ट्रायल में मूल सेल डीड साबित करने के लिए प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
23 Sept 2023 11:00 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया है कि मूल विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति वाद में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 79 और पंजीकरण अधिनियम की धारा 57(5) के साथ पठित धारा 65, 74, 77 के अनुसार है।
इस मामले में, हाईकोर्ट ने दूसरी अपील में कहा था कि मालिकाना हक के वाद में वादी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बिक्री डीड की प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मूल विक्रय पत्र (जो 1928 का है) प्रस्तुत करना होगा और इसकी प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
आगे की अपील में, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तर्क को अस्वीकार कर दिया।
सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(ई) का हवाला दिया, जो कहती है कि द्वितीयक साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब मूल धारा 74 के अर्थ के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज हो। फिर कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए धारा 74 का हवाला दिया कि क्या विक्रय डीड एक "सार्वजनिक दस्तावेज़" हो सकता है। इस धारा 74(2) के अनुसार, निजी दस्तावेज़ों के रखे गए सार्वजनिक रिकॉर्ड "सार्वजनिक दस्तावेज़" हैं। न्यायालय ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 74(2) के अनुसार, मूल डीड सार्वजनिक दस्तावेज़ की परिभाषा के अंतर्गत आती है।
धारा 77 किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ की मूल सामग्री के प्रमाण में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है। धारा 79 प्रमाणित प्रतियों की वास्तविकता के बारे में अनुमान लगाने का प्रावधान है, बशर्ते कि ऐसी प्रकृति के दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य घोषित करने वाला कानून मौजूद हो।
साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनज़र, न्यायालय ने माना कि ऐसी प्रमाणित प्रति किसी मूल दस्तावेज़ के अस्तित्व, स्थिति या सामग्री के संबंध में कानून में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। अदालत ने कहा, "साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के अनुसार ऐसी प्रमाणित प्रतियां संबंधित सार्वजनिक दस्तावेज़ की सामग्री के सबूत के रूप में पेश की जा सकती हैं।"
पंजीकरण अधिनियम की धारा 57(5) में कहा गया है कि इस धारा के तहत दी गई सभी प्रतियां पंजीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सील की जाएंगी, और मूल दस्तावेजों की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से स्वीकार्य होंगी।
इन प्रावधानों के संचयी प्रभाव को न्यायालय द्वारा इस प्रकार समझाया गया:
न्यायालय ने कहा, "इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके तहत जारी की गई प्रमाणित प्रति मूल दस्तावेज़ की प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि पंजीकरण प्रविष्टि की एक प्रति है जो स्वयं मूल की एक प्रति है और धारा 74(2) के तहत एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है। साक्ष्य अधिनियम और उसके पंजीकरण अधिनियम की 57 की उपधारा (5), इसे इसके मूल की सामग्री को साबित करने के लिए साक्ष्य में स्वीकार्य बनाती है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि द्वितीयक साक्ष्य देने की नींव नहीं रखी गई थी और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है , ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने इसे साक्ष्य में स्वीकार्य पाया। इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की उपरोक्त धाराओं और पंजीकरण अधिनियम की धारा 57(5) का संचयी प्रभाव बिक्री डीड संख्या 1209/1928 दिनांक 27.08.1928 एसआरओ अंडीपट्टी को प्रमाणित प्रति बना देगा। साक्ष्य में स्वीकार्य विस्तार ए1 के रूप में प्रस्तुत किया गया..." (निर्णय के पैरा 28, 29)।
दूसरी अपील पर तभी विचार किया जा सकता है जब इसमें 'क़ानून का महत्वपूर्ण प्रश्न' शामिल हो
कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) की धारा 100 के तहत हाईकोर्ट द्वारा दूसरी अपील पर तभी विचार किया जा सकता है, जब मामले में 'कानून का पर्याप्त प्रश्न' शामिल हो।
जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा दायर स्वामित्व और कब्जे के वाद में वादी के पक्ष में दी गई डिक्री को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने, दूसरी अपील में, वादी की पात्रता को पूरी संपत्ति में से केवल 96 सेंट तक सीमित कर दिया था।
पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय अदालत ने वाद की संपत्ति के संबंध में बिक्री डीड की पंजीकृत प्रति को वास्तविक और मूल बिक्री डीड की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से कानूनी रूप से स्वीकार्य पाया था। प्रतिवादी को बेहतर अधिकार प्रदान करने वाले किसी भी सिद्ध दस्तावेज़ के अभाव में, हाईकोर्ट सीपीसी की धारा 100 के तहत दूसरी अपील में निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को उलट नहीं सकता।
अदालत ने कहा,
“हाईकोर्ट को सीपीसी की धारा 100 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, ट्रायल कोर्ट के फैसले और ट्रायल कोर्ट की डिक्री के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, जिनकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई थी। तदनुसार, हाईकोर्ट का आक्षेपित निर्णय हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है।
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई डिक्री को बहाल कर दिया।
केस : अप्पैया बनाम अंडीमुथु@ थंगापंडी और अन्य।
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC ) 811
अपीलकर्ता के लिए वकील: एस महेंद्रन, एओआर
प्रतिवादी के वकील: एम पी पार्थिबन, एडवोकेट। टीआरबी शिवकुमार, एडवोकेट ।
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