भविष्य में वीज़ा आवेदन पर तब्लीगी जमात के सदस्यों पर हाईकोर्ट की भारत दौरा करने की प्रतिबंधित की शर्त विचार न हो : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

20 Nov 2020 10:48 AM IST

  • भविष्य में वीज़ा आवेदन पर तब्लीगी जमात के सदस्यों पर हाईकोर्ट की भारत दौरा करने की प्रतिबंधित की शर्त विचार न हो : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि तब्लीगी जमात से जुड़े आठ विदेशियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जो शर्त रखी है कि वे अगले दस वर्षों के भीतर भारत का दौरा नहीं करेंगे, वीज़ा के लिए उनका आवेदन तय करते समय इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

    न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने 16 नवंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि यदि अपीलकर्ता और अन्य समान रूप से व्यक्ति भारत आने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं -

    "...दिनांक 13.10.2020 के दिशा-निर्देशों (i) में दिए गए निर्देशों और अपीलकर्ता और 8 अन्य लोगों द्वारा दायर हलफनामा / अंडरटेकिंग से प्रभावित हुए बिना आवेदन (ओं) की योग्यता पर विचार किया जाएगा ।"

    अदालत ने हालांकि, 19 मई, 2020 के बाबुल खान और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले के आवेदन की वैधता से संबंधित प्रश्न को खुला छोड़ दिया जिसमें अवैध विदेशियों को हिरासत केंद्र में रखा जाना था, उन विदेशियों के लिए, जिन्होंने वैध पासपोर्ट और वीज़ा के साथ भारत में प्रवेश किया था।

    COVID-19 महामारी की शुरुआत के दौरान तब्लीगी जमात की मंडली के लिए किर्गिस्तान से पहुंचे आठ विदेशियों के खिलाफ, बीदर टाउन पुलिस, कर्नाटक द्वारा अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं, इस आधार पर कि उन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार में लिप्त होकर अपने वीज़ा में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया था।

    जांच के बाद, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और बीदर में ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से दुखी होकर अपीलकर्ताओं ने उसको खत्म करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    13 अक्टूबर, 2020 के आदेश में,कलबुर्गी में कर्नाटक उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया था, और राज्य को उनके निकास परमिट जारी करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने और उनकी भारत से वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

    इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने ध्यान दिया कि उनके पक्ष में जारी किए गए वीज़ा की शर्तों का एक स्पष्ट उल्लंघन था, और मोहम्मद कमौल इस्लाम और अन्य बनाम राज्य में उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर निर्भर था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को देश तुरंत छोड़ने की अनुमति दी गई थी, एक राइडर के साथ कि वे दस साल की अवधि के लिए फिर से वापस नहीं आएंगे।

    यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं के ठहरने का विस्तार केवल राज्य पर बोझ का कारण होगा, उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि, यह कहा गया कि उनके वास्तविक निर्वासन तक, वे हिरासत केंद्र में रहेंगे।

    अपीलकर्ताओं पर कुछ शर्तें लगाई गईं, जिनमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने के भुगतान और अगले दस वर्षों के भीतर भारत में यात्रा नहीं करने के प्रभाव के लिए एक नियत अंडरटेकिंग देना शामिल है।

    याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड फ़ुजैल अहमद अय्यूबी और, अधिवक्ता इबाद मुश्ताक, इला शील और आकांक्षा राय उपस्थित हुए।

    प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड शुभ्रांशु पाधी, और अधिवक्ता आशीष यादव, रक्षित जैन और विशाल बंसल उपस्थित हुए।

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