हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर सांसदों/विधायकों के खिलाफ मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकते: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

25 Aug 2021 1:23 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकारों को मौजूदा और पूर्व सांसदों/विधायकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर आपराधिक मामले वापस लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव से असहमति जताई।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आधार पर मामलों को वापस लेने के लिए भी हाईकोर्ट की मंजूरी की आवश्यकता है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने कहा,

    "हम मामले वापस लेने के खिलाफ नहीं हैं यदि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता है, लेकिन अदालतों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। हम मामलों को वापस लेने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही न्यायिक अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। हाईकोर्ट अगर संतुष्ट हैं तो वे सरकार को अनुमति देंगे।"

    सीजेआई रमाना, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की विशेष बेंच ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लंबित होने और विशेष अदालतों की स्थापना के द्वारा शीघ्र निपटान के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

    कोर्ट ने हालांकि कहा कि वह केवल "दुर्भावनापूर्ण अभियोजन" के आधार पर मामलों को वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकता है, क्योंकि राज्य सरकारें बिना किसी झिझक के ऐसा कर सकती हैं यदि वे मामलों को वापस लेना चाहती हैं।

    सीजेआई ने कहा,

    "यह सभी मामलों में सरकार का रुख है! वे बस एक शब्द जोड़ देंगे।"

    राजनीतिक और बाहरी विचारों के लिए अभियोजन वापस लेने में राज्य द्वारा सत्ता के बार-बार दुरुपयोग के मद्देनजर निम्नलिखित निर्देश जारी करने के लिए एमिक्स क्यूरी विजय हंसरिया के सुझाव के जवाब में अवलोकन किए गए थे:

    • न्यायालय राज्यों को लोक अभियोजक को निर्देश जारी करने का निर्देश तभी दे सकता है जब उसकी राय हो कि अभियोजन दुर्भावनापूर्ण तरीके से शुरू किया गया था और आरोपी पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है।

    • ऐसे आदेश पारित करने के कारणों को गृह सचिव द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए दर्ज किया जाना चाहिए। किसी विशेष अवधि के दौरान किए गए व्यक्तियों या अपराधों की श्रेणी के लिए मामलों को वापस लेने के लिए कोई सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

    बेंच ने जवाब दिया,

    "हमने उस सुझाव को देखा है। हम अभी सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं।"

    बेंच ने तब एमिक्स क्यूरी से कहा,

    "आपने खुद कहा था कि सैकड़ों और हजारों मामले हैं जिन्हें वे वापस ले रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम 'दुर्भावनापूर्ण अभियोजन' जोड़ें और यह पर्याप्त होगा। यदि वे चाहें तो मामलों को वापस लेने के लिए तो यह सरकार द्वारा बिना किसी हिचकिचाहट के किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसे वाक्यों की अनुमति नहीं दे सकते। उन्हें मामले वापस लेने की अनुमति नहीं दे सकते।"

    सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2021 को निर्देश दिया था कि संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की अनुमति के बिना पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा।

    हाल ही में केरल विधानसभा हंगामे के मामले (केरल राज्य बनाम के अजीत और अन्य)

    बेंच ने एमिकस क्यूरी के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया के इस अनुरोध के अनुसार निर्देश जारी किया कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत हाईकोर्ट की अनुमति के बिना किसी संसद सदस्य या विधान सभा/परिषद के सदस्य (बैठे और पूर्व) के विरुद्ध किसी भी अभियोजन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

    केस शीर्षक: अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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