कई हत्याओं के आरोपी को 'समवर्ती' आजीवन कारावास की सजा हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
20 Sept 2021 5:36 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक आदेश में कहा कि एक से अधिक व्यक्तियों की हत्या के दोषी अभियुक्तों को समवर्ती आजीवन कारावास की सजा देने पर कोई रोक नहीं है। अदालत एक कैदी की रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसने अपनी रिहाई का की मांग की थी और कहा था कि वह 16 साल की वास्तविक सजा सहित 21 साल से अधिक की सजा काट चुका है।
इस मामले में, लागू छूट नीति में एक खंड (5) था, जिसमें यह प्रावधान था कि जिन्हें आजीवन कारावास के अलावा एक या अधिक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और जो ट्रायल सहित 20 साल की सजा काट चुके हैं, उन्हें छूट सहित 26 साल की सजा पूरी करने के बाद में रिहा किया जाएगा।
याचिकाकर्ता को दो व्यक्तियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे प्रत्येक हत्या के लिए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क यह था कि "मुथुरामलिंगम और अन्य बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व (2016) 8 एससीसी 313 में दिए गए निर्णय के मद्देनजर केवल एक आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है"।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, "सजा की नीति के संदर्भ में, एक के बाद एक लगातार आजीवन कारावास नहीं हो सकती है। लेकिन तथ्य यह है कि प्रत्येक मौत के लिए, याचिकाकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। यह लगातार आजीवन कारावास लगाने का मामला नहीं। यह समवर्ती आजीवन कारावास का मामला है। "
इसलिए, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की समयपूर्व रिहाई के मामले पर विचार करने के लिए खंड (5) लागू होगा क्योंकि उसे दो व्यक्तियों की मौत के लिए एक से अधिक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने खंड (5) पर भरोसा करते हुए छूट के मामले को सही तरीके से खारिज कर दिया है।
सिटेशन: LL 2021 SC 470
केस शीर्षक: महावीर बनाम मध्य प्रदेश राज्य
Case no.| Date: WP(Crl) 294/2021 | 13 September 2021
कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वी रामासुब्रमनियन
प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता के लिए एओआर ऋषि मल्होत्रा, उत्तरदाताओं के लिए एओआर पशुपति नाथ राजदान
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