CAA की भेदभावपूर्ण प्रकृति: सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मामले से समझिए

Shahadat

15 March 2024 7:32 AM IST

  • CAA की भेदभावपूर्ण प्रकृति: सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए मामले से समझिए

    विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) को चार साल से अधिक समय तक ठंडे बस्ते में रखने के बाद केंद्र सरकार ने 11 मार्च को कानून को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य हमारे पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है, जो भारत भाग गए। दिलचस्प पहलू यह है कि न तो अधिनियम और न ही नियमों में नागरिकता के लिए आवेदन करने की शर्त के रूप में "धार्मिक उत्पीड़न" से भागने का उल्लेख है। दूसरे शब्दों में, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अनिर्दिष्ट प्रवासी CAA के तहत आवेदन करने के हकदार हैं, भले ही वे धार्मिक उत्पीड़न से शरण मांग रहे हों, बशर्ते कि वे गैर-मुस्लिम हों।

    CAA के चेहरे पर धर्म-आधारित बहिष्कार स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, जो इसे संवैधानिक रूप से संदिग्ध बनाता है। केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इस्लामी देशों के गैर-मुस्लिम ही इस कानून के लाभार्थी हैं। रोहिंग्या शरणार्थी, जो पड़ोसी देश म्यांमार में अपने ख़िलाफ़ हो रहे नरसंहार के कारण भागकर भारत आ गए, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। भारत में शरण लेने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को CAA का लाभ नहीं मिलेगा।

    संवैधानिक कानून विशेषज्ञों द्वारा कई लेख लिखे गए, जिसमें बताया गया कि CAA अपनी मनमानी और भेदभावपूर्ण प्रकृति के कारण असंवैधानिक क्यों है और धर्म को नागरिकता का आधार बनाकर धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो सौ से अधिक रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

    CAA की भेदभावपूर्ण प्रकृति को 2022 में सुप्रीम कोर्ट में हुए मामले की मदद से समझाया जा सकता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (अना परवीन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) थी, जिसमें 62-वर्षीय व्यक्ति की रिहाई की मांग की गई, जो 2015 से विदेशी हिरासत शिविर में हिरासत में था। उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद क़मर है, जिस पर पाकिस्तानी नागरिक होने का आरोप लगाया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने वाले उनके बच्चों ने कहा कि क़मर का जन्म 1959 में भारत में हुआ था। जाहिर तौर पर, वह 1967-1968 में लगभग 7-8 साल के बच्चे के रूप में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपनी मां के साथ वीज़ा यात्रा पर भारत से पाकिस्तान गए। हालांकि, उनकी मां की मृत्यु वहीं हो गई और वह अपने रिश्तेदारों की देखभाल के लिए पाकिस्तान में ही रहे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 1989-90 के आसपास, वह भारत लौट आए और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय नागरिक शहनाज़ बेगम से शादी की। इस विवाह में याचिकाकर्ताओं सहित पांच बच्चे पैदा हुए, जिनके पास भारतीय नागरिकता है।

    2011 में पुलिस ने उन पर अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत अपराध का दोषी पाया और तीन महीने की कैद की सजा सुनाई। फरवरी, 2015 में उन्होंने सजा पूरी कर ली। मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है। चूंकि वह "अवैध प्रवासी" है, इसलिए सजा पूरी होने के बावजूद उसे रिहाई की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें विदेशी हिरासत केंद्र में ले जाया गया। चूंकि पाकिस्तान ने उन्हें अपना नागरिक स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी हिरासत बिना किसी निश्चित अवधि के जारी रही। इस पृष्ठभूमि में, उनके बच्चों ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए 2022 में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उस समय तक जेल से रिहा होने के बाद वह सात साल हिरासत में काट चुके थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति की काफ्केस्क बेतुकी स्थिति को तुरंत समझ लिया। एक व्यक्ति, जो दशकों से भारत में बसा हुआ जीवन जी रहा है, नागरिकता कानून की तकनीकीताओं के कारण उस पर लगाई गई सजा काटने के बाद भी अपना बुढ़ापा हिरासत केंद्र में बिताने के लिए मजबूर है।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (जैसा कि वह तब थे) की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह करते हुए पूछा, किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक कैसे हिरासत में रखा जा सकता है। गृह मंत्रालय से यह सुनिश्चित होने के बाद कि उस व्यक्ति को कोई सुरक्षा खतरा नहीं है, पीठ ने अंततः उसकी रिहाई का आदेश दिया और केंद्र से उसे दीर्घकालिक वीजा देने पर विचार करने के लिए कहा।

    यदि इस मामले में बंदी गैर-मुस्लिम होता तो उसे 10 जनवरी, 2020 (वह तारीख जब सीएए लागू हुआ) से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का लाभ मिलता। हालांकि, CAA को लागू करने के नियमों को इस साल 11 मार्च को ही अधिसूचित किया गया, लेकिन 10 जनवरी, 2020 से हिरासत में लिया गया व्यक्ति (यह मानते हुए कि वह गैर-मुस्लिम है) "अवैध प्रवासी" नहीं रहेगा। ऐसा CAA द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 2(1)(बी) में जोड़े गए प्रावधान के कारण है। इस प्रावधान के अनुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले वैध दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है, उसे "अवैध प्रवासी" नहीं माना जाएगा। यदि वह अवैध प्रवासी नहीं है तो उसे विदेशी हिरासत केंद्र में रखने की आवश्यकता नहीं है।

    इस प्रकार, केवल व्यक्ति के धर्म के आधार पर दो बिल्कुल भिन्न परिणाम उत्पन्न होते हैं। चूंकि वह व्यक्ति मुस्लिम है, इसलिए वह अवैध प्रवासी है। यदि वह गैर-मुस्लिम होता तो कानून के समक्ष अवैध प्रवासी नहीं होता। इस प्रकार, दो अलग-अलग परिणाम (हिरासत या आज़ादी) समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर मिलते हैं! निर्लज्ज धार्मिक भेदभाव का इससे बुरा कोई मामला नहीं हो सकता। भेदभाव के अलावा यहाँ मनमानी भी प्रकट होती है। जैसा कि हाल के चुनावी बांड मामले सहित कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट मनमानी को संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में कानून रद्द करने का आधार बनाया।

    हाल ही में, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने घर के प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस मामले में याचिकाकर्ता ने CAA का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वह भारत में कानूनी सुरक्षा का हकदार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पिछले बयान को ध्यान में रखते हुए उनके घर के विध्वंस पर रोक लगा दी कि वह पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं की मदद के लिए कदम उठा रही है।

    दूसरी ओर, रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति सरकार अलग दृष्टिकोण अपना रही है, उनमें से कई कथित तौर पर हिरासत में हैं और निर्वासन के खतरे का सामना कर रहे हैं।

    दूसरे देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को आश्रय देना वास्तव में प्रशंसनीय कदम है। हालांकि, जब इसे धर्म के आधार पर चुनिंदा तरीके से किया जाता है तो यह संवैधानिक और मानवीय नहीं रह जाता है और सांप्रदायिक, विभाजनकारी और बहुसंख्यकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने का उपकरण बन कर रह जाता है।

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