किशोर होने का दावा किसी भी अदालत में, किसी भी स्तर पर, यहां तक ​​कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

3 Dec 2021 10:26 AM IST

  • किशोर होने का दावा किसी भी अदालत में, किसी भी स्तर पर, यहां तक ​​कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किशोर होने का दावा किसी भी अदालत में, किसी भी स्तर पर, यहां तक ​​कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी किया जा सकता है।

    न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि यदि न्यायालय अपराध करने की तारीख को किसी व्यक्ति को किशोर मानता है, तो उसे उचित आदेश और सजा, यदि कोई हो, पारित करने के लिए किशोर को बोर्ड को भेजना होगा। किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा।

    अदालत ने आगे कहा,

    "भले ही इस मामले में अपराध 2000 के अधिनियम के लागू होने से पहले किया गया हो, याचिकाकर्ता 2000 के अधिनियम की धारा 7 ए के तहत किशोर होने के लाभ का हकदार है, अगर जांच में यह पाया जाता है कि वह कथित अपराध की तारीख को 18 वर्ष की से कम आयु का था। "

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 29 जुलाई, 1999 को याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था और 26 जुलाई, 1997 को हुई एक घटना के संबंध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उक्त निर्णय और आदेश में याचिकाकर्ता अशोक, पुत्र बलराम जाटब उम्र 16 वर्ष 9 माह 19 दिन, निवासी ग्राम अंजनी पुरा, जिला भिंड था।

    व्यथित याचिकाकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए एक आपराधिक अपील दायर की थी जिसे उच्च न्यायालय ने 14 नवंबर, 2017 को खारिज कर दिया था।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि याचिकाकर्ता का जन्म 5 जनवरी 1981 को हुआ था और इसलिए वह घटना की तारीख को लगभग 16 साल 7 महीने का था।

    राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि किशोर होने का दावा पहली बार विशेष अनुमति याचिका में उठाया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

    बेंच ने अपने आदेश में कहा,

    "इस अदालत में, याचिकाकर्ता ने पहली बार तर्क दिया है कि वह घटना की तारीख को किशोर था। इसलिए उसकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जा सकता है। किशोर होने का दावा उच्च न्यायालय में नहीं उठाया गया था।"

    पीठ ने कहा कि हालांकि यह सच है कि याचिकाकर्ता का प्रमाण पत्र 17 जुलाई, 2021 को जारी किया गया था, लेकिन प्रमाण पत्र में विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में याचिकाकर्ता के प्रवेश के समय जन्म तिथि 1 जनवरी, 1982 दर्ज की गई थी।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "इसके अलावा, ग्राम पंचायत, एंडौरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र है जो याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 05.01.1982 इंगित करता है न कि 01.01.1982 जैसा कि ऊपर उल्लिखित स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज है। ग्राम पंचायत, एंडौरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश के अभिलेखों में प्रविष्टि भी समकालीन प्रतीत नहीं होती और प्रमाण पत्र वर्ष 2017 में जारी किया गया है।"

    यह देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उम्र 16 साल और विषम दर्ज की थी और तीन साल से अधिक की वास्तविक हिरासत रही है, जो कि एक किशोर के लिए अधिकतम है, बेंच ने याचिकाकर्ताओं को सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए नियम और शर्तों पर अंतरिम जमानत दी।

    अदालत ने सत्र न्यायालय को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के किशोर होने के दावे की जांच करने और इस आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर इस अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा,

    "संबंधित सत्र न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने का हकदार होगा, यह देखते हुए कि दस्तावेज समकालीन प्रतीत नहीं होते हैं।"

    केस: अशोक बनाम मध्य प्रदेश राज्य | अपील करने के लिए विशेष अनुमति ( आपराधिक) संख्या - 643/2020

    उद्धरण : LL 2021 SC 703

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