सीबीएसई कम्पार्टमेंट, प्राइवेट और पत्राचार छात्र परिणाम से पहले अस्थायी प्रवेश ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

6 Sept 2021 1:41 PM IST

  • सीबीएसई कम्पार्टमेंट, प्राइवेट और पत्राचार छात्र परिणाम से पहले अस्थायी प्रवेश ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि कक्षा 12 के लिए सीबीएसई प्राइवेट, पत्राचार और सेकेंड कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठने वाले छात्र अपने परिणाम घोषित होने से पहले ही यूजीसी और एआईसीटीई के समक्ष अपना परिणाम प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्धता के अधीन परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर कॉलेज में उच्च प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से आवेदन कर सकते हैं।

    कोर्ट ने यह आदेश यूजीसी और एआईसीटीई के वकीलों की दलीलों के आधार पर पारित किया कि ऐसे छात्र प्रवेश के लिए अस्थायी आवेदन कर सकते हैं।

    कोर्ट ने सीबीएसई के वकील द्वारा किए गए हलफनामे को भी दर्ज किया कि परिणाम 30 सितंबर से पहले घोषित किए जाएंगे।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    इस याचिका में सीबीएसई को बारहवीं कक्षा के निजी पत्राचार/सेकेंड कम्पार्टमेंट छात्रों के परिणाम शीघ्र घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अंजनेय मिश्रा ने कहा कि लगभग एक लाख छात्र सेकेंड कम्पार्टमेंट, प्राइवेट और पत्राचार परीक्षा दे रहे हैं।

    उन्होंने कहा कि कॉलेजों में कई प्रवेश पहले ही खुल चुके हैं। इसलिए याचिकाकर्ता अपने परिणाम घोषित होने से पहले सीटें खोने से आशंकित हैं।

    यूजीसी और एआईसीटीई की ओर से किए गए सबमिशन के आधार पर बेंच ने निम्नलिखित आदेश दिया:

    "याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह है कि सीबीएसई बारहवीं कक्षा के प्राइवेट, पत्राचार और सेकेंड कम्पार्टमेंट के छात्रों के परिणामों की घोषणा में देरी कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। इन निर्देशों पर सीबीएसई के वकील ने कहा कि प्राइवेट, पत्राचार और सेकेंड कम्पार्टमेंट सहित सभी छात्रों के परिणाम कम्पार्टमेंट छात्रों को 30 सितंबर से पहले घोषित किया जाएगा, जैसा कि पहले के अवसर पर इस न्यायालय के समक्ष किया गया था। उस स्थिति को दोहराया और दर्ज किया गया है।

    यूजीसी के वकील ने बताया कि भले ही परिणाम उपलब्ध न हों और उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर से पहले शुरू हो जाती है, याचिकाकर्ता और इसी तरह के छात्र 30 सितंबर को या उससे पहले सीबीएसई द्वारा घोषित परिणाम प्रस्तुत करने के अधीन अस्थायी आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    एआईसीटीई के वकील का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को सीबीएसई द्वारा घोषित परिणामों के आधार पर अस्थायी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

    दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता और समान रूप से स्थित छात्र अस्थायी आधार पर उच्च अध्ययन करने के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते हैं और यह वचन देते हुए कि सीबीएसई द्वारा घोषित परिणाम इसके जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संबंधित कॉलेज को प्रस्तुत किए जाएंगे।

    सीबीएसई की ओर से एडवोकेट रूपेश कुमार और एआईसीटीई की ओर से एडवोकेट हरीश पांडे पेश हुए।

    केस: शशांक सिंह बनाम भारत संघ और अन्य

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