7 वर्षों में 78 स्थगन के बावजूद आरोप तय नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई

LiveLaw News Network

18 Sep 2021 6:43 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 सितंबर, 2021) को एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट को, मामले में लगभग सात साल पहले संज्ञान लेने के बावजूद 78 स्थगनों के कारण आरोप तय कर पाने में विफलता पर कड़ी फटकार लगाई। याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें 2014 में दायर एक आपराधिक मामले के त्वरित निपटान की मांग की रिट को खारिज कर दिया गया था।

    जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने ट्रायल कोर्ट को बिना किसी और देरी के मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित किया कि मुकदमे का निष्कर्ष निकालने में छह महीने से अधिक का समय न लगे।

    शीर्ष न्यायालय ने कहा, "हमें यह निर्देश जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि हमने देखा है कि ट्रायल कोर्ट ने लगभग सात साल पहले संज्ञान लेने के बावजूद मामले को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ाया है, जिसमें आरोप तय करना शामिल है..।"

    ट्रायल कोर्ट द्वारा जांच के लिए निर्धारित तिथियों पर गवाहों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी को निर्देश भी जारी किए गए थे।

    मामला

    डॉ अतुल कृष्णा (वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता) ने प्रतिवादी 2 से 4 के खिलाफ धारा 20, 406, 467, 468 और 471 के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। जांच पूरी होने पर, पुलिस ने 19 मई 2014 को आरोप पत्र दायर किया था और ट्रायल कोर्ट ने 28 जून, 2014 को संज्ञान लिया। हालांकि प्रतिवादियों को कार्यवाही की पूरी जानकारी थी, फिर भी वे किसी न किसी बहाने मुकदमे में देरी करते रहे।

    देरी से व्यथित, याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें ट्रायल कोर्ट को मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश देने की मांग की गई। हालांकि उच्च न्यायालय ने 18 मार्च 2015 को याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया और ट्रायल कोर्ट से मामले का जल्द से जल्द फैसला करने का प्रयास करने का अनुरोध किया। निर्णय के बावजूद, प्रतिवादियों ने एक या दूसरे आधार पर मुकदमे में देरी की।

    कृष्णा ने 2020 में फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय से शीघ्र निपटान के लिए निर्देश मांगा, लेकिन इसे 23 दिसंबर, 2020 को खारिज कर दिया गया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला

    उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित, डॉ अतुल कृष्णा ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक सिंह के माध्यम से दायर एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना नहीं की कि दूसरी रिट 2020 में पूरी तरह से एक नए कारण के रूप में सुनवाई योग्य थी, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद 6 साल और 78 सुनवाई के बाद भी मुकदमा आगे नहीं बढ़ा।

    याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना नहीं की कि मौजूदा मामला न्याय के उपहास का उदाहरण है।

    याचिका में कहा गया, "मौजूदा मामले के तथ्यों में जहां 7 वर्षों में कोई आरोप तय नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई में किसी और देरी/अनावश्यक स्थगन से बचने के लिए एक उपयुक्त निर्देश/आदेश पारित करना चाहिए था और न्याय की व्यवस्था की सुनिश्चित करना चाहिए था।"

    मुकदमेबाजी की श्रृंखला

    शीर्ष अदालत ने 24 मार्च 2021 को एसएलपी में नोटिस जारी किया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उत्तरदाताओं को तामील नहीं किया जा सका, शीर्ष न्यायालय ने 2 अगस्त, 2021 को राज्य को प्रतिवादियों की जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन पेश करने का निर्देश दिया।

    जमानत रद्द करने की अर्जी पर ट्रायल कोर्ट को तत्काल आदेश पारित करने के भी निर्देश दिए गए।

    25 अगस्त, 2021 को निचली अदालत के 16 अगस्त, 2021 के जमानत रद्द करने के आदेश को रद्द करने के जिला न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की अवहेलना करते हुए, शीर्ष अदालत ने जिला न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी।

    प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करने के भी निर्देश जारी किए गए थे।

    15 सितंबर, 2021 को कोर्ट ने एसएलपी का निपटारा करते हुए प्रतिवादी की इस दलील पर विचार किया कि हालांकि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था, लेकिन कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में उन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था और वर्तमान में हिरासत में थे।

    मामले को समग्र रूप से देखते हुए, शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों पर प्रतिवादियों को जमानत बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए और उन्हें मुकदमे के जल्द निपटान के लिए ट्रायल कोर्ट को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा, "यदि ट्रायल कोर्ट की राय है कि निजी प्रतिवादी मुकदमे की प्रगति में सहयोग नहीं कर रहे हैं या अनावश्यक स्थगन ले रहे हैं, तो उसे रोजनामचा में उस राय को दर्ज करना होगा और यदि वह निजी प्रतिवादियों का निरंतर दृष्टिकोण है तो यह ट्रायल कोर्ट पर है कि वह कानून के अनुसार जमानत रद्द करने पर विचार करे।"

    केस शीर्षक: डॉ अतुल कृष्णा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य

    याचिकाकर्ता के वकील : वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, अधिवक्ता विवेक सिंह और केके सिंह

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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