असंबंधित पक्ष के खिलाफ आपराधिक जांच के लिए कंपनी के बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

10 May 2023 11:09 AM IST

  • असंबंधित पक्ष के खिलाफ आपराधिक जांच के लिए कंपनी के बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशक कंपनी पर लगाए गए फ्रीज ऑर्डर और उसके बाद की बैंक गारंटी को रद्द कर दिया, क्योंकि ये कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के आधार पर की गई, जिसका कंपनी से कोई संबंध नहीं है।

    जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि फ्रीज ऑर्डर और फ्रीज ऑर्डर के विस्तार में बैंक गारंटी 2001 के स्टॉक ब्रोकर घोटाले में आरोपी व्यक्तियों में से धर्मेश दोशी के खिलाफ आरोपों की जांच के संबंध में है।

    खंडपीठ ने पाया कि अपीलकर्ता कंपनी और दोषी के बीच कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, कंपनी को न तो एफआईआर और न ही चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया।

    उसी के मद्देनजर यह नोट किया गया,

    "जब अपीलकर्ता कंपनी और आरोपी धर्मेश दोशी दो अलग-अलग संस्थाएं हैं, और अपीलकर्ता कंपनी किसी भी तरह से संबंधित जांच से जुड़ी नहीं है तो अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ फ्रीज ऑर्डर का संचालन कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्रीज ऑर्डर 17 साल से चल रहा है, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ है।

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    एमएस. जेर्मिन कैपिटल एलएलसी दुबई विदेशी संस्थागत निवेशक है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा भारतीय शेयर बाजार में शेयरों और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की अनुमति दी गई। कुछ मुकदमों के कारण कंपनी ने 2006 में भारतीय बाजार में व्यापार करना बंद कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक के साथ इसके बैंक खाते में शेयर और पैसा है।

    20.10.2006 को सीआरपीसी की धारा 102 (कुछ संपत्ति को जब्त करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति) के तहत फ्रीज आदेश कंपनी पर लगाया गया, जिसके बाद 17.08.2010 को दूसरा आदेश दिया गया। फ्रीज आदेश कथित अपराध की जांच की आवश्यकता के आधार पर लगाए गए।

    पहले फ्रीज ऑर्डर के संबंध में अदालत ने कंपनी को अपने अकाउंट में शेयरों को बेचने, इसे नकद में बदलने और ब्याज के साथ और बिना बैंक गारंटी के धन (42.51 करोड़ रुपये) को वापस करने की अनुमति दी। कंपनी ने ऐसा ही किया। दूसरे फ्रीज आदेश ने कंपनी को 38.52 करोड़ रुपये की राशि वापस करने में अक्षम कर दिया, जो 8 मई, 2006 को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) द्वारा पारित आदेश द्वारा कंपनी के पक्ष में वसूल किया गया।

    इसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने उसे राशि जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। यह देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को 42.51 करोड़ रुपये वापस करने की अनुमति दी।

    ट्रायल कोर्ट ने माना कि वह 38.52 करोड़ रुपये की राशि को वापस करने का हकदार है। हालांकि, इसने समतुल्य राशि की बैंक गारंटी के अधीन खोज की प्राप्ति की। परेशान होकर कंपनी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने बैंक गारंटी लगाने पर भी जोर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

    न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट ने पूरी तरह से धर्मेश दोषी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही के आधार पर बैंक गारंटी लगाई, जो कथित रूप से कंपनी से जुड़ा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चला है कि दोषी को अब ट्रायल कोर्ट द्वारा कथित अपराध से मुक्त कर दिया गया।

    इसके अलावा, दोषी कभी भी कंपनी से जुड़ा नहीं था और उसके द्वारा सामना किया गया ट्रायल उनकी व्यक्तिगत क्षमता में था। इसने आगे कहा कि चूंकि कंपनी और दोशी दो अलग-अलग संस्थाएं हैं, इसलिए कंपनी जांच से जुड़ी नहीं है और इसके खिलाफ मुक्त आदेश का संचालन कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है। कंपनी का नाम एफआईआर या चार्जशीट में भी नहीं है। सीबीआई ने यह भी पुष्टि की कि कंपनी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।

    इसलिए न्यायालय ने कहा कि कंपनी के खिलाफ फ्रीज आदेश बेमानी है। इसने आगे कहा कि पिछले 17 वर्षों से चल रहे फ्रीज ऑर्डर से कंपनी को भारी नुकसान हुआ है। यह देखते हुए कि कंपनी के खिलाफ जांच बेमानी हो गई है, अदालत ने कहा कि उसकी संपत्तियों की फ्रीज और फ्रीज आदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगाई गई बैंक गारंटी भी बेमानी है। इसने बैंक गारंटी की शर्त को अलग कर दिया।

    न्यायालय ने कंपनी को 08.05.2006 से वास्तविक भुगतान की तारीख तक देय 4% ब्याज के साथ संबंधित राशि को वापस लेने की अनुमति दी।

    केस टाइटलः एमएस. जेर्मिन कैपिटल एलएलसी दुबई बनाम सीबीआई और अन्य। लाइवलॉ एससी 412/2023 | विशेष अवकाश याचिका (सीआरएल) नंबर 9134/2018| 9 मई, 2023| जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय कुमार

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