चंद्रबाबू नायडू को फाइबरनेट घोटाला मामले में बुधवार तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा: आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

Avanish Pathak

13 Oct 2023 2:41 PM GMT

  • चंद्रबाबू नायडू को फाइबरनेट घोटाला मामले में बुधवार तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा: आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फाइबरनेट घोटाले में आरोपी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अग्र‌िम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। साथ ही शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस को अगली सुनवाई तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। मामले की सुनवाई मंगलवार, 17 अक्टूबर को होगी।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एक आदेश के खिलाफ नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

    आज की सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कहा, "[कौशल विकास घोटाला मामले में] उनकी प्रारंभिक गिरफ्तारी के बाद, वे एक के बाद एक मामले में उनके पीछे पड़े रहेंगे।"

    लुथरा ने बताया कि फाइबरनेट घोटाला मामले में सोमवार, 16 अक्टूबर को नायडू को पेश होने के लिए वारंट जारी किया गया है। उन्होंने उनकी आसन्न गिरफ्तारी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और प्रोडक्‍शन वारंट पर रोक लगाने की मांग की।

    ज‌स्टिस बोस ने पीठ में शामिल अपनी सहयोगी से चर्चा करने के बाद कहा, "धारा 17ए बिंदु ओवरलैपिंग है। हम कुछ करेंगे। हम एक बहुत ही छोटा नोटिस जारी करेंगे और मंगलवार को इस पर विचार करेंगे।"

    इस बिंदु पर लूथरा ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट को स्थगित रखने का आग्रह किया। हालांकि राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इस पर तगड़ी आपत्ति जताई।

    लूथरा ने पीठ से कहा, "सोमवार को वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मंगलवार को यह याचिका निरर्थक हो जाएगी। कृपया इस पर विचार करें।"

    अनुरोध स्वीकार करते हुए जस्टिस बोस ने रोहतगी से पूछा, "हम कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं। क्या आप सोमवार तक गिरफ्तारी रोक सकते हैं?"

    रोहतगी ने जवाब दिया, "मामला अदालत के समक्ष है। यह मेरे हाथ में नहीं है। किसी भी मामले में, यदि कोई आदेश पारित किया जाता है, तो यह अदालत इसे उलट सकती है।"

    जस्टिस त्रिवेदी ने दृढ़ता से कहा, "अपना हाथ रोक कर रखें।"

    ज‌स्टिस बोस ने कहा, "अदालत को बताएं कि आप तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं।"

    अदालत के आग्रह पर, रोहतगी अंततः सहमत हो गए। उन्होंने स्थानीय अदालत को अपनी कार्यवाही बुधवार तक स्थगित करने के लिए कहने का भी वादा किया। लूथरा ने कहा, "यह उचित है।"

    लूथरा ने सुनवाई के अंत में स्पष्टीकरण मांगा, "श्री रोहतगी का बयान सोने जैसा है। इसलिए बुधवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और वे अदालत से इसे सोमवार को स्थगित करने के लिए कहेंगे?"

    "हाँ," रोहतगी ने पुष्टि की।

    केस डिटेलः नारा चंद्रबाबू नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 12289/2023

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