केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को COVID19 टीकाकरण देने का निर्णय लिया

LiveLaw News Network

19 April 2021 3:41 PM GMT

  • केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को COVID19 टीकाकरण देने का निर्णय लिया

    केंद्र सरकार ने सोमवार को 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को COVID19 टीकाकरण देने का निर्णय लिया।

    भारत सरकार ने 1 मई से COVID19 टीकाकरण की "उदार और त्वरित" चरण 3 रणनीति की घोषणा की।

    स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में 1 मई से 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण की अनुमति देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

    राष्ट्रीय COVID -19 टीकाकरण रणनीति का फेज -1 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स (एचसीडब्ल्यू) और फ्रंट लाइन वर्कर्स (एफएलडब्ल्यू) के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई थी।

    फेज- II 1 मार्च 2021 से शुरू किया गया था, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। देश में 80% से अधिक COVID -19 मृत्यु दर इसी आयु वर्ग में हुई है।

    तीसरे चरण में राष्ट्रीय वैक्सीन रणनीति का उद्देश्य उदारीकृत वैक्सीन मूल्य निर्धारण और वैक्सीन कवरेज को बढ़ाना है। यह वैक्सीन उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ाने के साथ-साथ वैक्सीन निर्माताओं को अपने उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ नए टीके निर्माताओं को आकर्षित करेगा।

    1 मई 2021 से लागू होने वाले राष्ट्रीय COVID -19 टीकाकरण कार्यक्रम की उदारीकृत और त्वरित चरण 3 रणनीति के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं: -

    (i) वैक्सीन निर्माता अपनी मासिक सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी (CDL) की 50% खुराक सरकार को आपूर्ति करेंगे और शेष 50% राज्य सरकार को आपूर्ति करने और खुले बाजार में लाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

    (ii) 1 मई 2021 से पहले वैक्सीन निर्माता राज्य सरकार और खुले बाजार में 50% आपूर्ति के लिए पारदर्शी रूप से मूल्य की अग्रिम घोषणा करेंगे। इस मूल्य के आधार पर, राज्य सरकारें, निजी अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि निर्माताओं से वैक्सीन की खुराक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। निजी अस्पतालों को COVID -19 वैक्सीन की अपनी आपूर्ति विशेष रूप से सरकार के अलावा अन्य 50% आपूर्ति से प्राप्त करनी होगी। निजी टीकाकरण प्रदाता पारदर्शी रूप से अपने स्व-निर्धारित टीकाकरण मूल्य की घोषणा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से पात्रता सभी वयस्कों के लिए खोली जाएगी, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग।

    (iii) सरकारी टीकाकरण केंद्र पर पहले की तरह टीकाकरण जारी रहेगा। हेल्थ केयर वर्कर्स (HCWs), फ्रंट लाइन वर्कर्स (FLW) और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा।

    (v) टीके का विभाजन सरकार को 50% आपूर्ति करना और 50 प्रतिशत सरकार के अलावा अन्य चैनलों के माध्यम से आपूर्ति करना देश के सभी वैक्सीन निर्माताओं के लिए निर्मित सभी टीकों के लिए समान रूप से लागू होगा।

    (vi) केंद्र सरकार अपने हिस्से से, संक्रमण की हद (सक्रिय COVID 19 मामलों की संख्या) और प्रदर्शन (प्रशासन की गति) के मानदंडों के आधार पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को टीके आवंटित करेगी।

    (vii) सभी मौजूदा प्राथमिकता वाले समूहों यानी एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू और 45 साल से ऊपर की आबादी को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए सभी हितधारकों को एक विशिष्ट और केंद्रित रणनीति बताई जाएगी।

    (viii) यह नीति 1 मई 2021 से लागू होगी और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

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