"कॉलेजियम सिस्टम केंद्र के अत्याचार के खिलाफ बड़ी गारंटी": टीएमसी सांसद ने लोकसभा में कानून मंत्री की हालिया टिप्पणी का विरोध किया

Shahadat

8 Dec 2022 10:01 AM GMT

  • कॉलेजियम सिस्टम केंद्र के अत्याचार के खिलाफ बड़ी गारंटी: टीएमसी सांसद ने लोकसभा में कानून मंत्री की हालिया टिप्पणी का विरोध किया

    अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सौगत रॉय ने लोकसभा में सार्वजनिक मंचों पर कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करने वाले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू की हाल की टिप्पणियों का विरोध किया और उन्होंने चुनौती दी।

    रॉय ने लोकसभा में कॉलेजियम सिस्टम का बचाव करते हुए कहा,

    "ऐसा नहीं है कि यह सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा सत्ता के अत्याचार के खिलाफ बड़ी गारंटी है। सरकार न्यायपालिका सहित हर जगह अपनी शक्ति का विस्तार करने की कोशिश कर रही है ... यह कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने लिए उच्च पदस्थ व्यक्ति का उपयोग कर रही है।"

    हालांकि, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सुझाव दिया कि रॉय की टिप्पणी को सदन का कार्यवाही से हटा दिया जाना चाहिए।

    उल्लेखनीय है कि हाल ही में कम से कम 3 मौकों पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को अपारदर्शी और गैर-जवाबदेह, भारत के संविधान से अलग और नागरिकों द्वारा समर्थित नहीं कहकर इसके खिलाफ हमले शुरू किए हैं।

    हालांकि, केंद्रीय कानून मंत्री की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आई। उदाहरण के लिए न्यायिक नियुक्तियों के लिए समय-सीमा का उल्लंघन करने के लिए केंद्र के खिलाफ बैंगलोर एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम "भूमि का कानून" है, जिसका "सख्ती से पालन" किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "सिर्फ इसलिए कि समाज के कुछ वर्ग हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ विचार व्यक्त करते हैं, यह देश का कानून नहीं रहेगा।"

    गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में भी यानी 28 नवंबर को कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कानून मंत्रियों की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन करने के लिए केंद्र को सलाह देने का भी आग्रह किया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नाम केंद्र के लिए बाध्यकारी हैं और नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित समयसीमा का कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है।

    गौरतलब है कि रॉय की यह टिप्पणी राज्यसभा के सभापति, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने के एक दिन बाद की गई, जिसने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) लाने के लिए पारित संवैधानिक संशोधन को पलट दिया।

    Next Story