सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दी, कहा-न‌िजी स्वतंत्रता बरकरार रहनी चा‌हिए

LiveLaw News Network

11 Nov 2020 11:05 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दी, कहा-न‌िजी स्वतंत्रता बरकरार रहनी चा‌हिए

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2018 के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की आत्महत्या के मामले में चार नवंबर को न्यायिक हिरासत में लिया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सह आरोपी नीतीश सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख की अंतरिम रिहाई की भी अनुमति दी। कोर्ट ने कहा, "अंतरिम जमानत देने के लिए आवेदन को खारिज करने में उच्च न्यायालय त्रुटि में था।"

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की एक अवकाश पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 नवंबर के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर की गई तत्काल सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर उनहें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

    कोर्ट ने आदेश में कहा कि रायगढ़ पुलिस को जल्द रिहाई के आदेश का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। अंतरिम जमानत के निए 50,000 रुपए की राशि के निजी मुचलके क के रूप में जमा करने का आदेश दिया गया है।

    निजी स्वतंत्रता

    सुनवाई के दौरान, जस्टिस चंद्रचूड़ ने निराशा व्यक्त की कि हाईकोर्ट एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में विफल रहा।

    उन्होंने कहा, "अगर यह अदालत आज हस्तक्षेप नहीं करती है, तो हम विनाश के रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। इस आदमी (गोस्वामी) को भूल जाओ। आप उसकी विचारधारा को पसंद नहीं कर सकते। अपने आप को छोड़ दें, मैं उसका चैनल नहीं देखूंगा।

    सब कुछ अलग रखें। अगर हमारी राज्य सरकारें ऐसे लोगों के लिए यही करने जा रही हैं, जिन्हें जेल जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना होगा। हाईकोर्ट को एक संदेश देना होगा- कृपया व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करें। हम मामले दर मामले को देख रहे हैं। न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल हो रहे हैं। लोग ट्वीट के लिए जेल में हैं!"

    जांच की वैधता

    खंडपीठ ने कहा कि पुलिस के पास एक ऐसे मामले में जांच करने की शक्ति है, जहां 'ए समरी' रिपोर्ट दर्ज की गई है।

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "ए समरी उस मामले में दायर की जाती है, जहां कोई अपराध होता है, लेकिन पुलिस ने सबूतों का पता नहीं लगा पायी है। क्या ए समरी पुलिस को जांच करने से वंचित करती है? मैं इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता कि पुलिस ए समरी के एक मामले में आगे की जांच नहीं कर सकती।"

    साल्वे ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा आगे की जांच के आदेश के बिना जांच फिर से शुरू नहीं की जा सकती है।

    उन्होंने कहा, "मजिस्ट्रेट द्वारा 'ए समरी' स्वीकार किए जाने के बाद कार्यकारी आगे की जांच शुरू करता है तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा... इस मामले में आगे की जांच आईओ द्वारा निर्देशित थी। यह अवैध है। राज्य द्वारा हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से किया गया है।"

    साल्वे ने खंडपीठ को सूचित किया था कि जहां प्रतिवादी दावा कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने आगे की जांच की अनुमति दी है, वास्तव में, उन्होंने आगे की जांच के लिए पुलिस आवेदन पर केवल "देखा और दर्ज किया" के रूप में समर्थन दिया था। सीजेएम अलीबाग ने भी रिमांड आदेश में कहा था कि आत्महत्या और आरोपी (गोस्वामी) के बीच कोई संबंध नहीं है।

    उन्होंने कहा, "मजिस्ट्रेट ने 'ए समरी' रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं किया था। क्या कार्यकारी उसके बाद आगे की जांच करने की शक्ति रखता है? मेरी दलील है कि, वे नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने की अनुमति देना आपराधिक प्रक्रिया का विनाश होगा।"

    हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि अगर अदन्या नाइक द्वारा दायर रिट याचिका में 'ए समरी' को रद्द कर दिया जाएगा ‌तो क्या होगा।

    याचिकाकर्ता की दलीलें

    1. राज्य दुर्भावना के तहज कार्य कर रहा है

    साल्वे ने अपने तर्क को दोहराया कि राज्य एक ‌ताकतवर आलोचक को चुप कराने के मकसद से द्वेष से कार्य कर रहा है।

