सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को कड़ा संदेश: हाइब्रिड हियरिंग ऑप्शन को खत्म न करें, तकनीक केवल महामारी के समय के लिए नहीं थी

Shahadat

13 Feb 2023 6:28 PM IST

  • सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को कड़ा संदेश: हाइब्रिड हियरिंग ऑप्शन को खत्म न करें, तकनीक केवल महामारी के समय के लिए नहीं थी

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने वर्चुअल सुनवाई को मौलिक अधिकार घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रति अपनी पीड़ा व्यक्त की, जिन्होंने वर्चुअल सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचे को खत्म करना शुरू कर दिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ न्यायपालिका में तकनीक के उपयोग के प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने में वर्चुअल सुनवाई के महत्व पर जोर दिया है।

    उन्होंने कहा,

    "आप प्रो-टेक्नोलॉजी हैं या नहीं, हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस को यह सीखने की ज़रूरत है कि तकनीक का उपयोग किया जाना है।"

    सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि न्यायपालिका के उपयोग के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किया गया और इसका उपयोग बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया जाना ह।

    उन्होंने कहा,

    "ई-कोर्ट के तीसरे चरण में पिछले बजट में 7000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। निश्चित रूप से इसका उपयोग सभी जिला अदालतों में भी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा। मैं आपको समस्या बताऊंगा। कुछ चीफ जस्टिस जो कह रहे हैं और मैं इससे बहुत परेशान हूं। कुछ चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं, वह सारा पैसा जो हमने खर्च किया है, वे सिर्फ उस तकनीकी ढांचे को खत्म कर रहे हैं जिसे हमने वर्चुअल सुनवाई के लिए बनाया है। मैं कुछ हाईकोर्ट के ऐसा करने से बहुत परेशान हूं। चाहे वे चीफ जस्टिस तकनीक के अनुकूल हो या न हो, इस तरह आप सार्वजनिक धन के साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आधारभूत संरचना उपलब्ध हो।"

    सीजेआई ने रेखांकित किया कि न्यायाधीश यह कहकर वकीलों की फिजिकल उपस्थिति पर जोर नहीं दे सकते कि वे अदालत में आ रहे हैं। ।

    उन्होंने कहा,

    "दूसरा दृष्टिकोण यह है कि "हम जज यहां आते हैं तो वकीलों को वर्चुअल रूप से क्यों पेश होना चाहिए" - जजों के आने की स्थिति वकीलों के सामने आने वाली स्थितियों से बहुत अलग है। एक चीफ जस्टिस तकनीक को समझता है या नहीं, वे कर्तव्यबद्ध हैं। कुछ न्यायाधिकरण भी भंग कर रहे हैं। मानो वे कह रहे हैं कि यह केवल महामारी के लिए था। तकनीक केवल महामारी के लिए नहीं है। यह भविष्य के लिए और यहां रहने के लिए है। हम आदेश तैयार करेंगे और पारित करेंगे। "

    सीजेआई ने यह भी टिप्पणी की,

    "संसदीय समिति अत्यंत ग्रहणशील ह। मैं तब एक न्यायाधीश था- मैंने प्रस्तुति दी। हमने विस्तृत चर्चा की। संसदीय समिति ने बहुत मजबूत रिपोर्ट बनाई। 7000 करोड़ न्यायपालिका को दिए गए। यह पैसा हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं है। जैसा कि चीफ जस्टिस के तौर पर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हर कोई लाइन में हो। चाहे वे तकनीक समर्थक हों या नहीं- हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस को यह सीखने की जरूरत है कि तकनीक का उपयोग किया जाना है। यह जनता का पैसा है।"

    सीजेआई ने कहा,

    "हमारा मिशन लोगों तक पहुंचना है। जो वकील अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं, हम उनके लिए निर्णयों का अनुवाद करेंगे- तकनीक ऐसा कर रही है। आईआईटी मद्रास हमारी मदद कर रहा है- हम इसका उपयोग मशीनी अनुवाद के लिए कर रहे हैं। हम इस मिशन के लिए आपकी सहायता चाहते हैं यहां तक कि अगर आपके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है तो भी आप दौड़ से बाहर नहीं होंगे- ऐसा कुछ नहीं है।"

    सीजेआई ने बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को राज्यों के लिए बार काउंसिल के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कहा और कहा कि इस मामले में जल्द ही आदेश तैयार किया जाएगा।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट श्रीराम परक्कट और सिद्धार्थ आर गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि कुछ हाईकोर्ट ने मिश्रित सुनवाई के विकल्प को रोक दिया है।

    श्रीराम ने प्रस्तुत किया कि हाइब्रिड सुनवाई का विकल्प दूर-दराज के वादियों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाता है और मुकदमेबाजी की लागत को कम करता है। हालांकि तकनीकी सिस्टम पहले ही स्थापित किया जा चुका है, लेकिन कई हाईकोर्ट ने हाइब्रिड विकल्प को रोक दिया है।

    बीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे के दूरगामी प्रभाव हैं, इसलिए राज्य बार काउंसिलों और हाईकोर्ट बार संघों के विचारों की आवश्यकता है।

    हाल ही में जस्टिस कौल की अगुवाई वाली अन्य पीठ ने अदालतों और न्यायाधिकरणों को तकनीकी उन्नयन पर खर्च किए गए धन का उपयोग करके हाइब्रिड सुनवाई की सुविधा देने के लिए याद दिलाया था।

    केस टाइटल: ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ जस्टिस्ट और अन्य बनाम उत्तराखंड हाईकोर्ट और अन्य और जुड़े मामले।

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