ऋणमुक्ति के लिए बंधक द्वारा दूसरा वाद केवल इसलिए वर्जित नहीं क्योंकि पहला वाद डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज किया गया था: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

16 March 2023 4:40 AM GMT

  • ऋणमुक्ति के लिए बंधक द्वारा दूसरा वाद केवल इसलिए वर्जित नहीं क्योंकि पहला वाद डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज किया गया था: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऋणमुक्ति के लिए एक बंधक द्वारा दूसरा वाद केवल इसलिए वर्जित नहीं है क्योंकि पहला वाद डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, जब तक कि बंधक का ऋणमुक्ति का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 9 (जो कार्रवाई के समान कारण पर दूसरे वाद को रोकता है यदि पहला वाद डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया जाता है) दूसरा वाद दायर करने से गिरवी रखने वाले को रोक नहीं सकता है जब तक बंधक के लिए ऋणमुक्ति अधिकार मौजूद है। पीठ ने इस संबंध में कहा कि ऋणमुक्ति वाद में कार्रवाई का कारण बार-बार आने वाला होता है।

    "जब तक ऋणमुक्ति की इक्विटी समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक बंधककर्ता द्वारा ऋणमुक्ति के लिए दूसरा वाद, यदि परिसीमा की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, इसलिए वर्जित नहीं होगा।

    जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है,

    इसलिए, यदि ऋणमुक्ति का अधिकार समाप्त नहीं होता है, तो सीपीसी के आदेश IX नियम 9 जैसे प्रावधान गिरवी रखने वाले को दूसरा वाद दायर करने से नहीं रोकेंगे क्योंकि एक विभाजन वाद के रूप में, एक ऋणमुक्ति वाद में कार्रवाई का कारण एक आवर्तक है। प्रत्येक क्रमिक कार्रवाई में कार्रवाई का कारण, जब तक कि मोचन का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है या ऋणमुक्ति के लिए एक वाद समय वर्जित है, वो अलग है।"

    इस मामले में, वादी ने एक दुकान से बेदखली की डिक्री की मांग करते हुए एक वाद दायर किया था। हालांकि, डिफ़ॉल्ट के लिए वाद खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने बंधक छुड़ाने के बाद संपत्ति वापस लेने की मांग करते हुए एक वाद दायर किया। वादी ने वाद में संशोधन की भी मांग की, जिसे ट्रायल न्यायालय ने अनुमति नहीं दी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ वादी द्वारा दायर की गई पुनरीक्षण याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

    पहला वाद इस आधार पर दायर किया गया था कि प्रतिवादी एक किरायेदार के रूप में किराए के बकाया में था और किराए के परिसर में अवैध रूप से उप-किरायेदारों को शामिल किया था। बाद के समय में, वर्तमान वाद इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया कि वादी को बंधक को छुड़ाने और वाद की संपत्ति का कब्जा वापस लेने की अनुमति दी जाए।

    बंधक विलेख के गठन से संबंधित कुछ प्रकथनों को शामिल करने के लिए वाद में संशोधन की मांग की गई थी। प्रतिवादी ने सीपीसी के आदेश IX नियम 9 को यह कहते हुए संशोधन का विरोध किया कि वर्तमान वाद अपने आप में सुनवाई योग्य नहीं है।

    न्यायालय ने कहा कि वादी दो-तरफा मामले की पैरवी कर रहे हैं - पहला, किरायेदार-मकान मालिक के संबंध के संबंध में और दूसरा, बंधक को छुड़ाने का मामला। न्यायालय ने उन उदाहरणों का उल्लेख किया जो बताते हैं कि एक पक्ष अपने मामले के समर्थन में वैकल्पिक और असंगत दलीलें लेने का हकदार है।

    आदेश IX नियम 9 सीपीसी की प्रयोज्यता के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यह केवल उसी कार्रवाई के कारण दायर किए गए बाद के वाद पर लागू होता है।