    उन्होंने कहा, "अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या मामले की जांच की मांग विधानसभा में उठाई गई थी, तब उनकी रिपोर्टिंग के खिलाफ चर्चा हुई थी। गृह मंत्री ने कहा था कि जांच का आदेश दिया गया। यहीं दुर्भावना पैदा होती है ... और हाईकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भावना के सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि धारा 439 का एक वैकल्पिक उपाय है? "

    सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य के पास जांच करने की शक्ति है। उन्होंने कहा, "जांच के आदेश देने के लिए राज्य और न्यायालय की शक्ति अलग-अलग है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत सभी निर्णय अदालतों की शक्ति का उल्लेख करते हैं।"

    इसके बाद उन्होंने निर्मल सिंह कहलोन बनाम पंजाब राज्य के निर्णय का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कहना एक बात है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार होगा... लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि जांच अधिकारी के पास मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आगे जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

    साल्वे ने 4 नवंबर की सुबह गोस्वामी को गिरफ्तार करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई, जब 20-30 सशस्त्र पुलिसकर्मी उनके घर पहुंच गए थे और बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें ले गए।

    "क्या वह आतंकवादी है? क्या उस पर हत्या का आरोप है?" उन्होंने टिप्पणी की थी।

    दिलचस्प बात यह है कि अलीबाग में सत्र न्यायालय के समक्ष गोस्वामी की न्यायिक हिरासत के खिलाफ सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट अबद पोंडा ने बताया था कि जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य, 1994 एआईआर 1349 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जघन्य अपराधों को छोड़कर "गिरफ्तारी से बचना चाहिए" यदि कोई पुलिस अधिकारी थाने में उपस्थित होने के लिए व्यक्ति को नोटिस जारी करता है और बिना अनुमति के थाना छोड़ने के लिए नहीं करता है।

    2. आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला नहीं ‌था

    साल्वे ने आगे तर्क दिया कि गोस्वामी और मृतक के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था और वे केवल एक वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल थे। इस संबंध में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि आत्महत्या और सक्रिय प्रोत्साहन के कारण व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए 'प्रत्यक्ष और निकटस्थ' कारण होना चाहिए।

    "पिछले महीने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और कहा कि मुख्यमंत्री वेतन देने में विफल रहे? आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेंगे?

    आत्महत्या के ल‌िए उकसाने के अपराध के लिए स्पष्ट रूप से "आपराधिक मनःस्थिति" होना चाहिए ... अर्नब गोस्वामी और अन्वय नाइक के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि संविदा विवाद आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण नहीं हो सकता।"

    साल्वे ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण नहीं किया और मामले को 10 दिसंबर को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार किया जाएगा।

    इस संबंध में उन्होंने कहा, "हाईकोर्ट ने " पूरी गलती "की है। सवाल यह है कि क्या जांच शुरू हो सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है। यदि गंभीर प्रश्नों की कोशिश की जाए, तो कोई अंतरिम राहत क्यों नहीं? यदि हाईकोर्ट को लगा कि विचार के लिए गंभीर प्रश्न हैं, तो क्यों कोई अंतरिम रिहाई नहीं दी गई थी?"

    विपक्ष की दलीलें

    1. वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता

    गोस्वामी की याचिका का राज्य सरकार ने घोर विरोध किया, जिसमें तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपाय से दूर करने का हाईकोर्ट का आदेश उचित था क्योंकि याचिकाकर्ता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अंतरिम आवेदन दायर किया था, जिसे बदला नहीं जा सका।

    देसाई ने कहा, "226 अधिकार क्षेत्र में, क्या लॉर्डश‌िप जमानत की शक्ति पर विचार करेंगे? ... सत्र न्यायलय को गोस्वामी की जमानत पर विचार करने दें।"

    तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी पर भरोसा रखा गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जमानत का कोई वैकल्पिक उपाय होता है, तो रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

    2. जब जांच चल रही हो तो जमानत

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने राज्य से बार-बार पूछा कि क्या यह हिरासत में पूछताछ के लिए एक उपयुक्त मामला है।

    इस संबंध में, देसाई ने प्रस्तुत किया था कि जब जांच चल रही हो तो जांच को ठहराव में नहीं लाया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यक्तियों के नामों के साथ एक सुसाइड नोट है और इस प्रकार यह एक ऐसा मामला है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

