क्या समान आरोपों पर विभागीय जांच में बरी होने के बाद भी आपराधिक कार्यवाही जारी रह सकती है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

14 Sep 2021 8:32 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया।

    इस याचिका में यह तर्क दिया गया कि समान आरोपों पर विभागीय जांच में बरी होने के बाद आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती।

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

    याचिका में कहा गया कि विभागीय जांच में छूट एक कर्मचारी को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार नहीं देती है।

    हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए कर्मचारियों की याचिका को खारिज करने के लिए राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम अजय कुमार त्यागी (2012) 9 एससीसी 685 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था।

    हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट के आशू सुरेंद्रनाथ तिवारी बनाम पुलिस उपाधीक्षक, ईओडब्ल्यू, सीबी के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चल सकता है। विभागीय जांच में उन्हीं आरोपों से बरी कर दिया गया है।

    उक्त निर्णय में न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि गुणदोष के आधार पर विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्ति के मामले में और जहां आरोप बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं पाया जाता है और व्यक्ति को निर्दोष है, उसी पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। साथ ही तथ्यों और परिस्थितियों के समूह को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने मिसाल पर ध्यान देते हुए विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया और आक्षेपित फैसले के संचालन पर रोक लगा दी।

    केस शीर्षक: अजीत सिंह सोधा बनाम भारत संघ, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6489/2021

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