सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के डर से कार्यालय में महिलाओं से बचने के लिए मेल एंपलॉयर्स की प्रवृत्ति की निंदा की

Shahadat

27 March 2023 4:19 AM GMT

  • सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के डर से कार्यालय में महिलाओं से बचने के लिए मेल एंपलॉयर्स की प्रवृत्ति की निंदा की

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ ने कानूनी पेशे में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादिता ने उनके लिए भर्ती करना मुश्किल बना दिया। उन्होंने बताया कि अकेले तमिलनाडु में प्रत्येक 50,000 पुरुष इनरॉलमेंट के लिए केवल 5000 महिला इनरॉलमेंट है। ये आंकड़े पूरे देश में समान है।

    सीजेआई मदुरै में जिला अदालत परिसर में अतिरिक्त अदालत भवनों की आधारशिला रखने और मयिलादुत्रयी में जिला और सत्र न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे।

    सीजेआई चंद्रचूड़ के अनुसार, इस तरह के कम प्रतिनिधित्व का कारण पहले से मौजूद रूढ़िवादिता है, जो कानून चैंबर को युवा महिला वकीलों की भर्ती करने से रोकती है। पहला कारण है कि चैंबर्स को लगता है कि महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी के चलते लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगी।

    हमें यह समझना चाहिए कि बच्चे पैदा करना और बच्चों की देखभाल करना विकल्प है और महिलाओं को उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। युवा पुरुष वकील भी बच्चे और परिवार की देखभाल में शामिल होना चुन सकता है। लेकिन समाज के रूप में हम महिलाओं पर जिम्मेदारी थोपते हैं और इसका इस्तेमाल उन्हें अवसर से वंचित करने के लिए करते हैं। अगर महिलाएं परिवार और करियर में संतुलन बनाना चाहती हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम संस्थागत सहयोग दें।

    इस तरह की संस्थागत सहायता प्रदान करने का तरीका देश भर के अदालत परिसरों के अंदर क्रेच सुविधाएं स्थापित करना है। सीजेआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का उदाहरण देते हुए देश के सभी हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वे सूट का पालन करें और अपने करियर और परिवार को संतुलित करने की कोशिश कर रही महिलाओं को सहायता प्रदान करें।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि महिलाओं के रोजगार के संबंध में आमतौर पर मौजूद दूसरा रूढ़िवाद यौन उत्पीड़न के आरोपों के बारे में है। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने यह मान लिया कि पुरुष नियोक्ताओं के लिए उनके कार्यालय में महिलाओं का न होना सुरक्षित है।

    एक और रूढ़िवादिता यह है कि पुरुष नियोक्ताओं के लिए कार्यालय में महिलाओं का न होना अधिक सुरक्षित है। इस तरह की रूढ़िवादिता अवसर को नकारती है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की असंख्य कहानियों का उपहास उड़ाती है। हमें लगातार और होशपूर्वक इन पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

    सीजेआई ने जिला न्यायपालिका में हालिया भर्तियों का उदाहरण देते हुए बताया कि चेहरा बदल रहा है, क्योंकि नई भर्तियों में लगभग 50% महिलाएं हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि महिलाओं के लिए समान अवसर पैदा करना महत्वपूर्ण है, जिससे वे कई जिम्मेदारियों को निभाने के कारण रास्ते से न हटें।

    जूनियर वकीलों को भुगतान

    अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसे सीजेआई ने रेखांकित किया, वह जूनियर वकीलों को किए गए भुगतान के संबंध में है। सीजेआई ने देखा कि खराब प्रारंभिक स्तर का वेतन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिए के समुदायों के सदस्यों को असमान रूप से प्रभावित करता है और महिलाओं को भी प्रभावित करता है।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कम वेतन देकर अवरोध पैदा किया जाता है और युवा ग्रेजुएट को केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने अध्ययन के क्षेत्र से असंबंधित अन्य रोजगार लेने के लिए मजबूर किया जाता है।

    उन्होंने बार के सीनियर सदस्यों से अपने पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को छोड़ने और युवा सहयोगियों को उचित भुगतान सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी तेज, मेहनती और काम की भूखी है और उनमें नई सोच लाने की क्षमता है।

    इतने कम वेतन के लिए सामान्य बचाव यह है कि युवा सहयोगी के कैरियर के पहले कुछ वर्ष सीखने का चरण होता है, जहां सीनियर उन्हें सलाह देते हैं। मैं बार के सीनियर सदस्यों से इस पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को त्यागने का अनुरोध करूंगा। आज के युवा तेज, मेहनती और काम के भूखे हैं। कानून के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में उनसे बातचीत करें। आप युवा वकीलों द्वारा पेश किए गए नए दृष्टिकोण से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।

    भाषाई अवरोध

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने भाषाई बाधाओं के मुद्दे पर चर्चा करते हुए युवा वकीलों को अंग्रेजी में संवाद करने में कठिनाई के कारण निराश नहीं होने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि वे युवा वकीलों को प्रोत्साहित करें और प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए भाषा को बाधा न बनने दें।

    मैं भाषा की बाधा से परिचित हूं। अंग्रेजी हमारी पहली भाषा नहीं है। हम अपनी मातृभाषा में सोचते हैं। हालांकि मैं उन सभी युवा वकीलों से अनुरोध करता हूं, जिन्हें अंग्रेजी में संवाद करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वे निराश न हों। मैं न्यायाधीशों से भी अनुरोध करूंगा कि वे युवा वकीलों को प्रोत्साहित करें और प्रतिनिधित्व के लिए भाषा को बाधा न बनने दें।

    निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बात की। उन्होंने रेखांकित किया कि न्याय वितरण प्रणाली को स्थानीय बनाने और इसे जनता के करीब लाने के लिए हर संभव कदम उठाए गए।

    ये अनुवाद न केवल अदालतों को नागरिकों के करीब लाएंगे, बल्कि उन वकीलों की भी मदद करेंगे, जो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं हैं, जिससे वे कानून के विकास के साथ तालमेल बिठा सकें।

    उन्होंने यह भी कहा कि ये अनुवादित निर्णय सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं, जो ऐसे वकीलों की भी मदद करेंगे जो कानून प्रकाशकों की उच्च सदस्यता कीमतों का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने अनुवाद की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उन्होंने सभी हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों की टीम गठित करने का अनुरोध किया है, जो अनुवाद की शुद्धता को सत्यापित करेंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इसे न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों बल्कि हाईकोर्ट के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए मिशन के रूप में ले सकती है।

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