"प्रेस को दिखाने के लिए याचिकाएं दायर नहीं की जा सकतीं": सुप्रीम कोर्ट ने धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका खारिज की

Shahadat

19 Oct 2023 4:57 AM GMT

  • प्रेस को दिखाने के लिए याचिकाएं दायर नहीं की जा सकतीं: सुप्रीम कोर्ट ने धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों को मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों की तरह राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक स्थानों का प्रबंधन करने का समान अधिकार है।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने टिप्पणी की कि याचिका पर अदालत द्वारा विचार करने के लिए और अधिक विशिष्ट प्रार्थनाएं करने की जरूरत है।

    हालांकि, उल्लेखनीय है कि उपाध्याय की जनहित याचिका के साथ टैग की गई अन्य याचिकाएं, जिनमें समान बंदोबस्ती कोड के लिए विशिष्ट राहतें उठाई गई हैं, उनको पीठ ने खारिज नहीं किया। उन मामलों में पीठ ने संघ को जवाब दाखिल करने का समय दिया।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से उपाध्याय की याचिका को बाकी याचिकाओं से अलग करने की मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करेगा।

    उन्होंने कहा,

    "मिस्टर उपाध्याय सिर्फ लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं।"

    गौरतलब है कि उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में अदालत से यह घोषित करने की प्रार्थना की गई कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को मुसलमानों और ईसाइयों जैसी जगहें की तरह अपने धार्मिक स्थलों की स्थापना, प्रबंधन और रखरखाव करने और अपने धार्मिक स्थलों की चल और अचल संपत्तियों के स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रशासन के समान अधिकार हैं।

    इसमें आगे कहा गया कि मंदिरों और गुरुद्वारों की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाए गए सभी कानून मनमाने हैं और अनुच्छेद 14, 15 और 26 का उल्लंघन करते हैं। याचिका में कहा गया कि यदि आवश्यक हो तो अदालत को केंद्र या भारत के कानून आयोग को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के लिए और धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता सामान्य चार्टर का मसौदा तैयार करने का निर्देश देना चाहिए।

    जनहित याचिका द्वारा मांगी गई राहत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सीजेआई ने कहा,

    "यह प्रार्थना क्या है? आप यह नहीं कह सकते कि सभी के साथ समान व्यवहार करने का निर्देश दिया जाए - यह पहले से ही अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है। मिस्टर उपाध्याय, सही याचिका दायर करें। ये प्रार्थनाएं क्या हैं? क्या ये राहतें दी जा सकती हैं? इस याचिका को वापस लें और उन प्रार्थनाओं के साथ एक याचिका दायर करें जिन्हें स्वीकार किया जा सकता है। इन प्रार्थनाओं को देखें- गुरुद्वारों का प्रशासन करने वाले सभी कानून मनमाने हैं? सभी कानून?"

    उनकी याचिका को "प्रचार उन्मुख याचिका" के रूप में संदर्भित करते हुए सीजेआई ने इसे खारिज करने का अपना इरादा स्पष्ट किया और कहा कि उपाध्याय राहत के लिए संसद में अपील कर सकते हैं।

    इसे जोड़ते हुए एसजी ने टिप्पणी की,

    "वह प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। प्रार्थनाओं में से एक यह है कि सरकार को कुछ बंदोबस्ती या कुछ और के लिए निर्देशित किया जाए... उपाध्याय आप मीडिया को सूचित कर सकते हैं कि आप बैच में हस्तक्षेप कर रहे हैं।"

    इस समय, सीजेआई ने टिप्पणी की कि बैच की अन्य याचिकाओं में विशिष्ट राहतें और चुनौतियां उठाई गईं। इन अन्य याचिकाओं में तमिलनाडु राज्य के कुछ मंदिरों में अर्चकों (पुजारी/पुजारी) की नियुक्ति, कर्नाटक में कुछ मंदिरों को बंद करने की चुनौती शामिल है, क्योंकि राज्य मंदिरों को चलाने का प्रभारी हैं और कुप्रबंधन के गंभीर मामले हैं।

    उपाध्याय की याचिका पर विचार करने से अनिच्छुक सीजेआई ने टिप्पणी की,

    "यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है...संविधान आपको अनुच्छेद 25, 26 के तहत ये अधिकार देता है। यह सरकारी नीति का मामला है। हम सरकार को धार्मिक स्थलों पर कानून पारित करने का निर्देश नहीं देने जा रहे हैं। हम विधायी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ऐसी याचिकाएं समस्या पैदा करती हैं। मिस्टर उपाध्याय आप एक वकील हैं, आपको समझना चाहिए - कभी-कभी जिस तरीके से आप किसी मामले को आगे बढ़ाते हैं वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आप इसे प्रेस में दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते...यह सुप्रीम कोर्ट है।''

    इसके बाद उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली।

    केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ एवं अन्य। डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 796/2021 पीआईएल-डब्ल्यू

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