सिविल सेवा परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित तिथि पर शैक्षिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उम्मीदवारी रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टाली

LiveLaw News Network

13 July 2021 12:01 PM IST

  • सिविल सेवा परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित तिथि पर शैक्षिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण उम्मीदवारी रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई टाली

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सिविल सेवा के उम्मीदवारों की याचिकाओं पर सुनवाई को टाल दिया, जिनकी उम्मीदवारी निर्धारित तिथि पर शैक्षिक योग्यता प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने के कारण रद्द कर दी गई थी।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि पत्र प्रसारित किए जाने को देखते हुए, पक्ष अभी तक एक सौहार्दपूर्ण निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं और ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।

    तदनुसार, मामले को 6 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है।

    पिछली सुनवाई में, यूपीएससी के वकील ने प्रस्तुत किया था कि एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया था कि "कुछ व्यक्तियों के लिए विभिन्न आधारों पर पात्रता की शर्तों में ढील नहीं दी जा सकती है" क्योंकि यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

    इसलिए, आयोग ने कुछ सिविल सेवा उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं का विरोध किया था जिनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द कर दी गई थी कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा नियम, 2020 के नियम 7 और नियम 11 के तहत शैक्षिक योग्यता का अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था।

    पृष्ठभूमि

    अधिवक्ता तान्या श्री के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि 12 मार्च, 2021 को पत्र के माध्यम से उम्मीदवारी को रद्द करना "मनमाना, अनुचित और समान रूप से उम्मीदवारों के बीच भेदभाव है और इसलिए भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।"

    एक मामले में तथ्यों के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के बी टेक पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में देरी हुई। परीक्षा सितंबर 2020 के अंत में आयोजित की गई थी और परिणाम नवंबर 2020 के बाद घोषित किए गए थे। अक्टूबर 2020 में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए, याचिकाकर्ता ने वादा किया कि जैसे ही परिणाम घोषित किया जाएगा, वह दस्तावेज जमा करेगी। याचिकाकर्ता के लिए 11 नवंबर, 2020 तक योग्यता परीक्षा का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक था।

    चूंकि उस समय तक उसके विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित नहीं किए गए थे, याचिकाकर्ता ने यूपीएससी से एक अंडरटेकिंग पर उसे मुख्य परीक्षा देने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

    उसके विश्वविद्यालय के परिणाम 28 नवंबर, 2020 को आए और उसे पास घोषित कर दिया गया। बाद में उसे विश्वविद्यालय द्वारा एक प्रोविज़नल प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जनवरी 2021 में, वह मुख्य परीक्षा में शामिल हुई।

    हालांकि, याचिका में कहा गया है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होने के बाद, उसे एक पत्र मिला जिसने उसकी उम्मीदवारी को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसने अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था।

    "उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 को एक वचन दिया था कि जैसे ही परिणाम प्रकाशित होंगे, वह योग्यता परीक्षा का प्रमाण प्रस्तुत करेगी। नतीजतन, उसने प्रतिवादी नंबर 1 को अपने आवश्यक डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं, लेकिन उस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विचार नहीं किया गया। "

    दलीलों में आगे कहा गया है कि दस्तावेजों की एक मूल प्रति केवल तभी आवश्यक है जब उम्मीदवार व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित हों। इसलिए, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना याचिकाकर्ता का बहिष्कार कि कोविड -19 से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के कारण, परिणाम नवंबर 2020 के बाद घोषित किया गया था, " अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर से वंचित होना पड़ रहा है। "

    यह भी तर्क दिया गया है कि इस मामले में रोक का सिद्धांत लागू होगा क्योंकि याचिकाकर्ता को उपक्रम के आधार पर एक प्रवेश पत्र जारी किया गया था, और इसलिए, उसे व्यक्तित्व परीक्षण के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

    उपरोक्त के आलोक में, याचिका में कहा गया है कि उम्मीदवारी रद्द करने से याचिकाकर्ता का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है, और उसे व्यक्तित्व परीक्षण के लिए विचार करने के अधिकार से वंचित करना घोर अन्याय होगा। याचिकाकर्ताओं के मुख्य परीक्षा के परिणाम रोके गए हैं।

    केस: दीपक यादव और अन्य बनाम यूपीएससी और अन्य; वैदेही गुप्ता बनाम यूपीएससी और अन्य।

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