केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 13 हिमालयी राज्यों की वहन क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए
Avanish Pathak
6 Sept 2023 6:36 PM IST
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें 13 हिमालयी क्षेत्र के राज्यों की वहन क्षमता निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का सुझाव दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट 13 हिमाचल राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कैरीइंग कैपेसिटी स्टडी आयोजित करने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रहा है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 21 अगस्त को याचिकाकर्ता और प्रतिवादी को इस मुद्दे पर चर्चा करने और आगे का रास्ता सुझाने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भारतीय हिमालयी क्षेत्र होटल, रिसॉर्ट्स, रेस्ट हाउस और होम स्टे जैसे वाणिज्यिक आवासों के अनियंत्रित और अस्थिर निर्माण के साथ-साथ जलविद्युत परियोजनाओं और अनियमित पर्यटन के बारे में चिंताएं जाहिर की गई हैं।
याचिका में सुरंग बनाने, चट्टान/पहाड़ी विस्फोट, हाई ट्रैफिक, वायु और जल प्रदूषण और खराब अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है।
याचिका के अनुसार, ये मुद्दे क्षेत्र के पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भूविज्ञान और जल विज्ञान को प्रभावित कर रहे हैं और 13 अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, यानि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में फैले हुए हैं।
MoEFCC ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि यह आवश्यक है कि 'प्रत्येक हिल-स्टेशन के तथ्यात्मक पहलुओं को विशेष रूप से पहचाना जाए और कई विषयों में स्थानीय अधिकारियों की मदद से एकत्र किया जाए।'
मंत्रालय ने न्यायालय को सूचित किया है कि उन्होंने 30 जनवरी 2020 को सभी 13 हिमालयी राज्यों में शहरों और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों सहित हिल स्टेशनों की वहन क्षमता का आकलन करने के लिए दिशानिर्देश प्रसारित किए थे और 19 मई 2023 को उसी के संबंध में एक मेमोरेंडम भेजा था।
मंत्रालय ने अपने हलफनामे में कहा है कि उसने राज्यों से अनुरोध किया था कि यदि अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है तो वे अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करें, ताकि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।
मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि सभी 13 हिमालयी राज्यों को जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान द्वारा तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार वहन क्षमता मूल्यांकन करने के लिए कदम उठाने के लिए एक कार्रवाई रिपोर्ट और एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।
इस प्रयोजन के लिए, मंत्रालय जीबी पंत संस्थान के दिशानिर्देशों के अनुसार अध्ययन करने के लिए 13 हिमालयी राज्यों में से प्रत्येक में अपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का सुझाव दिया गया है।
मंत्रालय के अनुसार, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के पास वहन क्षमता अध्ययन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का काफी अनुभव है।
मंत्रालय का सुझाव है कि 13 हिमालयी राज्यों द्वारा तैयार किए गए वहन क्षमता अध्ययनों की जांच/मूल्यांकन जीबी पंत के निदेशक की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाना चाहिए। मंत्रालय का यह भी सुझाव है कि गठित विशेषज्ञ समिति, वहन क्षमता अध्ययन के निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए 13 हिमालयी राज्यों को अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी, जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
मंत्रालय ने निदेशक जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति के गठन के लिए निम्नलिखित सदस्यों का सुझाव दिया है:
-निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भोपाल या उसके नामांकित व्यक्ति;
-निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की या उनके नामित व्यक्ति;
-निदेशक, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, देहरादून या उनके
-निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर या उनके नामांकित व्यक्ति;
-निदेशक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून या उनके नामांकित व्यक्ति;
-निदेशक, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून या उनके नामित व्यक्ति;
-निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून या उनके नामांकित व्यक्ति;
-निदेशक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली या उनके नामांकित व्यक्ति;
-राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के प्रतिनिधि
-भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधि
-भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि
-सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके नामित व्यक्ति; और
-सदस्य सचिव, केंद्रीय भूजल बोर्ड, या उसका नामांकित व्यक्ति;
शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में दावा किया गया है कि हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिक क्षति हुई है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, हिल स्टेशनों, ऊंचाई वाले क्षेत्रों और प्राप्त क्षेत्रों की वहन क्षमता का मूल्यांकन करने में विफल रही हैं।
याचिका में यह भी कहा गया कि सरकारें मास्टर प्लान, टूरिज्म प्लान, ले-आउट प्लान, एरिया डेवलपमेंट प्लान और जोनल प्लान तैयार करने और लागू करने में विफल रहीं।
याचिका में कहा गया था है कि इन भूवैज्ञानिक समस्याओं के परिणामस्वरूप 800 से अधिक संरचनाएं नष्ट हो गईं और क्षेत्र में रहने वाले 3000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए।
केस टाइटल: अशोक कुमार राघव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य| डब्ल्यूपी (सी) संख्या 144/2023