सबूत एक जैसे होने पर एक आरोपी को दोषी और दूसरे को बरी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने उन आरोपियों को भी बरी किया, जिन्होंने अपील दायर नहीं की थी
Avanish Pathak
14 Sept 2023 8:26 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि महत्वपूर्ण मामलों में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र को स्वत: संज्ञान से भी लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उक्त फैसले के जरिए कुछ आरोपी व्यक्तियों की सजा को खारिज कर दिया, जबकि उन्होंने खुद कोई अपील दायर नहीं की थी।
एक अन्य आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सबूत समान थे। इसलिए, एक आरोपी को बरी किए जाने का लाभ दूसरे आरोपियों को भी दिया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संपर्क ना किया हो।
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,
"जब चश्मदीद गवाहों ने दो आरोपियों की समान भूमिका बताई हो और सबूत भी समान हों तो अदालत एक आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकती और दूसरे को बरी नहीं कर सकती। दोनों आरोपियों के मामले समता के सिद्धांत द्वारा शासित होंगे।
इस सिद्धांत का अर्थ है कि आपराधिक न्यायालय को समान मामलों में समान निर्णय लेना चाहिए और ऐसे मामलों में न्यायालय दो आरोपियों के बीच अंतर नहीं कर सकता है, जो भेदभाव होगा।"
न्यायालय ने 2018 में पारित एक आदेश का भी उल्लेख किया, जिसमें एक अन्य आरोपी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था।
मौजूदा मामले में, 2013 में गुजरात में भीड़ हिंसा के एक मामले में कुल 13 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। एक से 6 और 13 को दोषी ठहराया गया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और बाकी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया।
मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी 2 द्वारा दायर एसएलपी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया। हालांकि, अगस्त 2018 में, कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों - आरोपी 1, 5 और 13- की अपील की अनुमति दी और उन्हें बरी कर दिया।
वर्तमान अपील अभियुक्त 6 द्वारा दायर की गई थी। अभियुक्त 3 और 4 ने कोई अपील दायर नहीं की।
शीर्ष अदालत ने पाया कि आरोपी नंबर 3 और 4 को मुकदमे में आरोपी नंबर 1,5 और 13 के रूप में रखा गया था, जिन्हें शुरू में दो पुलिस कांस्टेबलों, पीडब्लू-25 और पीडब्लू-26 की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया था।
हालांकि, बाद में शीर्ष अदालत ने पीडब्लू-25 और पीडब्लू-26 के सबूतों को अविश्वसनीय पाते हुए आरोपी 1,5 और 13 की सजा को रद्द कर दिया था।
इस मामले में अदालत ने आरोपी नंबर 2 को भी राहत दी और उसे आरोपी नंबर 1,5 और 13 के समान स्तर का पाया, जिन्हें पहले शीर्ष अदालत ने बरी कर दिया था।
कोर्ट ने कहा, आरोपी नंबर 2 को समता का लाभ मिलना चाहिए। आरोपी नंबर 2 ने 2018 में शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी सजा को चुनौती दी थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने बिना कारण दर्ज किए उसकी एसएलपी खारिज कर दी थी।
शीर्ष अदालत ने मौजूदा मामले पर विचार करते हुए 2018 के आदेश को रद्द कर दिया
भले ही आरोपी 3 और 4 ने कोई अपील नहीं की, और आरोपी नंबर 2 की अपील पहले ही शीर्ष अदालत द्वारा खारिज कर दी गई थी, आरोपी 1,5 और 13 को दिए गए लाभ का विस्तार नहीं करना भेदभाव के समान होगा।
केस टाइटल: जावेद शौकत अली कुरेशी बनाम गुजरात राज्य
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 782