"मैं अपने वादे पूरे करने में सक्षम रहा" : सीजेआई ललित ने 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया

Sharafat

7 Nov 2022 4:34 PM GMT

  • मैं अपने वादे पूरे करने में सक्षम रहा : सीजेआई ललित ने 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया

    निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर कहा कि उनके 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

    जस्टिस ललित ने कहा,

    "इसके अलावा हमने 13,000 मामलों का भी निपटारा किया है जो कई वर्षों से दोषपूर्ण थे, लेकिन फाइल पर रखा जा रहा था। उन्होंने कहा 10,000 वास्तविक मामलों के निपटान, 8,700 नए सिरे से दर्ज मामलों का निपटान किया गया।"

    चीफ जस्टिस ललित उनके सम्मान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में बोल रहे थे।

    जस्टिस ललित ने सभा को संबोधित करते हुए गर्व के साथ कहा,

    "मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालने के दौरान किए गए कुछ वादे याद हैं। मैंने कहा कि मैं लिस्टिंग पैटर्न को सुव्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा, यह सुनिश्चित करूंगा कि एक संविधान पीठ पूरे समय काम कर रही हो। वर्ष, नियमित मामलों को शीघ्रता से सूचीबद्ध किये जाएं और मामलों का उल्लेख करना आसान बनाएं। कुछ हद तक, मैं उन वादों को पूरा करने में सक्षम रहा हूं।"

    जस्टिस ललित के मुख्य न्यायधीश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नए जोश के साथ, लंबे समय से लंबित कानूनी विवादों को उठाना शुरू किया, जिन्हें अंततः हल करने के लिए संविधान पीठों को भेजा गया था।

    जस्टिस ललित ने याद किया, "शपथ ग्रहण करने के बाद, मेरे पहले दिन, मैंने अपने सभी सहयोगियों के साथ पूर्ण न्यायालय की बैठक की थी। उस समय, हमारे पास 34 की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 30 न्यायाधीश थे। मैंने 30 को पांच से विभाजित किया और कहा कि छह संविधान पीठ संभव हैं। हमने फैसला किया कि सभी 30 न्यायाधीश किसी संविधान पीठ का हिस्सा होंगे, और ये छह पीठ चल रही होंगी।"

    "जस्टिस इंदिरा बनर्जी 23 दिनों के समय में सेवानिवृत्त होने वाली थीं। उन्होंने न केवल मामले की सुनवाई की, बल्कि उन्होंने फैसला भी सुनाया। मेरी बेंच ने लगभग साढ़े तीन सप्ताह की व्यापक सुनवाई के बाद आज ईडब्ल्यूएस का फैसला सुनाया। अन्य चार बेंच चल रही हैं।"

    जस्टिस ललित ने बताया कि जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने चार अंतिम सुनवाई के मामले समाप्त कर दिए हैं और अब पांचवें मामले पर हैं। निर्णय सुरक्षित हैं।

    जस्टिस ललित ने कहा,

    "मैंने लगभग 37 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है, लेकिन मैंने कभी भी दो संविधान पीठों को एक साथ बैठे नहीं देखा है," लेकिन, मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद, एक विशेष दिन पर, तीन संविधान पीठ थीं। यह वह दिन भी था जब हमने लाइव-स्ट्रीमिंग शुरू की थी।"

    एक और उल्लेखनीय विकास जो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ, वह था तीन न्यायाधीशों वाली पीठों का गठन। यह मुख्य रूप से मोहम्मद आरिफ बनाम रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया [(2014) 9 एससीसी 737] में जस्टिस रोहिंटन नरीमन द्वारा दिए गए बहुमत के फैसले के अनुसार मौत की सजा के संदर्भों को निपटाने के लिए किया गया था।

    इस फैसले से शीर्ष अदालत ने अनिवार्य किया था कि मौत की सजा से उत्पन्न अपीलों को केवल तीन न्यायाधीशों के संयोजन द्वारा ही सुना जा सकता है।

