केंद्र और राज्य सरकार लोक कल्याण हित में COVID-19 वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन पर विचार कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

3 May 2021 7:27 AM GMT

  • केंद्र और राज्य सरकार लोक कल्याण हित में COVID-19 वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन पर विचार कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

    महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि, "केंद्र और राज्य लोक कल्याण के हित में COVID-19 की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती हैं।"

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रवींद्र भट की एक खंडपीठ ने महामारी की दूसरी लहर में पॉजीटिव मामलों की निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उन उपायों को, जो वे भविष्य में करने वाले उन्हें रिकॉर्ड पर पेश करने के निर्देश दिए।

    30 अप्रैल को सुरक्षित रखे गए आदेश में न्यायालय ने आगे कहा कि वह "केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक समारोहों और सुपरस्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए गंभीरता से आग्रह करेगा।"

    उन्होंने केंद्र और राज्य को जन कल्याण के हित में वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का भी सुझाव दिया।

    आदेश में कहा गया है,

    "यह कहते हुए कि हम एक लॉकडाउन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से परिचित हैं, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों पर। इस प्रकार, यदि लॉकडाउन का उपाय लागू किया जाता है, तो इन समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से व्यवस्था की जानी चाहिए।"

    इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निम्नलिखित अन्य निर्देश जारी किए;

    (i) यूओआई सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के संदर्भ में यह सुनिश्चित करेगा कि जीएनसीटीडी को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को सुनवाई की तारीख से 2 दिनों के भीतर यानी 3 मई, 2021 की आधी रात को या उससे पहले पूरी कर दी जाएगी।

    (ii) केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर आपातकालीन स्थिति के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करेगी और आपातकालीन शेयरों के स्थान का विकेंद्रीकरण करेगी। आपातकालीन स्टॉक को अगले चार दिनों के भीतर बनाया जाएगा और राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के मौजूदा आवंटन के अलावा, दिन के आधार पर फिर से भरना होगा;

    (iii) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी मुख्य सचिवों / पुलिस महानिदेशकों / पुलिस आयुक्तों को सूचित करेंगी कि सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना पर किसी भी मंच पर उत्पीड़न या किसी भी मंच पर मदद मांगने / देने वाले व्यक्तियों को उत्पीड़न की वजह से इस न्यायालय द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार (न्यायिक) को देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस आदेश की एक प्रति भेजने का भी निर्देश दिया गया है;

    (iv) केंद्र सरकार दो सप्ताह के भीतर अस्पतालों में भर्ती पर एक राष्ट्रीय नीति बनाएगी, जिसका सभी राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की नीति तैयार करने तक किसी भी मरीज को किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में उस राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय आवासीय प्रमाण की कमी या यहां तक ​​कि पहचान प्रमाण के अभाव में अस्पताल में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा;

    (v) केंद्र सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता, टीकों की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण, सस्ती कीमतों पर उपलब्धता दवाओं की उपलब्धता और सुनवाई की अगली तारीख से पहले इस क्रम में दिए गए अन्य सभी मुद्दों पर प्रतिक्रिया सहित अपनी पहल और प्रोटोकॉल पर 10 मई, 2021 तक दोबारा विचार करेगी। सभी शपथपत्रों की प्रतियां पहले से ही एमीसी पर प्रदान की जानी हैं।

    इस मामले पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

    केस का विवरण

    शीर्षक: महामारी के दौरान आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के पुन: वितरण में स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 3/2021

    कोरम: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट

    उद्धरण: LL 2021 SC 236

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story