एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

20 Aug 2021 11:25 AM IST

  • एक कॉमन कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता की शिकायत पूर्व नोटिस दिए बिना सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कैरियर्स एक्ट, 1865 की धारा 6 के तहत पूर्व नोटिस नहीं दिया जाता है, तो एक आम कैरियर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

    न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि मुकदमा चलाने से पहले नोटिस देना आवश्यक है, न कि उसके बाद।

    इस मामले में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एसोसिएटेड रोड कैरियर्स के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत की अनुमति दी गई थी।

    सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, अपील में, कैरियर ने तर्क दिया कि, कैरियर अधिनियम, 1865 की धारा 10 के अनुसार, उस पर कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया था और इस प्रकार उपभोक्ता अदालतों के समक्ष शिकायत को बनाए रखने योग्य नहीं था।

    वाहक अधिनियम एक ऐसा कानून है जो सामान्य वाहकों के अधिकारों और देनदारियों से संबंधित है। अधिनियम 'सामान्य वाहक' को सरकार के अलावा एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो बहु-नोडल परिवहन दस्तावेज़ के तहत संपत्ति के परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ है या सभी व्यक्तियों के लिए गैर-भेदभाव पूर्ण तरीके से भूमि या अंतर्देशीय नेविगेशन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संपत्ति के परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ है।

    उक्त अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि 'एक सामान्य वाहक के खिलाफ माल के नुकसान, या क्षति (कंटेनर, पैलेट या माल को समेकित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले परिवहन के समान सामग्री सहित) के लिए कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा, जब तक कि नुकसान या क्षति के बारे में लिखित में उसे सूट शुरू करने से पहले और उस समय के छह महीने के भीतर नोटिस नहीं दिया जाता जब नुकसान या क्षति पहली बार वादी की जानकारी में आई थी।'

    अदालत ने कहा कि 'अरविंद मिल्स लिमिटेड बनाम. एसोसिएटेड रोडवेज, (2004) 11 एससीसी 545' मामले में यह माना गया कि केवल इसलिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रक्रिया प्रकृति में सारांश है, यह वाहकों पर उस अधिनियम के तहत किसी भी दायित्व सौंपने से पहले किसी भी तरह से वाहक अधिनियम की धारा 10 के तहत नोटिस देने की आवश्यकता को निरस्त करने के लिए वांछित नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    "एनसीडीआरसी ने माना है कि चूंकि शिकायत छह महीने की अवधि के भीतर राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष दायर की गई थी, इसलिए यह आम वाहक पर एक नोटिस के समान होगा, इसलिए, वाहक अधिनियम की धारा 10 के तहत पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता का तर्क संतुष्टिप्रद है। हम पाते हैं कि वाहक अधिनियम की धारा 4 10 के तहत नोटिस दिए बिना उपभोक्ता मंच के समक्ष शुरू की गई कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं थी। वाहक अधिनियम की धारा 10 के तहत नुकसान या क्षति के लिए लिखित में पूर्व नोटिस देना जरूरी है। कार्यवाही शुरू करने से पहले नोटिस की तामील की जानी चाहिए, न कि कार्यवाही की।"

    हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत एक खेप से संबंधित है, जिसे वर्ष 1997 में बुक किया गया था, अदालत ने कहा कि वह आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर रही है।

    अरविंद मिल्स लिमिटेड मामला

    'दिल्ली असम रोडवेज कॉर्पोरेशन बनाम बी.एल. शर्मा' मामले में, एनसीडीआरसी ने माना कि वाहक अधिनियम, 1865 की धारा 10 के तहत नोटिस के अभाव में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक सामान्य वाहक के खिलाफ शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अरविन्द मिल्स लिमिटेड मामले में अपीलकर्ता का तर्क था कि बी.एल. शर्मा मामला कैरियर अधिनियम की धारा 9 से संबंधित है न कि धारा 10 से संबंधित है और इस प्रकार पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है।

    कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए व्यवस्था दी,

    "7. चूंकि वाहक अधिनियम की धारा 9 और धारा 10 दोनों में 'सूट' शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि हम उक्त शब्द का अर्थ धारा 10 के रूप में उसी रूप में न लें जैसा कि यह था पटेल रोडवेज लिमिटेड (सुप्रा) में धारा 9 के तहत किया गया है। धारा 9 और धारा 10 के बीच जो भेद करने की मांग की गई है, वह यह है कि पूर्व एक वास्तविक अधिकार बनाता है, जबकि बाद वाला केवल प्रक्रिया के लिए प्रदान करता है, अस्वीकार्य है। धारा 9 वाहक अधिनियम के तहत मामलों से निपटने के लिए साक्ष्य के नियम से संबंधित है और साक्ष्य के नियम प्रक्रियागत नियम हैं। इसके अलावा, पटेल रोडवेज लिमिटेड (सुप्रा) में 'सूट' शब्द का गठन इस पर निर्भर नहीं था कि क्या धारा 9 प्रक्रियात्मक थी या व्यापकता लिये। तथ्य यह है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपाय किसी अन्य कानून के अतिरिक्त है, न कि किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए और इसका मतलब यह नहीं है कि वाहक अधिनियम के तहत अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है, सिवाय इसके कि अधिनियम के प्रदत्त तरीके के अनुसार। धारा 9 और 10 एक एकीकृत योजना बनाते हैं जिसके द्वारा लापरवाही के सबूत के बावजूद एक सामान्य वाहक का दायित्व निर्धारित किया जाता है। केवल इसलिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रक्रिया संक्षिप्त प्रकृति की है, किसी भी तरह से वाहक पर उस अधिनियम के तहत किसी भी दायित्व को तय करने से पहले वाहक अधिनियम की धारा 10 के तहत नोटिस देने की आवश्यकता को निरस्त करने के लिए वांछित नहीं है।"

    केस : एसोसिएटेड रोड कैरियर्स बनाम कमलेन्द्र कश्यप (सीए 4412-4413/ 2010)

    साइटेशन : एलएल 2021 एससी 394

    कोरम : न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना

    वकील: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट अजय गर्ग, प्रतिवादियों के लिए एडवोकेट आर के कपूर, एडवोकेट सत्येन्द्र शर्मा

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