केंद्रीय एजेंसियां कौशल विकास घोटाले की भी जांच कर रही हैं, इससे पता चलता है कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मामला राज्य का प्रतिशोध नहीं है: एपी सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Shahadat

14 Oct 2023 11:00 AM IST

  • केंद्रीय एजेंसियां कौशल विकास घोटाले की भी जांच कर रही हैं, इससे पता चलता है कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मामला राज्य का प्रतिशोध नहीं है: एपी सीआईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    राज्य में कौशल विकास घोटाले के संबंध में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर आपत्ति जताते हुए राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को जांच में बाधा डालने के प्रति आगाह किया। इस अवस्था में राज्य एजेंसी ने विशेष रूप से, आरोपों की गंभीरता और जांच की आवश्यकता को उजागर करने के लिए सरकारी खजाने को हुए सैकड़ों करोड़ रुपये के नुकसान पर जोर दिया।

    आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने माल और सेवा कर (डीजीएसटी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और आयकर प्राधिकरण निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही समसामयिक जांच की ओर इशारा करते हुए याचिकाकर्ता की इस दलील का खंडन किया कि यह राजनीतिक प्रतिशोध या 'शासन प्रतिशोध' का मामला था।

    सीनियर वकील ने जोर देकर कहा,

    "इस मुद्दे की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसियों की संख्या से पता चलता है कि यह राज्य सरकार का प्रतिशोध नहीं है।"

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पिछले महीने पारित आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को आरोपियों में से एक के रूप में दोषी ठहराने वाली एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया गया। नायडू को इस मामले के सिलसिले में 9 सितंबर को एपी सीआईडी ने गिरफ्तार किया और तब से वह हिरासत में हैं।

    अदालत ने 3 अक्टूबर को नायडू की याचिका पर सुनवाई शुरू की। यह मुख्य रूप से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए की प्रयोज्यता के इर्द-गिर्द घूमती है। जुलाई 2018 में संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई धारा 17ए में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। किसी लोक सेवक के विरुद्ध जांच शुरू करने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। नायडू ने आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए इसी प्रावधान का हवाला दिया है। उनके तर्क का जोर यह है कि कौशल विकास घोटाला मामले में उन्हें 37वें आरोपी के रूप में दोषी ठहराने से पहले विभाग ने राज्यपाल की मंजूरी नहीं ली थी।

    सुनवाई के पहले दिन जस्टिस बोस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सवाल उठाया कि क्या यह प्रावधान 2018 के संशोधन से पहले के अपराध पर लागू होगा, जिसने इसे पेश किया। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या धारा 17ए तब लागू होगी जब एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) दोनों के तहत अपराधों का उल्लेख किया गया।

    सीनियर वकील हरीश साल्वे, अभिषेक मनु सिंघवी और सिद्धार्थ लूथरा सहित कई वकील उपस्थित हुए। इन्होंने नायडू के लिए तर्क दिया गया कि अपराध की तारीख के बावजूद, 2018 के संशोधन के बाद जांच शुरू होने के बाद से धारा 17ए लागू होनी चाहिए। इसके विपरीत, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा प्रस्तुत राज्य ने तर्क दिया कि जांच 2018 से पहले शुरू हुई। अंततः राज्य सरकार को हाईकोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेजों का संपूर्ण संकलन प्रदान करने के निर्देश के साथ सुनवाई स्थगित कर दी गई।

    भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए की व्याख्या पर बहस सुनवाई की अगली दो तारीखों पर जारी रही। अगले दिन साल्वे ने तर्क दिया कि धारा 17ए "शासन प्रतिशोध" की घटनाओं को रोकने के लिए पेश की गई। यह कहते हुए कि नायडू के खिलाफ जांच 2021 में ही शुरू हुई, सीनियर वकील ने जोर देकर कहा कि नायडू धारा 17ए के सुरक्षा कवर के हकदार होंगे। इस संबंध में उन्होंने धारा 17ए पर केंद्र सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि पूछताछ से लेकर जांच तक हर चरण में पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है।

    इसके जवाब में अदालत ने सीनियर वकील से पूछा कि क्या वह उस धारा की व्याख्या अपना सकती है, जो "अधिनियम के उद्देश्यों को विफल कर देगी।" साल्वे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि व्याख्या से कानून मजबूत होगा, लोक सेवकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति मिलेगी और जांच एजेंसी के लिए जवाबदेही की रूपरेखा तैयार होगी।

    आखिरी अवसर पर, साल्वे ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और अन्य आरोपों से अलग नहीं किया जा सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया गया कि क्या पीसी एक्ट के तहत अपराध हटा दिए जाने या बचे रहने पर भी नायडू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी रह सकती है।

