बीएसएफ एक्ट | भले ही अधिकारी कदाचार का दोषी मानता हो, अदालत को संतुष्ट होना होगा कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

9 Sep 2023 9:13 AM GMT

  • बीएसएफ एक्ट | भले ही अधिकारी कदाचार का दोषी मानता हो, अदालत को संतुष्ट होना होगा कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल (प्रतिवादी) के खिलाफ नहाते समय एक महिला डॉक्टर की तस्वीरें खींचने के आरोपों से जुड़े मामले में दोषी याचिका के आधार पर सजा पर गंभीर संदेह जताया है।

    कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण कारकों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं पैदा कीं, जिनमें एक चश्मदीद गवाह की अनुपस्थिति, किसी अन्य व्यक्ति के घर से कैमरे की बरामदगी और गवाहों के बयानों में विसंगतियां शामिल हैं।

    अदालत ने सवाल किया कि जब प्रतिवादी के खिलाफ न्यूनतम सबूत थे तो वह अपराध कबूल क्यों करेगा।

    अदालत ने कहा,

    "इन परिस्थितियों में, जब मूल याचिकाकर्ता (यहां प्रतिवादी) ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी थी कि उसका कबूलनामा अनैच्छिक था और वास्तव में उसकी ओर से कोई बयान नहीं दिया गया था, तो गैर-याचिकाकर्ताओं (यानी यहां अपीलकर्ता) पर इस मुद्दे पर कि हाईकोर्ट की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए गंभीर बोझ था कि प्रक्रिया का उचित अनुपालन किया गया था और स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की गई थी। ”

    न्यायालय ने माना कि "दोषी" का निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, अदालत (इस मामले में समरी सिक्योर‌िटी फोर्स कोर्ट) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी व्यक्ति न केवल आरोपों की प्रकृति और अर्थ को समझते हैं, बल्कि दोषी मानने के व्यापक परिणामों को भी समझते हैं। इसने दोषी याचिकाओं को स्वीकार करते समय प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के कड़ाई से पालन के महत्व पर भी जोर दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    “यह सुनिश्चित करता है कि दोषी मानने से पहले आरोपी को न केवल उस आरोप की प्रकृति और अर्थ के बारे में पता है जिसका उसे सामना करना है, बल्कि उन व्यापक परिणामों के बारे में भी है जो उसे दोषी मानने के बाद भुगतने पड़ सकते हैं। इससे न केवल बिना जानकारी के स्वीकारोक्ति की संभावना समाप्त हो जाती है, बल्कि ऐसी स्वीकारोक्ति भी समाप्त हो जाती है जो इस झूठी आशा के तहत की जाती है कि कोई व्यक्ति अपराध स्वीकार कर सजा से बच सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि जिन मामलों में आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य एकत्र करना मुश्किल हो जाता है, वहां निर्णय लेने के लिए इकबालिया बयान आसान रास्ता नहीं बनता है।''

    अदालत ने कहा, भले ही आरोपी खुद को दोषी मानता है, अगर रिकॉर्ड या सबूतों के सार से या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि आरोपी को दोषी नहीं होने का अनुरोध करना चाहिए, तो एसएसएफसी को उसे उस याचिका को वापस लेने की सलाह देने की आवश्यकता है।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया और बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि पूर्व कांस्टेबल (प्रतिवादी) के खिलाफ कोई सार्थक सबूत नहीं था। बीएसएफ और उसकी सजा को रद्द कर दिया गया और 50% की सीमा तक वेतन को छोड़कर पूरे परिणामी लाभ दिए गए।

    मामला

    घटना 17 जून 2005 की है, जब महिला डॉक्टर ने नहाते समय अपने बाथरूम की खिड़की से कैमरे की चमक देखी। मामले की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी गई, जिसके बाद बीएसएफ अधिकारियों ने जांच की। फिर प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई, जिसे समरी स‌िक्योरिटी फोर्स कोर्ट (एसएसएफसी) का सामना करना पड़ा, जहां उसे कथित तौर पर दोषी ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद, बीएसएफ के महानिदेशक ने एसएसएफसी के समक्ष याचिकाकर्ता की दोषी याचिका का हवाला देते हुए अपील खारिज कर दी।

    हालांकि हाईकोर्ट ने अपील की अनुमति दी और माना कि प्रतिवादी के खिलाफ कोई सार्थक सबूत नहीं था, जो उस पर अपना अपराध स्वीकार करने के लिए दबाव डाले। हाईकोर्ट के आदेश से क्षुब्ध होकर यूनियन ऑफ इंडिया और बीएसएफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    न्यायालय ने "सुरक्षा बल न्यायालय" और उसके समक्ष कार्यवाही से संबंधित बीएसएफ अधिनियम, 1968 और बीएसएफ नियम, 1969 का उल्लेख करके शुरुआत की। अदालत ने कहा कि बीएसएफ नियम, 1969 का नियम 49 साक्ष्य का सार तैयार करने का प्रावधान करता है। वो कहता है-

    “49(3). साक्ष्य के सार की एक प्रति आरोपी को बनाने वाले अधिकारी द्वारा दी जाएगी......बशर्ते आरोपी को ऐसा समय दिया जाएगा जो परिस्थितियों में उचित हो, लेकिन किसी भी मामले में सबूतों का सार प्राप्त होने के बाद अपना बयान देने के लिए चौबीस घंटे से कम नहीं होगा।"

    न्यायालय ने संक्षेप में टाइमलाइन का उल्लेख किया- यह देखते हुए कि आखिरी गवाह का बयान 29 जून को दर्ज किया गया था और उसी दिन, प्रतिवादी को अपना बयान देने के लिए कहा गया था। अदालत ने प्रतिवादी की दलील में योग्यता पाई कि यह नियम 49 का स्पष्ट उल्लंघन है जो विचार के लिए 24 घंटे का समय देता है और इसलिए, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान किए गए किसी भी कबूलनामे को रद्द किया जा सकता है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी के बयानों को सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट के समक्ष जिरह के लिए पिछले बयान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था क्योंकि बीएसएफ अधिनियम, 1968 की धारा 87, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के आवेदन की अनुमति देती है।

    न्यायालय ने तब नियम 142 का उल्लेख किया जो उस तरीके से संबंधित है, जिसमें एसएसएफसी को दोषी की याचिका दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

    वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि एसएसएफसी ने यह नहीं बताया कि उन्होंने प्रतिवादी को क्या सलाह दी। मिनट और कुछ नहीं बल्कि केवल नियमों को शब्दशः दोबारा पेश किया गया था।

    इन परिस्थितियों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष पर यह प्रदर्शित करने का भारी बोझ है कि दोषी याचिका को बीएसएफ नियम, 1969 द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार दर्ज किया गया था। यह माना गया कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या केवल स्वीकारोक्ति के आधार पर सजा उचित थी, सबूतों की जांच करना हाईकोर्ट के लिए उचित था। अदालत ने तदनुसार अपील खारिज कर दी।

    केस टाइटल : यूनियन ऑफ इं‌डिया बनाम जोगेश्वर स्वैन

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 758, 2023आईएनएससी802



    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story