पारिवारिक समझौते के तहत पहले से मौजूद अधिकारों को मान्यता देने के लिए दाखिले पर आधारित एक सहमति डिक्री को भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

24 Feb 2021 5:41 AM GMT

  • पारिवारिक समझौते के तहत पहले से मौजूद अधिकारों को मान्यता देने के लिए दाखिले पर आधारित एक सहमति डिक्री को भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पारिवारिक समझौते के तहत पहले से मौजूद अधिकारों को मान्यता देने के लिए दाखिले पर आधारित एक सहमति डिक्री को भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

    बदलू, कृषि भूमि का कार्यकाल धारक था। उसके दो बेटे बाली राम और शेर सिंह थे। वर्ष 1953 में शेर सिंह का निधन हो गया और उनकी विधवा जगनो बच गई। शेर सिंह की मृत्यु के बाद, उसकी विधवा को अपने दिवंगत पति का हिस्सा विरासत में मिला, यानी, बदलू के स्वामित्व वाली कृषि संपत्ति का आधा हिस्सा।

    जगनो के भाई के बेटों ने 1991 में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उक्त कृषि भूमि के कब्जे में मालिकों के रूप में घोषणा की मांग की गई थी। उन्होंने दावा किया कि आधे हिस्से में हिस्सेदार जगनो का परिवार की जमीन में हिस्सा था जिसमें जो भाई के बेटे भी शामिल हैं। लिखित बयान को ध्यान में रखते हुए, जिसमें जगनो ने इस दावे को स्वीकार किया, ट्रायल कोर्ट ने एक सहमति डिक्री पारित की।

    बाद में, जगनो के पति के भाई के वंशज ने एक मुकदमा दायर कर दावा किया कि यह सहमति डिक्री अवैध है। इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया और बाद में उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को खारिज कर दिया।

    जगनो के भाइयों के उत्तराधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। उनका एक तर्क यह था कि एक विवाहित महिला के रूप में जगनो, अपने ही भाइयों के उत्तराधिकारियों के साथ 'पारिवारिक समझौता' करने के लिए सक्षम नहीं थी।

    मामले में निम्नलिखित मुद्दे थे:

    (1 ) क्या 19.08.1991 के सिविल सूट नंबर 317/1991 में पारित डिक्री को भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता है ?; तथा

    (२) क्या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (जगनो के भाई के बेटे) प्रतिवादी संख्या 4(जगनो ) के लिए अजनबी थे, इसलिए उसे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ किसी भी पारिवारिक व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए अक्षम कर दिया?

    अपीलकर्ताओं के अनुसार, 1991 के सिविल सूट नंबर 317 में वादी का कोई मौजूदा अधिकार नहीं था, इसलिए 19.08.1991 की डिक्री को धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी क्योंकि डिक्री ने वादकारियों के पक्ष में अधिकार बनाया गया है।

    उन्होंने भूप सिंह बनाम राम सिंह मेजर 1995 SCC (5) 709 का हवाला दिया जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि समझौता या आदेश जिसमें 100 रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति की डिक्री में नया अधिकार, टाइटल या हित देना शामिल है, अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना है।

    दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने सोम देव और अन्य बनाम रति राम (2006) 10 SCC 788, पर भरोसा जताया जिसमें डिक्री पारिवारिक समझौते के तहत पहले से मौजूद अधिकारों को मान्यता देने वाले दाखिले पर आधारित थी और यह माना गया था कि डिक्री को धारा 17 (1) (बी) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

    पीठ ने के रघुनंदन और अन्य बनाम अली हुसैन साबिर और अन्य (2008) 13 SCC 102 के फैसले पर गौर किया जिसमें यह माना गया था कि यदि सहमति शर्तों को पहली बार एक अधिकार के रूप में मान्यता के अधिकार के रूप में बनाया जाता है, तो 100 रुपये और ऊपर के मूल्य की संपत्ति के पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

    इसने हाल ही में मोहम्मदी यूसुफ और अन्य बनाम राजकुमार अन्य , 2020 (3) SCALE 146, के फैसले का भी उल्लेख किया और आयोजित किया :

    इस न्यायालय ने यह माना है कि चूंकि संपत्ति के संबंध में डिक्री को प्रदर्शित किया जाना था, जो सूट का विषय था, इसलिए, धारा 17 (2) (vi) के तहत बहिष्करण खंड द्वारा कवर नहीं किया गया है और डिक्री को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान मामले में मुद्दा उपर्युक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

    इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सहमति की डिक्री 19.08.1991 के अनुसार सूट के विषय से संबंधित है, इसलिए इसे धारा 17 (2) (vi) के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी और इसे बहिष्करण खंड के साथ कवर किया गया था।

    इस प्रकार, हम प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देते हैं कि 19.08.1991 की सहमति डिक्री योग्य नहीं थी और निचले न्यायालयों ने सही ठहराया है कि डिक्री को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

    अन्य मुद्दे का जवाब देते हुए, न्यायालय ने कहा कि हिंदू महिला अपने माता-पिता की ओर अपने उत्तराधिकारी के साथ " पारिवारिक समझौते' में शामिल हो सकती है।

    केस : खुशी राम बनाम नवल सिंह [ सिविल अपील संख्या 5167/ 2014 ]

    पीठ : जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी

    वकील : एडवोकेट रणबीर सिंह यादव, सीनियर एडवोकेट मनोज स्वरूप

    उद्धरण : LL 2021 SC 106

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