सीबीएसई कक्षा बारहवीं के नतीजों का आंकलन 30:30:40 फॉर्मूला के अनुसार नहीं किया गया; कोई विवाद समाधान तंत्र भी नहीं: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

1 Oct 2021 3:57 PM IST

  • सीबीएसई कक्षा बारहवीं के नतीजों का आंकलन 30:30:40 फॉर्मूला के अनुसार नहीं किया गया; कोई विवाद समाधान तंत्र भी नहीं: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बारहवीं कक्षा के छात्रों की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर विचार किया। छात्रों ने याचिकाओं में कहा है कि उनके स्कूलों ने अदालत द्वारा अनुमोदित 30:30:40 फॉर्मूले के अनुसार नतीजों का आकलन नहीं किया और सीबीएसई ने उनकी शिकायत का पर्याप्त निवारण नहीं किया।

    जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं की अग्रिम प्रति केंद्र और सीबीएसई को देने के लिए कहा और मामले को 8 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

    रिट याचिकाओं में 8 अगस्त, 2021 को जारी परिपत्र द्वारा निर्धारित विवाद समाधान तंत्र और 12वीं के नतीजे घो‌षित करते समय 30:30:40 फॉर्मूले के संबंध में ममता शर्मा बनाम सीबीएसई और अन्य मामले में 17 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों को पालन करने में विफलता का मुद्दा उठाया गया है। (मामले: उर्वशी नायडू बनाम सीबीएसई और मोहम्मद अबराज बनाम होली होम पब्लिक स्कूल नानौता सहारनपुर यूपी और अन्य)।

    याचिकाकर्ता (उर्वशी नायडू) ने कहा है कि सीबीएसई के 30:30:40 फॉर्मूले को अपनाकर उनके वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर उनके अंकों की गणना नहीं की गई है। बल्‍कि संदर्भ वर्ष 2020 के अंकों के लिए उनके विज्ञान स्ट्रीम के स्कूल के औसत स्कोर पर भरोसा किया गया है और सीबीएसई ने उनके अंकों को मनमाने ढंग से काट दिया है और बहुत कम अंक दिए हैं, जिससे उनके लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा हुआ है।

    याचिका में कहा गया है, "इस न्यायालय के समक्ष विचार करने का मुद्दा यह है कि क्या प्रतिवादी एक अस्पष्ट उत्तर कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित नीति के संदर्भ में अंक सही ढंग से दिए गए हैं, देने के बजाय बजाय मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद एक तर्कपूर्ण / बोलने वाला आदेश पारित करके विवाद समाधान तंत्र के उचित माध्यम से उठाए गए मामलों को तय करने के लिए बाध्य हैं या नहीं।"

    याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि सीबीएसई अपने परिपत्र दिनांक 08.08.2021 द्वारा निर्धारित विवाद समाधान तंत्र को लागू करने में विफल रहा है।

    मोहम्मद अबराज द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि किए गए 30:30:40 फॉर्मूले के आधार पर तैयार किए गए विस्तृत स्कोरकार्ड के लिए अनुरोध किया था, लेकिन सीबीएसई द्वारा आज तक कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

    यह भी कहा गया है कि सीबीएसई के 30:30:40 फॉर्मूले को अपनाकर छात्रों को उनके वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर अंक नहीं दिए गए हैं, बल्‍कि स्कूल ने मनमाने ढंग से अंक काट लिए हैं।

    याचिका में कहा गया है, "छात्रों को स्कूल के विवाद समाधान तंत्र की लापरवाही/गलती/गैर-अनुपालन के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।"

    याचिकाएं अधिवक्ता रवि प्रकाश मेहरोत्रा ​​के माध्यम से दायर की गई हैं।

    एडवोकेट ममता की याचिका, जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई की कक्षा 12 की लिखित परीक्षाओं रद्द करने की मांग की गई थी, पर जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की बेंच ने 17 जून को छात्रों के मूल्यांकन के लिए सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा तैयार की गई योजना को स्वीकार करते हुए कहा था कि यदि छात्र घोषित अंतिम परिणाम में सुधार करना चाहते हैं तो विवाद समाधान के प्रावधान को शामिल किया जाए और वैकल्पिक परीक्षाओं के लिए एक टाइमलाइन प्रदान की जाए।

    केस शीर्षक : उर्वशी नायडू, अपने पिता सुरेश जयरामन नायडू के माध्यम से और अन्य बनाम सीबीएसई |WP(c) No.1081/2021 और मोहम्मद अबराज, पिता मोहम्मद इरफान के माध्यम से नाबालिग और अन्य बनाम होली होम पब्लिक स्कूल नानौता सहारनपुर यूपी और अन्य | WP(c) No.1060/2021

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