क्या राज्य CBI मामलों में अपील दायर कर सकते हैं, जब जांच आंशिक रूप से राज्य पुलिस द्वारा की गई हो? सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न खुला छोड़ा
Shahadat
10 Nov 2025 9:08 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2010) 5 एससीसी 1 मामले में अपने निर्णय की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार किसी ऐसे आपराधिक मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील दायर नहीं कर सकती, जिसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई हो।
कोर्ट ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या राज्य सरकार अपील दायर कर सकती है, जब जांच शुरू में राज्य पुलिस द्वारा की गई और फिर CBI को हस्तांतरित कर दी गई।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि भविष्य में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले मामलों में इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है।
हमारा मानना है कि इस प्रश्न पर कि क्या राज्य सरकार किसी ऐसे मामले में अभियुक्तों को बरी किए जाने के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से अपील दायर कर सकती है, जो शुरू में स्थानीय पुलिस द्वारा दर्ज किया गया। बाद में CBI द्वारा दायर आरोपपत्र पर विचार किया गया, निम्नलिखित स्थितियों से संबंधित एक उपयुक्त मामले में विचार-विमर्श किया जा सकता है:
(क) शिकायत राज्य सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई।
(ख) जांच आंशिक रूप से राज्य पुलिस द्वारा की गई।
(ग) अभियोजन राज्य सरकार के कहने पर शुरू किया गया।
(घ) राज्य सरकार की आपराधिक कार्यवाही में हिस्सेदारी है।
(ङ) CBI के अधिकार क्षेत्र का उपयोग राज्य सरकार के कहने पर किया गया।
Cause Title: CBI v. Amit Aishwarya Jogi, SLP(CRL.) NO. 3037 OF 2012

