केंद्र सरकार ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया; कानून मंत्री ने संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच के लिए सहमति जताई
Shahadat
17 Dec 2024 3:00 PM IST
एक राष्ट्र एक चुनाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से दो विधेयक - 'संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024' और 'केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024', मंगलवार (17 दिसंबर) को मतदान प्रक्रिया के बाद लोकसभा में पेश किए गए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव; नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराने के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश स्वीकार की।
विपक्षी नेताओं ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया और इसे संविधान के 'मूल ढांचे' पर "हमला" बताया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के सुझावों पर सहमति व्यक्त की, लेकिन अंततः विधेयकों को "269 हां, 198 ना" के साथ पारित कर दिया गया।
केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 में केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1962 की धारा 5, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में परिणामी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ चुनाव कराए जा सकें।
दोनों विधेयकों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनावों के साथ-साथ एक साथ चुनाव कराना है, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव।
इस साल की शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति (HLC) ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी 18,626 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी।
यह विधेयक संविधान में अनुच्छेद 82A को शामिल करने का प्रयास करता है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ रखा जा सके; समिति ने इसकी भी सिफारिश की थी।
प्रस्तावित अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से बताया गया कि "एक साथ चुनाव" का अर्थ है लोकसभा और सभी विधान सभाओं का "एक साथ" गठन करने के लिए आयोजित आम चुनाव। प्रस्तावित अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि पर जारी सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अनुच्छेद को लागू कर सकते हैं। "अधिसूचना की तिथि" "नियत तिथि" होगी। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि) और 172 (राज्य विधानमंडलों की अवधि) के बावजूद, नियत तिथि के बाद और लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले आयोजित किसी भी आम चुनाव में गठित "सभी विधान सभाओं का कार्यकाल" लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा।
इसके बाद यह कहा गया,
"संविधान या किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा और सभी विधान सभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा और भाग XV के प्रावधान इन चुनावों पर यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, जो आवश्यक हो सकते हैं, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।"
भारत के संविधान का भाग XV चुनावों से संबंधित है।
यदि विधान सभाओं के चुनाव एक साथ नहीं हो सकते हैं और स्थगित कर दिए जाते हैं तो अनुच्छेद 172 के बावजूद विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल "उसी तिथि को समाप्त होगा, जिस तिथि को लोक सभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त हुआ था" जो आम चुनाव में गठित किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि विधान सभा के चुनाव को अधिसूचित करते समय भारत निर्वाचन आयोग उस तिथि को इंगित करेगा, जिस तिथि को विधान सभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त होगा।
अनुच्छेद 83 में संशोधन के अनुसार लोकसभा की पहली बैठक की तिथि से पांच वर्ष की अवधि को लोक सभा का "पूर्ण कार्यकाल" कहा जाएगा। यदि लोक सभा पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग हो जाती है तो ऐसे विघटन के पश्चात चुनावों के आधार पर गठित नया लोकसभा उस अवधि तक जारी रहेगा, जो कि तत्काल पूर्ववर्ती लोक सभा के "अव्यक्त कार्यकाल" के बराबर है तथा इस अवधि की समाप्ति को लोक सभा का विघटन माना जाएगा।
अव्यक्त कार्यकाल के लिए लोकसभा के चुनाव को "मध्यावधि चुनाव" कहा जाएगा तथा पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात होने वाले चुनाव को आम चुनाव कहा जाएगा।
उदाहरण के लिए, यदि सदन के दूसरे वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार गिर जाती है तो नए चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि, नई सरकार के पास केवल तीन वर्ष का शेष कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 172 (विधानसभा चुनावों से संबंधित) में भी इसी प्रकार के संशोधन प्रस्तावित हैं।
प्रस्तावित विधेयक अनुच्छेद 327 में भी संशोधन करने का प्रयास करता है, जो विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। "निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन" शब्दों के बाद "एक साथ चुनाव कराना" शब्द जोड़े जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधन वाला अनुच्छेद इस प्रकार होगा।
"इस संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद समय-समय पर कानून द्वारा संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकती है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, एक साथ चुनाव कराना और ऐसे सदन या सदनों के समुचित गठन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी अन्य मामले शामिल हैं"।
