क्या 3 वर्षीय LLB कॉरेस्पोंडेंस कोर्स के ग्रेजुएट वकील के रूप में नामांकन कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार
Shahadat
17 Dec 2024 2:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने वाला है कि क्या 3 वर्षीय LLB कोर्स के लॉ ग्रेजुएट को राज्य बार काउंसिल में नामांकन की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि उसने कॉरेस्पोंडेंस के माध्यम से ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सुनवाई कर रही थी, जिसमें आर्ट ग्रेजुएट (बीए) में कॉरेस्पोंडेंस डिग्री वाले लॉ ग्रेजुएट को बार में नामांकन की अनुमति देने से इनकार किया गया था। खंडपीठ ने मामले में नोटिस जारी किया।
खंडपीठ ने कहा,
"नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाए। इसके अलावा, दस्ती सेवा की अनुमति है।"
हाईकोर्ट के समक्ष लॉ ग्रेजुएट ने तेलंगाना बार काउंसिल को (1) एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत याचिकाकर्ता को वकील के रूप में नामांकित करने; (2) नामांकन के लिए याचिकाकर्ता से ली गई 28,000/- रुपये की राशि वापस करने और उसे 750/- रुपये की कम फीस पर नामांकित करने का निर्देश देने की मांग की; (3) याचिकाकर्ता को 24 नवंबर 2024 को होने वाली AIBE XIX परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए।
हाईकोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल की दलील को स्वीकार करते हुए रिट याचिका खारिज की, जिसने पीठ को सूचित किया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने 2012 में पत्राचार के माध्यम से बीए में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की थी, इसलिए वह एम. नवीन कुमार बनाम तेलंगाना राज्य में हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार नामांकन की हकदार नहीं होगी।
एम नवीन कुमार मामले में हाईकोर्ट 3 वर्षीय LLB कोर्स में एडमिशन की गैर-स्वीकृति को चुनौती देने वाली चुनौती पर विचार कर रहा था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने नियमित ग्रेजुएट कोर्स नहीं किया।
हाईकोर्ट कोर्ट ने ए़डमिशन रद्द करने का फैसला बरकरार रखा, क्योंकि याचिकाकर्ता 2008 के बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑन लीगल एजुकेशन द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रहा था, जैसा कि 2017 में संशोधित किया गया, जिसके लिए नियमित पाठ्यक्रमों के माध्यम से ग्रेजुएट की डिग्री की आवश्यकता होती है।
केस टाइटल: एसटीएस ग्लेडिस बनाम बीसीआई और अन्य | अपील के लिए विशेष अनुमति (सी) नंबर 30217/2024