केंद्र, राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मानदंडों में भ्रांति दूर करने का आग्रह किया
LiveLaw News Network
14 Sept 2021 4:36 PM IST
केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट से पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया है क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के मानदंडों में अस्पष्टता के कारण कई नियुक्तियां रुकी हुई हैं।
मंगलवार को, विभिन्न राज्यों से उत्पन्न होने वाली कुल 133 याचिकाओं को जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
भारत के अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि सरकारी पदों पर कई नियुक्तियां पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अनसुलझे मुद्दों के कारण रुकी हुई हैं।
पीठ जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता और इससे जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। इस मामले में कुछ मुद्दों को पहले 5 जजों की बेंच को भेजा गया था। 2018 में, 5-न्यायाधीशों की बेंच ने एम नागराज बनाम भारत संघ के मामले में 2006 के फैसले को गलत बताते हुए उस संदर्भ का जवाब दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी / एसटी के पिछड़ेपन को दर्शाने वाला मात्रात्मक डेटा उन्हें पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए आवश्यक है। इस स्पष्टीकरण के साथ, 5-न्यायाधीशों की पीठ ने नागराज के फैसले को 7-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की याचिका को ठुकरा दिया।
तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की 5 जजों की बेंच ने यह भी कहा था कि क्रीमी लेयर की अवधारणा एससी / एसटी पर भी लागू होगी।
आज न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि वे नागराज और जरनैल सिंह मामलों में सुलझाए गए मुद्दों को फिर से नहीं खोलेंगे।
याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि एम नागराज फैसले में उल्लिखित निर्देशों को सभी राज्य सरकारों द्वारा लागू नहीं किया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीठ के सामने कहा कि नागराज के फैसले में कई 'अस्पष्टताएं' मौजूद हैं, खासकर क्योंकि केंद्र द्वारा फैसले के अनुसार कोई दिशानिर्देश तैयार नहीं किया गया था।
वरिष्ठ वकील जयसिंह ने तर्क दिया,
"कोई इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचता है कि राज्य कुशलता से काम कर रहे हैं? कोई भी राज्य यह कैसे स्थापित करता है कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त है? पर्याप्तता दिखाने के लिए किसी तरह का बेंचमार्क होना चाहिए।"
जयसिंह ने पीठ को आगे बताया कि विभिन्न उच्च न्यायालय पदोन्नति में आरक्षण पर राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ऐसे कई दिशानिर्देशों को भी रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के फैसलों में एकरूपता नहीं थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य ने आरक्षित पदों को गैर आरक्षित किया था और तदनुसार अनारक्षित श्रेणियों के लोगों के साथ पदों को भर दिया था।
"संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत, जब पदोन्नति में आरक्षण की बात आती है तो पर्याप्तता क्या है? राज्य जो कुछ भी ठीक समझते हैं वह कर रहे हैं। कुछ उच्च न्यायालय इसे बरकरार रख रहे हैं .. कुछ उच्च न्यायालय इसे रद्द कर रहे हैं", वरिष्ठ वकील जयसिंह ने आगे तर्क दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने प्रस्तुत किया कि महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया है। "यह पहले क्यों नहीं किया गया?" उन्होंने पूछा।
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि नागराज में निर्णय की व्याख्या की आवश्यकता है क्योंकि निर्णय ने पदोन्नति में आरक्षण की बात करते समय बहुत सारी अस्पष्टताएं छोड़ दी थीं। एजी ने कहा कि हाल ही में, केंद्र को आरक्षण के सिद्धांत को ध्यान में रखे बिना वरिष्ठता के आधार पर तदर्थ आधार पर लगभग 1400 पदोन्नति करने के लिए बाध्य किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभागों का कामकाज प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि इन तदर्थ पदोन्नतियों को लेकर गृह मंत्रालय के सचिव के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं, हालांकि ये अटॉर्नी जनरल द्वारा दी गई लिखित राय के आधार पर की गई थीं।
यह कहते हुए, अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल, 2019 के आदेश का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस
विनीत सरन की बेंच द्वारा गृह सचिव के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को वापस लेने का अनुरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल के आदेश में अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 11 दिसंबर, 2020 को तदर्थ आधार पर 149 अधिकारियों के पक्ष में पदोन्नति आदेश जारी किए थे।
