नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ एक 'सहमति प्रकरण' कोई बचाव नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

14 Jan 2021 4:55 AM GMT

  • नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ एक सहमति प्रकरण कोई बचाव नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ 'सहमति प्रकरण' कोई बचाव नहीं है।

    नाबालिग लड़की की अपहरणकर्ता के साथ कथित आसक्ति को खुद ही बचाव के लिए की अनुमति नहीं दी जा सकती, ऐसा करना अपहरण के अपराध के सुरक्षात्मक सार को चुपके से कम करने के लिए समान होगा,

    जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस सूर्य कांत की पीठ ने कहा, जबकि एक अनवेरसिंह द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए कहा, जिसके भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 363 और 366 के तहत दोषी ठहराए जाने को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

    शीर्ष अदालत के सामने , यह तर्क दिया गया था कि दोनों पक्ष (अभियुक्त और अभियोजक) प्यार में थे, जिसके कारण अभियोजन पक्ष ने अपने माता-पिता का घर छोड़ दिया और अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई। इस प्रकार, पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एक सहमति प्रकरण नाबालिग के अपहरण के आरोप के खिलाफ बचाव हो सकता है?

    इस विवाद का जवाब देने के लिए, पीठ ने आईपीसी की धारा 361 से 366 तक का उल्लेख किया, जो ' कानूनी सरंक्षकों के पास से अपहरण ' और परिणामी सजा को परिभाषित करती है।

    अदालत ने कहा:

    "आईपीसी की धारा 361 के अवलोकन से पता चलता है कि यह आवश्यक है कि बच्चे की नाबालिगता (लड़कों के लिए सोलह साल और लड़कियों के लिए अठारह) के लिए कानूनन अभिभावक की देखभाल / रखने के अलावा, उसे लुभाने या लेने की कार्रवाई हो। लुभाने की आवश्यकता जरूरी नहीं है कि समय में प्रत्यक्ष या तत्काल हो और ये नाबालिग लड़की के स्नेह पर जीत हासिल करने जैसे सूक्ष्म कार्यों के माध्यम से भी हो सकती है। हालांकि, एक अजनबी के कब्जे से एक लापता नाबालिग की केवल बरामदगी स्वत: सिद्ध अपहरण का अपराध स्थापित नहीं करेगी। इस प्रकार, जहां अभियोजन यह साबित करने में विफल रहता है कि अभियुक्त के द्वारा या उसके उकसाने से घटना को अंजाम दिया गया था, दोषी को घर लाना लगभग असंभव होगा।"

    "यह उसके अभिभावकों पर एक नाबालिग की शारीरिक सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। इसलिए, नाबालिग लड़की की अपहरणकर्ता के साथ कथित आसक्ति को खुद ही बचाव के लिए की अनुमति नहीं दी जा सकती, ऐसा करना अपहरण के अपराध के सुरक्षात्मक सार को चुपके से कम करने के लिए समान होगा।

    इसी तरह, आईपीसी की धारा 366 में यह कहा गया है कि एक बार अभियोजन पक्ष इस बात का सबूत देता है कि अपहरण लड़की को शादी करने के लिए मजबूर करने या उसके साथ अवैध यौन संबंध बनाने के इरादे / ज्ञान के साथ किया गया था, तो वहां दस साल की बढ़ी हुई सजा आकर्षित होगी।

    अदालत ने कहा कि, पेश मामले में, रिकॉर्ड पर साक्ष्य असमान रूप से बताते हैं कि अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष को उसके साथ निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया।

    अदालत ने कहा,

    "उसकी मुख्य धारणा यह प्रतीत होती है कि उनके बीच सहमति प्रकरण के मद्देनज़र, अभियोजन पक्ष उसके साथ स्वेच्छा से शामिल हो गया। इस तरह की याचिका, हमारी राय में, क़ानून की स्पष्ट भाषा में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष 18 साल से कम उम्र का था।"

