सीजेआई बोबडे अयोध्या मध्यस्थता में शाहरुख खान को शामिल करना चाहते थे, विकास सिंह ने विदाई समारोह में कहा

LiveLaw News Network

24 April 2021 4:57 AM GMT

  • सीजेआई बोबडे अयोध्या मध्यस्थता में शाहरुख खान को शामिल करना चाहते थे, विकास सिंह ने विदाई समारोह में कहा

    जस्टिस एसए बोबड़े के लिए वर्चुअल विदाई समारोह में बोलते हुए, एससीबीए अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बताया कि कैसे निवर्तमान सीजेआई ने अभिनेता शाहरुख खान को बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद की मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल करने का सुझाव दिया था।

    सिंह ने कहा,

    "मुझे एक रहस्य से अवगत कराने दें, जस्टिस बोबडे अयोध्या विवाद पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ का हिस्सा थे। जब मामला प्रारंभिक चरणों में था, तो जस्टिस बोबड़े का मानना ​​था कि इसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इसे याद किया जा सकता है कि उन्होंने मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए खुली अदालत में सुझाव दिया था। उस समय जब वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू और अन्य लोग मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए गए थे।"

    सिंह ने जारी रखा,

    "लेकिन जस्टिस बोबडे की मध्यस्थता के प्रति प्रतिबद्धता ऐसी थी कि, यह जानकर कि मैं शाहरुख खान के परिवार को जानता हूं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या शाहरुख खान मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इच्छुक होंगे। इसलिए मैंने शाहरुख खान से बात की और वह इच्छा से भी ज्यादा तैयार थे । उन्होंने कहा कि देश में इस तरह के धार्मिक सद्भाव के माध्यम से हिंदू और मुसलमान एक साथ शांति से रह सकते हैं। वास्तव में, उनका सुझाव यह था कि हिंदू मंदिर की नींव कुछ प्रमुख मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा रखी जा सकती है। मस्जिद की नींव प्रमुख हिंदू व्यक्तियों द्वारा रखी जा सकता है।"

    सिंह ने व्यक्त किया,

    "दुर्भाग्य से, मध्यस्थता से काम नहीं चला। लेकिन यह सुनिश्चित करने की दिशा में जस्टिस बोबडे का प्रयास यह था कि लोग एक साथ शांति से रहें।"

    सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2019 में "स्थायी समाधान" की उम्मीद में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को अदालत द्वारा नियुक्त और अदालत की निगरानी वाली मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया था।

    पांच न्यायाधीशों वाली पीठ ने तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एफ एम आई कलीफुल्ला ने की। श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू अन्य सदस्य थे।

    जस्टिस बोबडे ने उस अवसर परउल्लेखनीय रूप से कहा था कि "सीपीसी की धारा 89 अदालत का एक जनादेश है, यह कुछ ऐसा था जिसपर न्यायालय "गंभीरता से विचार" कर रहा है, खासकर क्योंकि मुद्दा "प्रतिकूल नहीं" था।

    जस्टिस बोबडे ने अधिवक्ताओं से कहा था,

    " इसमें कोई निजी संपत्ति शामिल नहीं है, केवल सार्वजनिक पूजा का अधिकार है, और फिर भी यह इतना विवादास्पद है। भले ही सफलता का 1% मौका हो, हम इसे लेना चाहेंगे ... क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि कई सालों से पूरा विवाद संपत्ति के बारे में है? हम केवल संपत्ति के संबंध में फैसला कर सकते हैं, लेकिन हम संबंधों के उपचार पर विचार कर रहे हैं।"

    उन्होंने टिप्पणी की थी कि न्यायालय विवाद की गंभीरता और "निकाय राजनीति" पर इसके प्रभाव के प्रति सचेत है।ये प्रयास "संबंधों को सही" करने के लिए है, उन्होंने कहा।

    उन्होंने कहा था,

    "यह निश्चित रूप से दो शर्तों के अधीन होगा- सबसे पहले, यह गोपनीय होगा। कोई भी तीसरा पक्ष, या मीडिया, टिप्पणी नहीं करेगा और इस प्रक्रिया को खतरे में डालेगा। दूसरा, यह बहस का विषय नहीं है। यह स्थायी शांति के लिए एक प्रयास है।"

    जस्टिस बोबडे ने कहा था कि अगर कोई डिक्री सभी पक्षों को एक प्रतिनिधि वाद में बांध सकती है, तो क्या यह मध्यस्थता का परिणाम हो सकता है।

    मध्यस्थता के बाद परिणाम नहीं मिले, मामले की सुनवाई योग्यता के आधार पर की गई। नवंबर 2019 में, 5-न्यायाधीश की पीठ ने विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी और मस्जिद के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक भूखंड के आवंटन का निर्देश दिया।

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