    अदालत ने कहा,

    "पक्षों के बीच बाद के वाद को रोकने के लिए विधानमंडल का इरादा नहीं था और वह "कार्रवाई का एक ही कारण" योग्य शब्दों से स्पष्ट था । इसलिए, सब कुछ कार्रवाई के कारण पर निर्भर करता है और बाद के कारण के मामले में कार्रवाई तथ्यों के एक पूरी तरह से अलग समूह से उत्पन्न हुई, इस तरह के वाद को सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के प्रावधान का आश्रय लेकर खारिज नहीं किया जा सकता।"

    इसके अलावा, ऋणमुक्ति का अधिकार, एक अधिनियम (संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण की धारा 60) द्वारा गिरवी रखने वाले को प्रदान किया गया अधिकार है, जिसमें से वह केवल उस उद्देश्य के लिए संकेतिक तरीके से वंचित किया जा सकता है और इसका सख्ती से पालन किया जाना है।

    सीपीसी ने सभी वाद से संबंधित प्रक्रिया को निपटाया। एक विशेष कानून था जो गिरवी रखने वालों और गिरवी देने वालों के अधिकारों से संबंधित है और वह मूल कानून संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में पाया जाना था। उस मूल कानून ने केवल दो तरीके प्रदान किए जिसमें ऋणमुक्ति के अधिकार को समाप्त किया जा सकता है और वे थे: (i) पक्षकारों के कार्य द्वारा, या (ii) न्यायालय के आदेश द्वारा। ऋणमुक्ति का अधिकार एक जीवित बंधक घटना है और यह तब तक बना रहता है जब तक कि बंधक स्वयं मौजूद रहता है। इसलिए, न्यायालय ने माना कि सीपीसी प्रावधान बंधक के ऋणमुक्ति के मूल अधिकार को रोक नहीं सकता है।

    केस : गणेश प्रसाद बनाम राजेश्वर प्रसाद व अन्य

    साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (SC) 189

    संपत्ति अधिनियम 1882 का हस्तांतरण - धारा 60 - बंधक का ऋणमुक्ति का अधिकार - जब तक ऋणमुक्ति की इक्विटी समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक बंधककर्ता द्वारा ऋणमुक्ति के लिए एक दूसरा वाद, यदि परिसीमा की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, तो वर्जित नहीं है - पैरा 61, 62

    सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - आदेश IX नियम 9 - यदि ऋणमुक्ति का अधिकार समाप्त नहीं होता है, तो सीपीसी के आदेश IX नियम 9 जैसे प्रावधान गिरवी रखने वाले को दूसरा वाद दायर करने से नहीं रोकेंगे क्योंकि एक विभाजन वाद के रूप में, एक ऋणमुक्ति वाद में कार्रवाई का कारण एक आवर्तक है। प्रत्येक क्रमिक कार्रवाई में कार्रवाई का कारण, जब तक कि मोचन का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है या ऋणमुक्ति के लिए एक वाद समय वर्जित है, वो अलग है- पैरा 61, 62

    सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - आदेश IX नियम 9 - पक्षों के बीच बाद के वाद को रोकने के लिए विधानमंडल का इरादा नहीं था और वह "कार्रवाई का एक ही कारण" योग्य शब्दों से स्पष्ट था । इसलिए, सब कुछ कार्रवाई के कारण पर निर्भर करता है और बाद के कारण के मामले में कार्रवाई तथ्यों के एक पूरी तरह से अलग समूह से उत्पन्न हुई, इस तरह के वाद को सीपीसी के आदेश IX नियम 9 के प्रावधान का आश्रय लेकर खारिज नहीं किया जा सकता

    दलीलें - एक वादी अपने मामले के समर्थन में वैकल्पिक दलीलें लेने का हकदार- वादी वैकल्पिक राहत की मांग करते हुए असंगत दलीलों का भी अनुरोध करने का हकदार है - पैरा 41, 42

    सिविल प्रक्रिया संहिता - आदेश VI नियम 17 - तथ्यों की स्वीकृत स्थिति को नकारने में असंगत और विरोधाभासी आरोपों या तथ्यों के परस्पर विनाशकारी आरोपों को अभिवचनों में संशोधन के माध्यम से शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए - पैरा 38

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