क्या कोई थर्ड पार्टी डिक्री के लिए Order IX Rule 13 CPC एप्लीकेशन फाइल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

Shahadat

7 Feb 2026 8:24 PM IST

  • क्या कोई थर्ड पार्टी डिक्री के लिए Order IX Rule 13 CPC एप्लीकेशन फाइल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा

    सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल एक बड़ी बेंच को भेजा कि क्या सिविल डिक्री में कोई थर्ड पार्टी कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर, 1908 के ऑर्डर IX रूल 13 (Order IX Rule 13 CPC) के तहत एकतरफ़ा डिक्री को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है।

    जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मुद्दे पर कोर्ट की पिछली बेंचों द्वारा दिए गए विरोधाभासी फैसलों पर ध्यान दिया।

    राज कुमार बनाम सरदारी लाल एंड अन्य (2004) के फैसले में कहा गया कि डिक्री में कोई थर्ड पार्टी ऐसी एप्लीकेशन दे सकती है, वहीं राम प्रकाश अग्रवाल एंड अन्य बनाम गोपी किशन (मृत) थ्रू एलआरएस (2013) के बाद के फैसले में पिछले फैसले का ज़िक्र किए बिना इसके विपरीत राय दी गई।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि बाद के फैसलों ने 2004 के फैसले का पालन किया, फिर से 2013 के फैसले पर ध्यान दिए बिना, जिससे कानून में असंगति और बढ़ गई।

    यह देखते हुए कि इस मुद्दे को "पूरी तरह और हमेशा के लिए" सुलझाना "उचित और सही" है, बेंच ने कहा कि इस कानूनी उलझन को खत्म करने के लिए एक बड़ी बेंच का फैसला ज़रूरी है। इसलिए इस मामले को बड़ी बेंच के गठन पर उचित आदेशों के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के सामने रखने का निर्देश दिया गया।

    यह मामला मद्रास हाईकोर्ट के 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका से जुड़ा है।

    Case Title: N. Rajaram v. R. Murali & Ors.

    Next Story