    साल्वे ने कहा, लेकिन भले ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को 'हटा दिया' जाए, यह सत्र न्यायाधीश नहीं है, बल्कि मजिस्ट्रेट है, जो रिमांड दे सकता है। सीनियर वकील ने पीठ को बताया कि इसका मतलब यह होगा कि विधायक को हिरासत में भेजने का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा और रद्द किया जा सकता है। हालांकि, रोहतगी इस बात से सहमत नहीं है कि यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध टिक नहीं पाते हैं या पूर्व मंजूरी प्रावधान का अनुपालन न करने के आधार पर हटा दिए जाते हैं तो विशेष अदालत का रिमांड आदेश अमान्य हो जाएगा।

    उन्होंने कहा,

    ऐसा नहीं है कि मैं यह मान रहा हूं कि पीसी एक्ट 'चलता' है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो विशेष न्यायाधीश उन सभी अपराधों की सुनवाई करने के अपने अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखेंगे, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नहीं हैं।

    रोहतगी ने शुक्रवार को अदालत से आग्रह किया,

    "जांच को शुरुआत में ही बाधित न किया जाए", यह कहते हुए कि घोटाले की प्रकृति और आरोपों की गंभीरता के लिए जांच की आवश्यकता है।

    उन्होंने कहा,

    "आरोप यह है कि आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम का गठन देश के युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। इसके लिए उन्होंने बिना कोई निविदा जारी किए दो कंपनियों के साथ समझौता किया। कुछ भी स्थापित करने से पहले 370 जमीन पर क्या है यह देखे बिना और विभाग की आपत्ति को खारिज किए बिना विकास निगम द्वारा इन कंपनियों के पक्ष में करोड़ों रुपये बांट दिए गए। इन कंपनियों द्वारा यह पैसा कुछ शेल कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया, जिन्होंने फिर सैकड़ों करोड़ नकद निकाल लिए। इसमें से अधिकांश याचिकाकर्ता के पास वापस गया। यह उस घोटाले की प्रकृति है, जिसका आरोप लगाया गया है। यदि नायडू का प्रयास सफल होता है तो यह शुरुआत में ही जांच को प्रभावित करेगा। इसकी निंदा की जानी चाहिए।"

    जस्टिस त्रिवेदी ने राज्य में कौशल विकास निगम के गठन और उसके बाद दो कंपनियों के साथ किए गए समझौते का जिक्र करते हुए सीनियर वकील से पूछा,

    "यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया?"

    उन्होंने उत्तर दिया,

    "मुख्यमंत्री द्वारा। हम सही हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए।"

    इस मौके पर जस्टिस बोस ने पूछा,

    "आप याचिकाकर्ता तक पैसे का पता कैसे लगाते हैं?"

    रोहतगी ने दावा किया कि नायडू ने कौशल विकास निगम के गठन और उन कंपनियों के साथ समझौते की देखरेख की थी, जिन्हें कथित तौर पर धन हस्तांतरित किया गया था।

    उन्होंने विस्तार से बताया,

    "हमारा आरोप है कि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ और यह पैसा या कम से कम इसका कुछ हिस्सा वापस चला गया। आयकर अधिकारी इस पर गौर कर रहे हैं। सेबी इस पर गौर कर रही है। सैकड़ों करोड़ नकद निकाले गए। यह स्थिति है इसे हमारे हलफनामे में रेखांकित किया गया है। इस हलफनामे को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है और धारा 17ए के कारण कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर दिया जा सकता है। हम ब्लिंकर नहीं लगा सकते। ये सार्वजनिक धन हैं और हम इसकी जांच करने के लिए बाध्य हैं।"

    इसके अलावा, रोहतगी ने अपनी पिछली दलील दोहराई कि धारा 17ए वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगी, क्योंकि इसे जुलाई 2018 में पेश किया गया, जब कथित अपराध पहले ही हो चुके हैं। उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि भले ही पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में वैध रूप से उन प्रावधानों को लागू किया गया, जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया, क्योंकि वे अपराध के समय लागू थे, धारा 17ए उस समय से 'संबंधित' नहीं होगी, क्योंकि यह है भावी होने का मतलब है।

    वैकल्पिक रूप से रोहतगी ने तर्क दिया कि आरोपों को कभी भी अनुभाग के सुरक्षात्मक दायरे में आने वाले सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में निर्णय, दृढ़ संकल्प या सिफारिश के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीनियर वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत अभियोजन पर कड़ी रोक का भी 'अपमानजनक' प्रभाव नहीं हो सकता है।

    इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रावधान को 'सुरक्षा की छतरी' प्रदान करने के लिए अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है और इसकी व्याख्या भ्रष्टाचार विरोधी कानून के उद्देश्य के अनुरूप की जानी चाहिए। उन्होंने पीठ से कहा कि जहां किसी व्याख्या के बारे में संदेह है, सुप्रीम कोर्ट ने उस व्याख्या का समर्थन किया है जिससे भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव हो सका।