    जस्टिस ललित ने कहा,

    "जिस दिन मैंने पदभार संभाला था, उस दिन 55 डेथ रेफरेंस मामले थे, इसलिए, हमने उन मामलों को सूचीबद्ध किया। चार मामलों में, सुनवाई समाप्त हो गई है। दो में निर्णय दिया गया है। और दो मामलों में निर्णय सुरक्षित कर लिए गए हैं। यह अन्य विभिन्न मामलों से अलग है, जिन्हें तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने उठाया है।"

    जस्टिस ललित ने बेंच पर अपने सहयोगियों और बार के सदस्यों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनके इस समर्थन के बिना, वह वह हासिल नहीं कर पाते जो उन्होंने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में हासिल किया है।

    उन्होंने कहा, "मुझे पता है कि मैंने मांग की थी। मांगें कठिन थीं। मामले कम नोटिस पर सूचीबद्ध हो रहे थे। लेकिन सभी ने इस अवसर पर उठकर मुझे इसे पूरा करने में मदद की। मैं उनका आभारी हूं।"

    मुख्य न्यायाधीश ने यह भी याद किया कि कैसे उन्होंने पहले कोर्ट हॉल में सुप्रीम कोर्ट में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने कहा, "मैं तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक मामले का उल्लेख करने आया था और वह सुप्रीम कोर्ट में मेरी पहली पेशी थी। मुख्य न्यायाधीश कोई और नहीं बल्कि जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ थे।

    अपने पिता, यूआर ललित, जो बॉम्बे हाईकोर्ट में जज थे और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे, उनके बारे में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मेरे पिता का एक जज के रूप में सिर्फ दो साल का कार्यकाल था। जब खबर आई कि उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, मैं अदालत गया। मैंने अपने पिता को कभी न्यायाधीश के रूप में नहीं देखा था, न ही मैं उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुआ था। उनके अंतिम कार्य दिवस पर, मैंने अदालत कक्ष की हलचल देखी, वकीलों ...और मैंने फैसला किया कि मैं यहीं रहना चाहूंगा।"

    अपने माता-पिता के अलावा, जस्टिस ललित ने अपने दादा, जो वकील थे, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 1920 के दशक में सोलापुर में अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। उनकी दादी, जो महाराष्ट्रीयन शहर की पहली महिला डॉक्टर थीं।

    मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके दादा-दादी का "उन पर सबसे गहरा प्रभाव था।" उन्होंने दृढ़ता से उनके साथ खड़े रहने के लिए अपनी पत्नी और उनके परिवार को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कबूल किया, "कानूनी पेशा समय मांगता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे परिवार के सदस्य उठाते हैं।"

    मुख्य न्यायाधीश ने अंतत: वयोवृद्ध वकील और प्रख्यात न्यायविद, सोली सोराबजी को धन्यवाद दिया, जिनके चैंबर में उन्होंने साढ़े पांच साल तक जूनियर के रूप में काम किया। उन्होंने कहा, "श्री सोराबजी, एक उत्कृष्ट दिमाग थे. इसलिए मैं यहां हूं। मैं उस प्रतिभा का उत्पाद हूं।"

    जस्टिस ललित ने अपना भाषण स्मरण और आभार के साथ समाप्त किया। उन्होंने कहा, "इस पेशे ने मुझे सब कुछ दिया है। जब मैं दिल्ली आया तो मेरे दिमाग में सपने थे, लेकिन हिस्सा स्पष्ट नहीं था। लेकिन 37 साल बाद, जिसमें से 28 साल मैंने एक वकील के रूप में बिताए और आठ साल बेंच में रहा। मैं कह सकता हूं कि मैं जीवन में कुछ कर पाया हूं। और यह केवल आपकी वजह से है। धन्यवाद।"

    जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वह उन छह सीनियर वकीलों में से एक थे जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।

    Next Story