003 की धारा 126 में प्रकट होता है। यह अधिनियम 2003 के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक व्याख्या के विपरीत व्यापक अर्थ और सिद्धांत की अभिव्यक्ति है।इसलिए, पीठ ने कहा:

    कोर्ट ने कहा,

    "ऊपर संदर्भित सीताराम राइस मिल (सुप्रा) के पैरा 72 के मद्देनजर, उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है कि उपभोक्ता से दो बार ऊर्जा शुल्क नहीं लिया जा सकता है, यदि उपभोक्ता एक ही परिसर में और एक ही उद्देश्य के लिए स्वीकृत/संबद्ध भार से अधिक उपयोग करता है, जिसमें टैरिफ में कोई परिवर्तन शामिल नहीं है। सीताराम राइस मिल (सुप्रा) के पैरा 87(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कनेक्टेड लोड के मामलों में खपत अधिनियम 2003 की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी)(iv) के तहत आएगी।"

    विनियम 153(15) पर पीठ ने कहा कि प्रत्यायोजित कानून को मूल अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए और यदि यह करता है तो यह अधिकारातीत है और इसे कोई प्रभाव नहीं दिया जा सकता है।

    केस डिटेलः केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाम थॉमस जोसेफ अलियास थॉमस एम जे | 2022 लाइवलॉ (SC) 1034 | सीए 9252-9253 ऑफ 2022| 16 दिसंबर 2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस जेबी पारदीवाला


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