CA Exams 2021: उम्मीदवारों को 'ऑप्ट आउट' विकल्प देने के साथ अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित करने और COVID-19 के कारण परीक्षा स्थगित करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

LiveLaw News Network

12 Jun 2021 5:00 AM GMT

  • CA Exams 2021: उम्मीदवारों को ऑप्ट आउट विकल्प देने के साथ अधिक परीक्षा केंद्र स्थापित करने और COVID-19 के कारण परीक्षा स्थगित करने की मांग,  सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर 5 जुलाई 2021 से शुरू होने वाली आगामी सीए परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को "ऑप्ट आउट" विकल्प (परीक्षा में सम्मिलित न होने पर परीक्षा को अगली किसी तारीख पर आयोजित करने का विकल्प ) प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जो परीक्षा के दौरान सभी लाभ उठाने के इच्छुक हैं।

    याचिका में पुराने पाठ्यक्रम के तहत इंटरमीडिएट और फाइनल एक्ज़ाम में बैठने वाले उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की भी मांग की गई है।

    चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट अनुभा श्रीवास्तव सहाय द्वारा दायर याचिका में सीए परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र रखा जाए और 50 से अधिक छात्रों को एक केंद्र आवंटित नहीं किया जाए। .

    आगे के निर्देश उन केंद्रों के लिए स्टैंड-बाय परीक्षा केंद्र बनाने की मांग की गई है, जिनके परीक्षा के दौरान नियंत्रण क्षेत्र में जाने की संभावना है।

    याचिकाकर्ता ने सीए परीक्षाओं के लिए विशिष्ट एमएचए दिशानिर्देशों को तैयार करने और लागू करने, परीक्षा के दौरान संक्रमित छात्रों को मुफ्त चिकित्सा उपचार, परीक्षा आयोजित करने और सभी छात्रों / उम्मीदवारों और अन्य कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों के लिए विभिन्न अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए मुफ्त टीकाकरण की भी मांग की है। .

    एक वैकल्पिक राहत के रूप में याचिकाकर्ता ने आईसीएआई को किसी भी बाद के समय में परीक्षा स्थगित करने का निर्देश देने की मांग की है, जब तक कि COVID-19 संकट सामान्य नहीं हो जाता है। यदि COVID-19 सुरक्षा उपायों का पालन करने वाले सभी छात्रों, कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों का वैक्सीनेशन संभव नहीं है।

    याचिकाकर्ता ने उन उम्मीदवारों के लिए मुफ्त परिवहन और आवास के निर्देश भी मांगे हैं, जो अपने संबंधित परीक्षा केंद्रों के नजदीक नहीं रह रहे हैं, ताकि उन्हें COVID-19 संक्रमण की प्रबल संभावना से बचाया जा सके।

    याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि वह उक्त छात्रों को जारी किए जाने वाले ई-प्रवेश पत्र को परीक्षा के दौरान कंटेनमेंट या रेड जोन में ऐसे छात्रों की मुक्त आवाजाही के लिए ई-पास देने के निर्देश जारी करे।

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