सार्वजनिक भूमि से ध्वजस्तंभ हटाने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
Shahadat
3 Nov 2025 1:55 PM IST

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तमिलनाडु के सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के स्थायी ध्वजस्तंभ हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि इस याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ विचार करे, जिसने पहले संबंधित याचिका पर सुनवाई की थी। तदनुसार, मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई।
यह विशेष अनुमति याचिका हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ (मदुरै पीठ) द्वारा 13 अगस्त को पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम, जस्टिस आर विजयकुमार और जस्टिस एस सौंथर शामिल हैं। इस आदेश में जनवरी में एकल पीठ द्वारा ध्वजस्तंभ हटाने के लिए पारित पूर्व निर्देशों की पुष्टि की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि अगस्त में उसने हाईकोर्ट की खंडपीठ के मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अन्य वादी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें एकल पीठ के आदेश की पुष्टि की गई थी। खंडपीठ ने यह भी उल्लेख किया कि जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ ने हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली अन्य याचिका पर नोटिस जारी किया था।
इस मामले को ध्यान में रखते हुए खंडपीठ ने कहा,
"इसलिए इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली समन्वय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। यदि आवश्यक हो तो चीफ जस्टिस से उचित आदेश लिया जा सकता है।"
मार्च में मदुरै बेंच की एक खंडपीठ ने सिंगल बेंच के आदेश की पुष्टि की थी। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी थी।
इस बीच जून में एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध एक और अपील अन्य खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई। इस खंडपीठ ने पूर्ववर्ती खंडपीठ के आदेश पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि पहले भी ऐसे निर्णय दिए गए, जिनमें कहा गया कि ध्वजस्तंभ लगाने के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है। तदनुसार, मामले को फुच बेंच के समक्ष भेज दिया गया।
Case : Communist Party of India v. State of Tamil Nadu and others |