"भारत सरकार की समस्या यह है कि हाईकोर्ट के तीन आदेश पारित किए गए हैं जो कहते हैं कि पदोन्नति जारी रखी जा सकती है, जबकि एक हाईकोर्ट ने पदोन्नति पर यथास्थिति आदेश जारी किया है। यह अवमानना के लिए सरकार को खोलता है। मुद्दा यह है कि क्या नियमित तौर पर पदोन्नति नियुक्तियां जारी रखी जा सकती हैं, और क्या यह आरक्षित सीटों को प्रभावित करता है", एजी ने प्रस्तुत किया।
एजी ने कहा कि लगभग 2500 पद यथास्थिति के आदेशों के कारण खाली पड़े हैं जो नियमित पदोन्नति के लिए हैं।
अवमानना मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने नोटिस वापस लेने के अनुरोध पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अवमानना मामले की सुनवाई मुख्य मामले के साथ हो सकती है।
पीठ ने कहा कि वह अवमानना नोटिस वापस लेने का कोई आदेश पारित नहीं करेगी और अवमानना याचिका पर मुख्य मामले के साथ सुनवाई करेगी।
महाराष्ट्र और बिहार राज्यों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया ने भी वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह की तरह ही चिंता व्यक्त की। "पर्याप्तता की तुलना में मात्रात्मक डेटा क्या है?" उन्होंने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में इस मुद्दे के कारण करीब 60 फीसदी पद खाली पड़े हैं।
नागराज में सर्वोच्च न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण पर विचार करते हुए प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर डेटा संग्रह, प्रशासन पर दक्षता पर समग्र प्रभाव और क्रीमी लेयर को हटाने जैसी शर्तें रखी थीं।
पीठ ने कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख 5 अक्टूबर को सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनेगी।
पीठ ने कहा कि राज्य पदोन्नति नीति में आरक्षण से संबंधित मामलों पर तत्काल सुनवाई चाहते हैं क्योंकि उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी आदेशों के कारण कई पद खाली पड़े हैं।
"हमने पहले ही आदेश पारित कर दिया है कि पिछड़ेपन पर कैसे विचार किया जाए, हम आगे नीति निर्धारित नहीं कर सकते। यह राज्यों को नीति लागू करने के लिए है न कि हमारे निर्धारित करने के लिए ... हम अनुच्छेद 16 (4) और 16(4 ए) के मुद्दे पर निर्णय नहीं करने जा रहे हैं", न्यायमूर्ति राव ने मौखिक रूप से कहा।
पीठ ने कहा कि राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को 11 श्रेणियों में रखा जा सकता है। बेंच ने आगे सभी पक्षों को 2 सप्ताह के भीतर अपनी 5 पृष्ठों तक लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने का निर्देश दिया। यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि किसी भी परिस्थिति में सुनवाई की अगली तारीख को कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।
सुनवाई के बाद बेंच द्वारा दिया गया आदेश इस प्रकार है:
"इस अदालत द्वारा पारित एक पूर्व आदेश के अनुसार, भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल ने इन मामलों में विचार के लिए उठने वाले मुद्दों पर एक नोट परिचालित किया है। महाराष्ट्र और त्रिपुरा राज्यों द्वारा पहचाने गए मुद्दों को भी इस अदालत के समक्ष रखा गया था। अलग से मुद्दे श्री राजीव धवन और श्रीमती इंदिरा जयसिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा विद्वान अटार्नी जनरल को दिया गया, हमारे समक्ष रखा गया है। भारत के विद्वान अटार्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि इस अदालत द्वारा अनुच्छेद 16(4) और 16(4ए) की व्याख्या पर निर्धारित कानून को फिर से खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस अदालत द्वारा दिए गए निर्णयों की जांच से इन सभी मामलों में विचार के लिए उठने वाले सभी मुद्दों को दूर किया जा सकेगा।
जैसा कि हमारे संज्ञान में लाया जा रहा है, राज्यों के विशिष्ट मुद्दों को 11 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस अदालत द्वारा पहले से ही एक आदेश पारित किया गया है कि राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य से मामलों में आने वाले मुद्दों की पहचान करनी होगी और उन्हें विद्वान एजी को प्रदान करना होगा। हम राज्य सरकारों के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को निर्देश देते हैं कि वे राज्यों के लिए विशिष्ट मुद्दों की पहचान करें और उन्हें 2 सप्ताह की अवधि के भीतर अदालत में प्रस्तुत करें।
पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को उन निर्णयों के साथ, जिन पर वे भरोसा करना चाहते हैं, 5 पृष्ठों से अधिक नहीं, के सबमिशन के लिखित नोट को परिचालित करने की अनुमति है। इसे 5.10.2021 पर सूचीबद्ध करें।
केस: जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता और अन्य संबंधित मामले, एसएलपी (सी) संख्या 30621/2011