विभागीय कार्यवाही मे साबित करने का भार 'कदाचार की संभावना' का है: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

22 Sep 2021 12:54 PM GMT

  • विभागीय कार्यवाही मे साबित करने का भार कदाचार की संभावना का है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए कहा है कि विभागीय कार्यवाही में सबूत का बोझ कदाचार की संभावनाओं का है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और ज‌स्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि विभागीय जांच पब्लिक सर्विस में सेवा और दक्षता में अनुशासन बनाए रखने के लिए है।

    दलबीर सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में जनरल ड्यूटी कांस्टेबल था। उसने कथित तौर पर हेड कांस्टेबल हरीश चंदर और डिप्टी कमांडेंट हरि सिंह पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाई थी, जिसके परिणामस्वरूप हरीश चंदर की मौत हो गई और हरि सिंह घायल हो गया। उसे ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया लेकिन हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

    इसके बाद हुई विभागीय कार्यवाही में, कमांडेंट, दण्ड देने वाले प्राधिकारी ने विभाग की जांच में प्राप्त सबूतों पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि सिंह ने सर्विस हथियार का दुरुपयोग किया और वह अनुशासनात्मक बल में बनाए रखने का हकदार नहीं हैं। आदेश की अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई। हाईकोर्ट ने इन आदेशों को निरस्त कर दिया।

    सूप्र‌ीम कोर्ट की पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया दायर अपील में कहा कि हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में पारित आदेशों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, जिसे न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए आयोजित किया गया था। अदालत ने कहा कि विभागीय कार्यवाही में सबूत का बोझ उचित संदेह से परे नहीं है, जैसा कि आपराधिक मुकदमे में सिद्धांत है, लेकिन कदाचार की संभावना है।

    कोर्ट ने कहा,

    "आरोपपत्र में आरोप कि रिट याचिकाकर्ता ने आधिकारिक हथियार से गोली चलाई है, विभागीय अधिकारियों द्वारा उनके सामने रखे गए सबूतों के आधार पर एक विश्वसनीय निष्कर्ष है। यह बिना सबूत का मामला नहीं है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करेगा। यह रिट याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि किसी भी नियम या विनियमों का उल्लंघन या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था। अपीलकर्ताओं द्वारा सबसे अच्छा उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था...।"

    सिटेशन: एलएल 2021 एससी 486

    केस शीर्षक: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दलबीर सिंह

    Case no. | Date: CA 5848 OF 2021 | 21 September 2021

    कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रामसुब्रमण्यम।

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