क्या हाईकोर्ट अपनी प्रादेशिक सीमाओं के बाहर स्थित किसी ट्रिब्यूनल पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को रेफर किया

Sharafat

3 March 2023 9:10 PM IST

  • क्या हाईकोर्ट अपनी प्रादेशिक सीमाओं के बाहर स्थित किसी ट्रिब्यूनल पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है?  सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को रेफर किया

    सुप्रीम कोर्ट ने व्हिसलब्लोअर भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से संबंधित एक मामले में एक ट्रिब्यूनल द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारें में एक चुनौती पर विचार करने के लिए मामला बड़ी बेंच को भेज दिया।

    नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर एक अपील में यह मुद्दा उठा।

    चतुर्वेदी का तर्क था कि कार्रवाई का एक हिस्सा उत्तराखंड राज्य के भीतर उत्पन्न हुआ था और इसलिए हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के अनुसार चुनौती पर विचार कर सकता है। संघ का तर्क था कि ट्रिब्यूनल की सीट पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट ही चुनौती पर सुनवाई कर सकते हैं।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की एक पीठ ने कहा कि यह मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है। पीठ ने यह भी कहा कि यह मुद्दा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करता है और सार्वजनिक महत्व का है।

    पीठ ने रजिस्ट्री से कहा कि वह इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जल्द से जल्द रखे ताकि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके।

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह तर्क देने के लिए एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ पर भरोसा किया कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि "संविधान के अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B के तहत बनाए गए अधिकरणों के सभी निर्णय हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है, उसकी जांच के अधीन होंगे।”

    इसके बाद उन्होंने भारत संघ बनाम अलपन बंद्योपाध्याय मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उक्त निर्णय में यह माना गया था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पास नई दिल्ली में कैट प्रिंसिपल बेंच द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने के लिए सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

    चतुर्वेदी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने प्रस्तुत किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत, कोई भी हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, बशर्ते उसके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का एक आंशिक कारण उत्पन्न हुआ हो, भले ही प्राधिकरण या सरकार जिसने आदेश पारित किया है वह उक्त हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में स्थित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि एल चंद्र कुमार मामले में दिए गए फैसले की इस तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिससे अनुच्छेद 226(2) के तहत अन्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जा सके क्योंकि यह संविधान की भावना के विपरीत होगा।

    यह आग्रह किया गया कि एल. चंद्र कुमार में यह अवलोकन कि अधिकरणों के सभी निर्णय हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में संबंधित न्यायाधिकरण आता है, अन्य हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का बहिष्करण नहीं है क्षेत्राधिकार हो सकता है, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत।

    उन्होंने आगे कहा कि अलपन बंध्योपाध्याय के फैसले पर वर्तमान मुद्दे पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। एडवोकेट दीवान ने अनुच्छेद 226 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 के उद्देश्यों और कारणों के बयान और तत्कालीन कानून मंत्री की टिप्पणियों सहित बाद के विकास का भी उल्लेख किया।

    जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की खंडपीठ ने टिप्पणी की,

    "मिस्टर श्याम दीवान द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट और मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की प्रस्तुतियाँ और इस न्यायालय द्वारा एल. चंद्र कुमार (सुप्रा) और अलापन बंद्योपाध्याय (सुप्रा) में पारित निर्णय और आदेश को देखते हुए और इसमें शामिल मुद्दा उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र और संविधान के अनुच्छेद 226 (2) के परिचय के प्रभाव के संबंध और संविधान के अनुच्छेद 226(2) को पेश करते हुए कानून मंत्री का बयान जिसमें ऊपर उल्लेख किया गया है और इसमें शामिल मुद्दे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं और सार्वजनिक महत्व के हैं। इन्हें देखते हुए हम यह उचित समझते हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े मामले पर बड़ी बेंच द्वारा विचार किया जाना चाहिए।"

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