Chhattisgarh Liquor Scam | 'निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने PMLA आरोपी को जमानत दी
Shahadat
20 May 2025 6:40 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भाई और व्यवसायी अनवर ढेबर को जमानत दी।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है और निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
"सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार, अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है।"
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अनवर ढेबर शराब सिंडिकेट का सरगना है और उसका काफी प्रभाव और राजनीतिक संबंध है।
हालांकि, जस्टिस भुइयां ने जवाब दिया,
"ये सभी आरोप हैं।"
जस्टिस ओक ने पूछा,
"बिना सुनवाई के वह कब तक हिरासत में रहेगा?"
उन्होंने आगे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा तब तक समाप्त नहीं हो सकता, जब तक कि पूर्ववर्ती अपराध में मुकदमा समाप्त नहीं हो जाता।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि अनवर ढेबर को पहले भी इसी विषय पर एक पूर्व ECIR के संबंध में 80 दिनों की हिरासत में रखा गया, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। वर्तमान ECIR और शिकायत में उन्हें 8 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। तब से ED ने मूल शिकायत के अलावा तीन पूरक शिकायतें दर्ज की हैं।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि वर्तमान मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक 40 गवाहों का हवाला दिया गया और जांच अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जनवरी 2024 में दर्ज किए गए पूर्ववर्ती अपराध में, 450 गवाहों का हवाला दिया गया। जांच भी जारी है और अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए न्यायालय ने कहा कि निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की संभावना नहीं है।
न्यायालय ने कहा,
"अब तक मूल शिकायत के अतिरिक्त 03 पूरक शिकायतें दर्ज की गईं। 40 गवाहों का हवाला दिया गया। जांच जारी है। पूर्ववर्ती अपराध में 450 गवाह हैं और जांच जारी है। संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए निकट भविष्य में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।"
इसके अलावा, अदालत ने पाया कि उसी मामले में पूर्ववर्ती भ्रष्टाचार मामले के अलावा ढेबर के खिलाफ कोई पूर्ववृत्त नहीं है। अदालत ने सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक में अपने फैसले का हवाला दिया और जमानत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अनवर ढेबर को एक सप्ताह के भीतर स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। स्पेशल कोर्ट ED के वकील की सुनवाई के बाद उचित कठोर शर्तों पर उसे पेश करेगी।
स्पेशल कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ढेबर को अपना पासपोर्ट, यदि कोई हो, जमा करना होगा और नियमित रूप से और समय पर स्पेशल कोर्ट में उपस्थित होना होगा। मुकदमे के शीघ्र समापन के लिए उसे स्पेशल कोर्ट के साथ सहयोग करना भी आवश्यक है।
8 अप्रैल, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और अन्य के खिलाफ ED द्वारा दर्ज पिछले मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया था, क्योंकि पाया गया था कि कोई भी अपराध नहीं हुआ था।
अगले दिन ED ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जनवरी, 2024 में दर्ज की गई FIR के आधार पर एक नया मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया। ढेबर को इस दूसरे मामले में 8 अगस्त, 2024 को गिरफ्तार किया गया था।
इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सह-आरोपी और पूर्व लोक सेवक अनिल टुटेजा और अरुण पति त्रिपाठी को इस आधार पर जमानत दी थी कि शिकायत पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
Case Title – Anwar Dhebar v. Directorate of Enforcement

