सीए परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों पर सूचित करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

4 Nov 2020 1:49 PM IST

  • सीए परीक्षा: सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों पर सूचित करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को निर्देश दिया कि वह सीए परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए सवालों और चिंताओं के संबंध में उठाए गए कदमों और सुधारात्मक उपायों के बारे में वेबसाइट पर सूचित करें।

    कुछ सीए उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका के अनुसार, ICAI ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं कि नवंबर में होने वाली परीक्षाएं, COVID-19 महामारी के कारण जारी किए गए एमएचए दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाए।

    पिछली सुनवाई में पीठ ने कहा कि यह मामला "कानून के सवालों" के बजाय " संसाधन के सवाल" के बारे में अधिक है और सुनवाई को 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।

    न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने आईसीएआई को एक प्रेस नोट जारी करने का भी निर्देश दिया ताकि उम्मीदवारों को COVID-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा के संचालन के संबंध में उसके द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी जा सके।

    तदनुसार, पीठ ने रिट याचिका का निपटारा किया जिसमें आगामी सीए परीक्षाओं के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की मांग की गई थी ।

    सुनवाई की पिछली तारीख पर पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट बंसूरी स्वराज से आईसीएआई के वकील सीनियर एडवोकेट रामजी श्रीनिवासन से चर्चा करने को कहा था।

    आज अधिवक्ता स्वराज ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनिवासन के साथ उम्मीदवारों की चिंताओं के बारे में वीडियो कांफ्रेंस पर चर्चा की।

    श्रीनिवासन ने पीठ को बताया कि कुछ परीक्षा केंद्रों के नियंत्रण क्षेत्रों में होने के बारे में चिंता जताई गई थी।

    श्रीनिवासन ने इस संबंध में कहा, "हमने उन चार केंद्र, जो कंटेनमेंट क्षेत्रों में हैं, उनकी जांच की है और उन्हें बंद कर दिया है।

    उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन मोड के जरिए परीक्षा कराने का अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

    "मेरे दोस्त ने यह भी पूछा कि क्या परीक्षा ऑनलाइन ली जा सकती है। श्रीनिवासन ने प्रस्तुत किया, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस परीक्षा का प्रारूप अलग है और उस तरीके से नहीं किया जा सकता।

    "हम गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कड़ाई से काम कर रहे हैं । हम छात्रों को जोखिम में नहीं डालेंगे । उन्होंने आगे कहा, हम हालांकि COVID-19 रोगियों आइसोलेशन रूम देकर दूसरों को जोखिम में डाल सकते।

    सीए की परीक्षा 21 नवंबर, 2020 से 14 दिसंबर, 2020 के बीच होनी है।

    याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ICAI ने केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है जो हर परीक्षा हॉल में उम्मीदवारों के लिए एक सीमा निर्धारित करता है।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि इस बार, सीए परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक होगी क्योंकि मई 2020 की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और नवंबर में होने वाली परीक्षाओं के साथ ही अब विलय कर दिया गया है।

    इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आग्रह किया गया है कि सुरक्षा और सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन उम्मीदवारों के मौलिक अधिकारों के भौतिक उल्लंघन का कारण होगा।

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