    किसी भी मामले में अधिनियम की धारा 17ए के आवेदन पर उन्होंने आगे तर्क दिया, केवल तभी बहस की जा सकती है, जब मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश द्वारा तथ्यों की जांच की जाती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका में ऐसे प्रश्नों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, जब तक कि पक्ष इस बात पर सहमत न हों कि कोई कार्य सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन है या नहीं।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "अन्यथा, तथ्य का यह प्रश्न जिस पर धारणा में अंतर है, सीआरपीसी की धारा 482 याचिका में निर्णय नहीं लिया जा सकता। आप जांच शुरू होने के पांच से दस दिनों के भीतर कैसे निर्णय लेंगे? ऐसा कोई रास्ता नहीं है, जिससे इस स्तर पर जांच को बाधित करने के लिए अदालत सहमत होगी।"

    रोहतगी ने टाइमलाइन की ओर इशारा करते हुए कहा,

    "मैंने कभी भी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक ही दिन में याचिका दायर होते नहीं देखा। एक आरोपी के रूप में नायडू को दोषी ठहराए जाने उनकी बाद में गिरफ्तारी और हिरासत में भेजने और हाईकोर्ट में उसके द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी के बारे में हाईकोर्ट में बहस हुई और फिर उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई।

    जस्टिस बोस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के संबंध में रोहतगी की दलीलों के जवाब में कहा,

    "हमने आपके तर्क के तर्क का पालन किया, लेकिन हमें इस प्रावधान के कार्यान्वयन के बारे में कुछ संदेह हैं। कोई भी जांच शुरू करने पर रोक है। जांच अधिकारी को पहले राय बनानी होगी?"

    रोहतगी ने जवाब दिया,

    "प्राधिकरण को यह देखना होगा कि क्या लगाए गए आरोपों को सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में किसी सिफारिश या निर्णय से दूर से जोड़ा जा सकता है।"

    जस्टिस बोस ने तर्क दिया,

    सीआरपीसी की धारा 197 के विपरीत यह प्रवेश-बिंदु बाधा है। जो व्यक्ति जांच शुरू कर रहा है वह कैसे निर्णय लेगा...उन्हें सामान्य डायरी लिखते समय धारा 17ए के आवेदन को दर्ज करना होगा।"

    सीनियर वकील ने बताया कि जांच अधिकारी को उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह तय करना होगा कि क्या आरोपों से लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में वास्तविक दृढ़ संकल्प या निर्णय का पता चलता है।

    उन्होंने कहा,

    "लेकिन, यदि तथ्य इसके विपरीत दिखते हैं..."

    जस्टिस बोस ने प्रावधान की 'कार्यक्षमता' का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर देने से पहले कहा,

    "लेकिन उन्होंने तो पूछताछ भी शुरू नहीं की है। उन्हें कैसे पता चलेगा?"

    सुनवाई 17 अक्टूबर, मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संबंधित समाचार में, अदालत ने एपी सीआईडी को मौखिक रूप से सुनवाई की अगली तारीख तक फाइबरनेट घोटाला मामले में नायडू को गिरफ्तार नहीं करने के लिए भी कहा।

    मामले की पृष्ठभूमि

    तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू को राज्य में कौशल विकास घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। राज्य अपराध जांच विभाग ने दावा किया कि 2014 और 2019 के बीच टीडीपी के शासन के दौरान फर्जी कंपनियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम से लगभग 371 करोड़ रुपये का कथित गबन में पूर्व मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। वह राज्य कौशल विकास निगम से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले से संबंधित 2021 की एफआईआर में 37 वें आरोपी हैं।

    विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के नेता को आंध्र प्रदेश सीआईडी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया और तब से वह हिरासत में हैं। इसके बाद विजयवाड़ा की एक अदालत ने नायडू को 23 और 24 सितंबर के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। रविवार को नायडू की न्यायिक हिरासत 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई।

    पिछले हफ्ते आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज कर दी। अपनी याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के उन्हें हिरासत में भेजने के आदेश में यह नहीं माना गया कि सीआईडी ​​भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के अनुसार राज्यपाल से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रही।

    हालांकि, जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी की पीठ ने फैसला सुनाया कि सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी जांच के लिए अनावश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक धन का उपयोग, कथित तौर पर व्यक्तिगत लाभ के लिए आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं किया गया। अदालत इस बात पर भी सहमत हुई कि आर्थिक अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जांच में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए, खासकर इस शुरुआती चरण में।

    इस फैसले को चुनौती देते हुए टीडीपी नेता ने विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    केस टाइटल- नारा चंद्रबाबू नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 12289/2023

    Next Story