चेक बाउंस - एनआई एक्ट धारा 142 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

18 Nov 2022 5:13 AM GMT

  • चेक बाउंस - एनआई एक्ट धारा 142 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चेक बाउंस की शिकायत दर्ज करने के बाद अतिरिक्त अभियुक्तों को पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं है, जब एक बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 142 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित परिसीमा समाप्त हो जाती है।

    इस मामले में, हाईकोर्ट ने चेक बाउंस की शिकायत में एक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि किसी कंपनी का निदेशक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि कंपनी को एक दोषी के तौर पर शामिल ना किया जाए।

    हाईकोर्ट ने अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह माना गया है कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन को बनाए रखने के लिए, एक अभियुक्त के रूप में कंपनी पर आरोप लगाना अनिवार्य है और कंपनी का गैर-पक्षकार बनाना शिकायत के लिए घातक होगा।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, शिकायतकर्ता-अपीलकर्ता का तर्क था कि एनआई अधिनियम के तहत किसी भी रोक के अभाव में, शिकायत में संशोधन की अनुमति है और शिकायत दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त अभियुक्त का अभियोग वर्जित नहीं होगा।

    जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा:

    "अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें कि एनआई अधिनियम की धारा 142 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित परिसीमा समाप्त हो जाने के बाद, शिकायत दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त अभियुक्त को पक्षकार बनाया जा सकता है, इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो याचिकाकर्ता द्वारा कार्यवाही के किसी भी स्तर पर कंपनी को एक अभियुक्त के रूप में पेश करने का कोई प्रयास किया गया था और न ही ऐसी कोई परिस्थिति या कारण बताया गया है जिससे न्यायालय धारा 142 के प्रावधान द्वारा परिसीमा की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत न करने पर देरी को माफ करने के लिए प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सके। "

    अदालत ने कहा कि भले ही निदेशक को एक प्रतिवादी के रूप में रखा गया है, लेकिन इस बात का कोई दावा नहीं है कि जिस समय अपराध किया गया था उस समय वह कंपनी के प्रभारी थे और अपने व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार थे।

    हरियाणा राज्य बनाम बृज लाल मित्तल व अन्य का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा:

    "यह माना गया था कि किसी कंपनी द्वारा अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्त देयता उत्पन्न होती है यदि वह उस समय पर कंपनी का प्रभारी था और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था। सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, इसका जरूरी मतलब यह नहीं है कि वह उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। इसके विपरीत, निदेशक होने के बिना एक व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हो सकता है।"

    केस विवरण

    पवन कुमार गोयल बनाम यूपी राज्य | 2022 लाइवलॉ (SC) 971 | सीआरए 1999/ 2022 | 17 नवंबर 2022 | जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी

    हेडनोट्स

    निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138, 141, 142 - क्या शिकायत में संशोधन और शिकायत दायर करने के बाद एक अतिरिक्त अभियुक्त का अभियोग स्वीकार्य है? यह तर्क कि एनआई अधिनियम की धारा 142 के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित परिसीमा समाप्त हो जाने के बाद, शिकायत दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त अभियुक्त को पक्षकार बनाया जा सकता है, इस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो याचिकाकर्ता द्वारा कार्यवाही के किसी भी स्तर पर कंपनी को अभियुक्त के रूप में पेश करने का कोई प्रयास किया गया था और न ही ऐसी कोई परिस्थिति या कारण बताया गया है जिससे न्यायालय निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत न करने पर देरी को माफ करने के लिए धारा 142 के प्रावधान में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हो सके। - एन हरिहर कृष्णन बनाम जे थॉमस (2018) 13 SCC 663 (पैरा 22-23)

    निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138,141 - क्या शिकायत में विशेष रूप से यह बताना आवश्यक है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी था, या जिम्मेदार था - दायित्व किसी व्यक्ति के आचरण, कार्य या चूक के कारण उत्पन्न होता है और न केवल किसी कार्यालय या किसी कंपनी में पद धारण करने के कारण। इसलिए, अधिनियम की धारा 141 के तहत मामला लाने के लिए शिकायत को आवश्यक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए जो एक व्यक्ति को उत्तरदायी बनाते हैं - एस एम एस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम नीता भल्ला (2005) 8SCC 89। (पैरा 26-31)

    निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881; धारा 138, 141 - एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत अभियोजन को बनाए रखने के लिए, एक अभियुक्त के रूप में कंपनी पर आरोप लगाना अनिवार्य है और कंपनी का गैर- पक्षकार बनाना शिकायत के लिए घातक होगा - अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड (2012) 5 SCC 661. (पैरा 19-21)

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