'मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से खत्म करें': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए; सीवर से होने वाली मौतों पर मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया

Shahadat

20 Oct 2023 12:55 PM IST

  • मैनुअल स्कैवेंजिंग को पूरी तरह से खत्म करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए; सीवर से होने वाली मौतों पर मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किया।

    भारत में इस घृणित प्रथा के जारी रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीवर में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया जाना चाहिए। न्यायालय ने सीवर संचालन से उत्पन्न स्थायी दिव्यांगता के मामलों में मुआवजे को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्देश दिया और अन्य प्रकार की दिव्यांगता के लिए मुआवजा 10 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

    जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को चौदह दिशा-निर्देश भी जारी किए। खंडपीठ ने पुनर्वास के लिए सक्रिय उपायों का भी निर्देश दिया। साथ ही पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य कौशल कार्यक्रम सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

    खंडपीठ डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुना रही थी, जो मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार के खिलाफ दायर जनहित याचिका है।

    डॉ. अम्बेडकर के इन शब्दों को जस्टिस भट्ट ने फैसला सुनाते समय उद्धृत किया,

    "हमारी लड़ाई सत्ता के धन के लिए नहीं है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई है। यह मानव व्यक्तित्व के पुनरुद्धार की लड़ाई है।"

    जस्टिस भट्ट ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा,

    "यदि आपको वास्तव में सभी मामलों में समान होना है तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 15 (2), 17 और 23 और 24 जैसे मुक्तिदायक प्रावधानों को लागू करके समाज के सभी वर्गों को जो प्रतिबद्धता दी है, हममें से प्रत्येक को अपने वादे पर खरा उतरना होगा। संघ और राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। हममें से प्रत्येक आबादी के इस बड़े हिस्से के प्रति कृतज्ञ है, जो अमानवीय परिस्थितियों में व्यवस्थित रूप से फंसे हुए, अनदेखे, अनसुने और मौन बने हुए हैं। यह सम्मान संविधान और 2013 अधिनियम के प्रावधानों में स्पष्ट निषेधों के माध्यम से संघ और राज्यों पर अधिकारों और दायित्वों की नियुक्ति का मतलब है कि वे प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने के लिए बाध्य हैं।"

    जस्टिस भट्ट ने फैसला पढ़ा,

    "हम सभी नागरिकों पर सच्चे भाईचारे को साकार करने का कर्तव्य है। यह बिना कारण नहीं है कि हमारे संविधान ने गरिमा और भाईचारे के मूल्य पर बहुत जोर दिया है। लेकिन इन दोनों के लिए अन्य सभी स्वतंत्रताएं कल्पना हैं। हम सभी आज जो हमें अपने गणतंत्र की उपलब्धियों पर गर्व करते हुए जागना होगा, जिससे हमारे लोगों की पीढ़ियों के लिए जो अंधकार बना हुआ है, वह दूर हो जाए और वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इन स्वतंत्रताओं और न्याय का आनंद उठा सकें, जिन्हें हम हल्के में लेते हैं।"

    आगे की निगरानी के लिए मामले को अगली बार 1 फरवरी, 2024 को पोस्ट किया जाएगा।

    केस टाइटल: डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) नंबर 324/2020

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