केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लाइफटाइम मासिक भुगतान को बढ़ाया

LiveLaw News Network

19 March 2021 7:14 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    विधि और न्याय मंत्रालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लाइफटाइम मासिक भुगतान बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जज रूल्स, 1959 में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की।

    सुप्रीम कोर्ट जजिज रूल्स, 1959 के नियम 3बी के अनुसार, एक सेवानिवृत्त (सीजेआई) अपने जीवनकाल के दौरान, एक अर्दली, चालक और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं के लिए प्रति माह पच्चीस हजार रुपये प्राप्त करने का हकदार है। इस खर्च में कार्यालय का रखरखाव भी अनुबंध के तौर पर शामिल है। सुप्रीम कोर्ट जजिज रूल्स, 1959 (संशोधन) के नियमों 2021 के तहत गुरुवार (18 मार्च) को अधिसूचित रूप से यह राशि अब बढ़ाकर प्रति माह सत्तर हजार कर दी गई है।

    इसी तरह, एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पहले अनुबंध के आधार पर ऑफिस मैंटेनेंस, अर्दली, चालक और सुरक्षा गार्ड की सेवाओं के लिए जीवन भर के चौदह हजार रुपये के मासिक प्राप्त करने का हकदार है। यह लाइफटाइम का भुगतान प्रति माह रूपए उन्नतालीस हजार रूपए कर दिया गया है।

    इन नियमों में 2006 में अंतिम बार संशोधन किया गया था।

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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