सरकार की नीति में बदलाव, अगर उचित और जनहित में हो तो यह व्यक्तिगत हितों पर हावी होगा: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

Avanish Pathak

1 Jun 2022 3:48 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सरकार द्वारा नीति में परिवर्तन, यदि कारण द्वारा निर्देशित और सार्वजनिक हित में है तो सरकार और निजी पार्टियों के बीच किए गए निजी समझौतों पर प्रभाव पड़ेगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "... यह तय से अधिक है कि सरकार द्वारा नीति में बदलाव का सरकार और एक निजी पार्टी के बीच निजी संधियों पर ओवरराइडिंग प्रभाव हो सकता है, यदि यह आम जनता के हित में था। अतिरिक्त आवश्यकता यह है कि नीति में ऐसा परिवर्तन नीति में कारण द्वारा निर्देशित होना जरूरी है"।

    "जब राज्य द्वारा कोई नीति बदल दी जाती है, जो आम जनता के हित में है, तो ऐसी नीति व्यक्तिगत अधिकारों/हितों के ऊपर होती है।"

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी, जिसने गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित भूखंडों के मूल आवंटियों से अतिरिक्त प्रीमियम की मांग करते हुए अतिरिक्त नोटिस जारी करने के अपने नीतिगत निर्णय को रद्द कर दिया था।

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येडा) ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए गौतमबुद्धनगर में यूपी राज्य द्वारा अधिग्रहित भूमि के भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

    इसके बाद, भूखंडों को 1055 प्रति वर्ग मीटर रुपये के प्रीमियम पर आवंटित किया गया था।

    साथ ही, यूपी ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) और ग्रेटर नोएडा के लाभ के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था, जिसे किसानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। गजराज और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य में में हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाया।

    लेकिन, यह देखते हुए कि इस प्रकार अधिग्रहित भूमि पहले ही विकसित हो चुकी थी और तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए थे, अधिग्रहण में हस्तक्षेप करने के बजाय उसने राज्य सरकार को कुछ अन्य लाभों के साथ 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देना उचित समझा।

    आखिरकार, सावित्री देवी बनाम यूपी राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि की गई।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिन किसानों की भूमि नोएडा और ग्रेटर नोएडा द्वारा विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्हें अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान किया गया था, जिन किसानों की भूमि येडा के लिए अधिग्रहित की गई थी, उन्होंने भी इसी तरह की मांग उठाई, जिसने येडा के विकास कार्यों को रोक दिया।

    इस संबंध में, राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति (समिति) का गठन किया, जिसने किसानों को नो लिट‌िगेशन इंसेटिव के रूप में 64.7% अतिरिक्त राशि के भुगतान की सिफारिश की। उक्त राशि की प्रतिपूर्ति आवंटियों द्वारा करने की सलाह दी गई। ऐसी सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने 29.08.2014 को एक आदेश (जीओ) जारी किया। 15.09.2014 को अपनी बैठक में येडा ने इसे मंजूरी दी। नतीजतन, आवंटियों को अतिरिक्त प्रीमियम के लिए 600 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपये की अतिरिक्त मांग नोटिस भेजे गए थे।

    आवंटियों ने अतिरिक्त मांग को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने राज्य की नीति को अन्य बातों के साथ-साथ मनमाना और अनुचित ठहराया।

    निष्कर्ष

    कोर्ट ने नोट किया कि हालांकि सावित्री देवी (सुप्रा) में कोर्ट ने नोट किया था कि गजराज (सुप्रा) में हाईकोर्ट का निर्णय मामले की विशिष्ट पृष्ठभूमि में होने के कारण एक मिसाल के रूप में काम नहीं करेगा।

    बाद में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम सावित्री मोहन (मृत) में कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य (2016) 13 एससीसी 210 में सुप्रीम कोर्ट में गजराज और सावित्री देवी में निर्धारित सिद्धांत का पालन किया था।

    इसने माना था कि इक्विटी को संतुलित करने के लिए अधिक मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है।

    सुप्रीम कोट ने यह नोट किया था कि बिल्डरों (कुछ आवंटियों) ने येडा को यह कहते हुए अभ्यावेदन भेजा था कि किसानों के आंदोलन ने उनका काम रोक दिया है और वे मुआवजे के भुगतान पर अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

    आगे यह भी नोट किया गया कि व्यक्तिगत प्लॉट मालिकों में से 98.5% ने अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने के पक्ष में मतदान किया था। कोर्ट ने देखा कि एक बार जब येडा ने इसके बारे में सरकार को अवगत कराया, में, इसने एक समिति का गठन किया, जिसने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद.. इस शर्त के साथ अतिरिक्त मुआवजे और अन्य लाभों का भुगतान करने की सिफारिश की, कि यदि भूमि मालिक भूमि के भौतिक कब्जे को येडा को सौंपने के लिए सहमत हों और सभी मुकदमों को वापस लें।

    आवासीय भूखंडों से संबंधित स्थगन आदेशों और उन मुकदमों में अधिग्रहण के खतरे को देखते हुए भी सिफारिश की गई थी। न्यायालय का विचार था कि इस प्रकार की गई सिफारिशें और परिणामी शासनादेश जनहित में थे।

    एपीएम टर्मिनल्‍स बीवी बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया और अन्य (2011) 6 एससीसी 756 का हवाला देते हुए इसने दोहराया कि सरकारी नीति में बदलाव का सरकारों और एक निजी पार्टी के बीच निजी समझौतों पर एक ओवरराइडिंग प्रभाव पड़ता है, यदि यह उचित है और सार्वजनिक हित में है। वर्तमान मामले में, न्यायालय ने माना कि सरकार का नीतिगत निर्णय न केवल जनहित में बल्कि आवंटियों के हित में भी था।

    केस टाइटल: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदि बनाम शकुंतला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और अन्य आदि।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 536

    कोरम: जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई



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