    आरोपी ने एस वरदराजन बनाम राज्य मद्रास (1965) 1 एससीआर 243 में निर्णय पर भरोसा रखा था जिसमें यह कहा गया था कि अपहरण का आरोप केवल ऐसे मामले में नहीं लगाया जाएगा जहां नाबालिग, ज्ञान के साथ और अपने कार्यों के पूर्ण आयात को जानने की क्षमता, स्वेच्छा से अभियुक्त की ओर से किसी भी सहायता या प्रलोभन के बिना अपने अभिभावक की देखभाल को त्याग देता है।

    इस संबंध में, पीठ ने कहा:

    "उद्धृत निर्णय, इसलिए, किसी भी सहायता के बिना स्थापित नहीं हो सकता: पहला, उसकी कार्रवाई के लिए नाबालिग का ज्ञान और क्षमता ; दूसरा, नाबालिग की ओर से स्वैच्छिक परित्याग; और तीसरा, अभियुक्त द्वारा प्रलोभन की कमी। दुर्भाग्य से , यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि घटना में उसकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। बल्कि प्रत्यक्षदर्शियों ने इसके विपरीत गवाही दी है जो बताता है कि अपीलकर्ता ने अभियोजन पक्ष को उसके माता-पिता की कस्टडी से बाहर कैसे निकाला था। यह बताने के लिए थोड़ा कम है कि वह अपने कार्यों की पूर्ण जानकारी से अवगत थी या कि वह खुद को संभालने के लिए मानसिक तीक्ष्णता और परिपक्वता रखती थी। युवा होने के अलावा, अभियोजन पक्ष अधिक शिक्षित नहीं थी। अभियोजन पक्ष के समर्थन को लेकर अपनी ओर से किसी भी सामान्य स्वैच्छिकता से इनकार, भले ही अपीलकर्ता द्वारा दावा किया कि वो उसके माता-पिता के प्रभाव में हुआ, बहुत कम से कम इंगित करता है कि उसने अपने कार्यों को पूरी तरह से सोचा नहीं था। यह स्पष्ट है कि एक वैध बचाव होने के बजाय, अपीलकर्ता के मुखर तर्क केवल एक औचित्य हैं जो हालांकि हमारी सहानुभूति को उजागर करते हैं, लेकिन कानून को बदल नहीं सकते हैं। चूंकि आईपीसी के संबंधित प्रावधानों को किसी अन्य तरीके से नहीं रखा जा सकता है और इसके लिए एक सादा और शाब्दिक अर्थ है कि अपीलकर्ता के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, इसलिए नीचे दी गई अदालतें उचित रूप से यह देखने में सही थीं कि नाबालिग की सहमति से अपहरण के किसी आरोपी का कोई बचाव नहीं होगा। इस प्रकार आईपीसी की धारा 366 के तहत अपीलकर्ता के दोषी होने के साथ कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। "

    अपराध के हल्केपन को सजा के चरण में ध्यान में रखा जाना चाहिए सजा के बारे में, पीठ ने कहा कि 1) अपहरण के कृत्य में कोई बल इस्तेमाल नहीं किया गया था 2) कोई भी पूर्व योजना, हथियार का इस्तेमाल या अश्लील उद्देश्य नहीं था।

    हालांकि ,आईपीसी की धारा 359 और 361 के तहत परिभाषित अपराध में किसी भी प्रकार के बल का उपयोग करने या किसी भी परोक्ष इरादे को स्थापित करने के लिए आवश्यक घटक नहीं है, फिर भी सजा के चरण में अपराध के हल्केपन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अन्य कारकों पर भी ध्यान देते हुए, पीठ ने आरोपियों द्वारा पहले से ही काटी गई कैद की अवधि के लिए सजा की मात्रा कम कर दी।

    केस: अनवेरसिंह @ किरनसिंह फतेसिंह ज़ाला बनाम गुजरात राज्य [ क्रिमिनल अपील संख्या 1919/ 2010 ]

    पीठ : जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस सूर्यकांत

    उद्धरण: LL 2021 SC 16

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