क्या सेम-सेक्स वाले जोड़े शादी कर सकते हैं? विवाह समानता मामले में सुप्रीम कोर्ट इस महीने सुनाएगा बहुप्रतीक्षित फैसला
Shahadat
2 Oct 2023 10:34 AM IST
सुप्रीम कोर्ट जल्द ही भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने 11 मई, 2023 को मामले में आरक्षित फैसले पर 18 अप्रैल को मामले की सुनवाई शुरू की थी। जस्टिस भट्ट 20 अक्टूबर, 2023 को रिटायर्ड होने वाली है, इसलिए विवाह समानता पर निर्णय जल्द ही आने की उम्मीद है।
विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विदेशी विवाह अधिनियम 1969 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली विभिन्न सेम-सेक्स वाले जोड़ों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और एलजीबीटीक्यूआईए + एक्टिविस्ट द्वारा दायर की गई बीस याचिकाएं हैं, जिन पर फैसला किया जाएगा। कानून गैर-विषमलैंगिक विवाहों को मान्यता नहीं देते हैं। सुनवाई के दौरान, खंडपीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे को केवल विशेष विवाह अधिनियम तक ही सीमित रखेगी और व्यक्तिगत कानूनों को नहीं छुएगी।
मामले में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, वह केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त की गई इच्छा थी- जिसने इस आधार पर याचिकाओं का विरोध किया कि यह संसद के निर्णय लेने का मामला है- यह विचार करने के लिए कि क्या सेम-सेक्स वाले जोड़ों को विवाह के रूप में कानूनी मान्यता के तहत कुछ अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं। यह न्यायालय द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में था कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्यकारी निर्देश जारी किए जा सकते हैं कि सेम-सेक्स वाले जोड़ों को कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्राप्त हो- जैसे जॉइंट बैंक- अकाउंट खोलने की अनुमति, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पीएफ, पेंशन आदि नामांकित व्यक्ति के रूप में साथी का नाम देना।
खंडपीठ ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या मौजूदा कानूनों में हस्तक्षेप किए बिना सेम-सेक्स वाले जोड़ों के लिए विवाह के अधिकार की घोषणा जारी की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विशेष विवाह अधिनियम में "पति" और "पत्नी" शब्द को जेंडर तटस्थ तरीके से "पति/पत्नी" या "व्यक्ति" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह कहकर इसका विरोध किया कि विशेष विवाह अधिनियम पूरी तरह से अलग उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया गया और जब 1954 में इसे पारित किया गया तो विधायिका ने कभी भी समलैंगिक जोड़ों को इसके दायरे में लाने पर विचार नहीं किया था। केंद्र ने यह भी कहा कि इस तरह की व्याख्या विभिन्न अन्य कानूनों को बाधित करेगी, जो गोद लेने, भरण-पोषण, सरोगेसी, उत्तराधिकार, तलाक आदि से संबंधित हैं।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सेम-सेक्स वाले जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देने के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए हस्तक्षेप किया। दूसरी ओर, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने याचिकाओं का समर्थन किया और समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने के अधिकार का समर्थन किया।
याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, राजू रामचंद्रन केवी विश्वनाथन, डॉ.मेनका गुरुस्वामी, जयना कोठारी, सौरभ किरपाल, आनंद ग्रोवर, गीता लूथरा, एडवोकेट अरुंधति काटजू, वृंदा ग्रोवर, करुणा नंदी, मनु श्रीनाथ आदि ने पक्ष रखा।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। याचिकाओं के विरोध में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने बहस की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अरविंद दातार ने भी याचिकाओं का विरोध करते हुए दलीलें दीं।
केस टाइटल: सुप्रियो बनाम भारत संघ | रिट याचिका (सिविल) नंबर 1011/2022 + संबंधित मामले