लोकसभा में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को स्पष्ट करता है, जो संसद की संशोधन शक्ति से परे हैं, जिसमें चुनावी प्रक्रिया भी शामिल है। उन्होंने अपने भाषण में संघवाद के सिद्धांत के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र की संरचना का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा,
"हमारी संवैधानिक योजना के तहत यह कैसे संभव है कि राज्य विधानमंडल का कार्यकाल राष्ट्रीय विधानमंडल के कार्यकाल के अधीन किया जा सकता है? राज्य अलग और समान घटक हैं। यह 'अत्यधिक केंद्रवाद' है।"
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करते हैं, उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अनुच्छेद 83(5) अनुच्छेद 83(2) के विपरीत है।
उन्होंने कहा,
"राज्य विधानसभा केंद्र सरकार या संसद के अधीन नहीं है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर होना असंगत है। राज्य को अनुसूची VII, सूची II के तहत कानून बनाने का अधिकार है। राज्य विधानसभा की स्वायत्तता नहीं छीनी जा सकती। यह संविधान के मूल ढांचे पर प्रहार करता है।"
शिवसेना (यूबीटी) ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि भारत गणराज्य राज्यों का एक संघ है और यह विधेयक राज्य की मूल सत्ता को कमजोर करता है।
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विधेयक नागरिकों के वोट के अधिकार पर हमला है। उन्होंने आगे जोर दिया कि प्रस्तावित अनुच्छेद 82(5) भारत के चुनाव आयोग (ECI) को अत्यधिक शक्तियां देता है और राष्ट्रपति को केवल मंत्रिपरिषद की सलाह या राज्यपाल की सिफारिश पर काम करना है, ECI पर नहीं।
प्रस्तावित अनुच्छेद 82(5) में कहा गया कि यदि ECI की राय है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते हैं तो वह राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा यह घोषित करने की सिफारिश कर सकता है कि विधानसभा के चुनाव बाद की तारीख में कराए जा सकते हैं।
इस स्तर पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विधेयक लोकतांत्रिक स्वशासन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है, मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं - तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होगा, जो संसदीय लोकतंत्र का उल्लंघन है, जिसमें कार्यकाल विधानमंडल की परिकल्पना की गई है। आईयूएमएल नेता ईटी मोहम्मद ने भी कहा कि अगर विधेयक लागू होता है तो कुछ राज्यों का कार्यकाल 3 साल से भी कम होगा।
ओवैसी ने कहा,
"प्रशासनिक सुविधा संवैधानिक उद्देश्यों से ऊपर नहीं है। संघवाद का मतलब है कि राज्य केंद्र के उपांग नहीं हैं। संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम नहीं है जो "राष्ट्रपति शैली का लोकतंत्र" पेश करता हो।"
एनसीपी की सुप्रिया सुले ने कहा कि विधेयक "पूरी तरह से संघवाद के खिलाफ हैं।" उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के अपने-अपने कार्यकाल और कार्यकाल हैं और दोनों को मिलाया नहीं जा सकता और न ही चुनाव आयोग को विधानसभाओं को भंग करने का अधिकार दिया जा सकता है।
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह विधेयक संघवाद की मूल जड़ का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि उद्देश्य कथन विधेयक की विषय-वस्तु को संतुष्ट नहीं करता है, यह विधान सभा की चुनाव प्रक्रिया में भारी संरचनात्मक परिवर्तन का प्रस्ताव करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का विधेयक पेश करने से पहले सभी राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए।
एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लाने के लिए संसद की 'विधायी क्षमता' के बारे में विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि अनुच्छेद 327 संसद को विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है। उन्होंने अनुसूची VII संघ सूची प्रविष्टि 72 का हवाला देते हुए कहा कि यह संसद को संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के चुनावों पर कानून बनाने का अधिकार देता है।
कानून मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित विधेयकों से 'मूल संरचना' सिद्धांत प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक पुनर्विचार, संविधान का संघीय चरित्र, शक्तियों का पृथक्करण, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान की सर्वोच्चता जैसे सिद्धांत अपरिवर्तित रहेंगे।
इसके बाद उन्होंने डॉ. बीआर अंबेडकर को उद्धृत किया:
"संघवाद वह है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा किया जाता है।"
कानून मंत्री ने कहा कि विधेयक संविधान की अनुसूची VII के तहत शक्तियों के विभाजन में कोई बदलाव नहीं करते हैं।
पिछले वर्ष सितंबर में स्थापित समिति को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा की जांच करने का काम सौंपा गया। इसके संदर्भ की शर्तों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने की जांच और सिफारिश करना शामिल था। समिति को भारत के संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और अन्य संबंधित कानूनों में विशिष्ट संशोधनों का प्रस्ताव करना था।
अपनी रिपोर्ट में समिति ने सरकार, व्यवसाय, कर्मचारी, न्यायालय, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और नागरिक समाज जैसे विभिन्न हितधारकों पर पड़ने वाले बोझ का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की।
जटिलताओं को प्रबंधित करने के लिए समिति ने दो कदम सुझाए। सबसे पहले, इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। दूसरे, इसने नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ समन्वयित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव सौ दिनों के भीतर कराए जाएं।