    नारायण मल्हारी थोराट बनाम विनायक देवरा भगत पर भरोसा रखा गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की आलोचना की थी, जहां सुसाइड नोट में आरोपी का नाम था।

    इस पर जवाब देते हुए साल्वे ने कहा था कि यह पति-पत्नी के बीच का मामला था। "क्या अर्नब गोस्वामी और अन्वय नाइक के बीच कोई सीधी बातचीत है?" उन्होंने पूछा।

    जांच पर रोक लगाने के लिए अदालत के इनकार का हवाला देते हुए, देसाई ने कहा कि इसका मतलब है कि सीआरपीसी के अध्याय XXII के तहत शक्तियां (व्यक्तियों की उपस्थिति या जेल में बंद) पुलिस को जांच के लिए उपलब्ध हैं।

    उन्होंने कहा, "गिरफ्तारी की शक्ति जांच का एक पहलू है ... अनुच्छेद 226 के तहत, न्यायिक संयम का सिद्धांत है। पुलिस की जांच की शक्तियों को दूर नहीं किया जा सकता है। यदि अदालत एफआईआर को रद्द करने के लिए सभी मामलों में गिरफ्तारी कर रही है, तो यह जांच की शक्तियों को बाधित करेगी। जो विनाशकारी हो सकता है।'

    3. हलफनामा दाखिल करने का कोई मौका नहीं

    सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केवल एफआईआर के आधार पर जमानत देने का विरोध किया और कहा कि उन्हें उचित हलफनामा दायर करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

    उन्होंने कहा, "आप एक प्राथमिकी के आधार पर जमानत कैसे दे सकते हैं? एफआईआर सिर्फ पहली सूचना है। एक विश्वकोश नहीं। जांच जारी है ... आज रिकॉर्ड पर सबूत है। सबूत देखे बिना जमानत मंजूर नहीं की जा सकती। कोर्ट हमें कागजात दाखिल करने की अनुमति नहीं देता है ... "

    उन्होंने कहा कि इस मामले में 'इरादा' निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा डाली गई सामग्री पर विचार आवश्यक है। "अब समीक्षा चल रही है। रिमांड का आदेश दिया गया है। अब अदालत यह नहीं बता सकती है कि प्राथमिकी पढ़ें और देखें कि क्या जमानत देने के लिए अपराध किया गया है ... मामले की डायरी, जांच पत्र इस अदालत के समक्ष नहीं हैं। वे सत्र न्यायालय में हैं। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर को देखते हुए जमानत देने का फैसला क्यों करना चाहिए?

    इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साल्वे ने टिप्पणी की, "गिरफ्तारी और हिरासत एफआईआर पर आधारित है और सिब्बल का कहना है कि जमानत को केवल एफआईआर पढ़कार नहीं दिया जा सकता है!" उन्होंने बताया कि सीजेएम ने अपने रिमांड आदेश में यह भी देखा कि आरोपियों की व्यक्तिगत भूमिका नहीं बनाई गई है और धारा 306 आईपीसी के तहत कोई भी प्रथम दृष्टया मामला उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए नहीं बनाया गया है।

    4. आगे की जांच के लिए पुलिस की शक्ति

    सिब्बल ने 'ए समरी' रिपोर्ट दाखिल करने के बाद पुलिस की शक्ति के बारे में कहा,

    "जब आप अभियुक्त की खोज नहीं करते हैं, तो एक क्लोजर रिपोर्ट नहीं हो सकती है। जांच पूरी होने पर क्लोजर रिपोर्ट दायर की जाती है। यह मामला नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट में, अपराध की खोज नहीं की गई है। ए समरी में, अपराध है लेकिन आरोपी की खोज नहीं की गई ... 'पुनः जांच' पर तर्क निरर्थक है क्योंकि 154 (धारा 154 सीआरपीसी) जांच पूरी नहीं हुई है। ''

    5. अर्नब की जमानत याचिका पर सत्र न्यायालय का आदेश कल

    उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि सेशंस कोर्ट ने अर्नब की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है और वह कल अपना फैसला सुनाएंगे।

    "अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका कल तय की जा रही है ... आप यह क्यों मानते हैं कि सत्र न्यायालय एक आदेश पारित नहीं करेगा जो उचित और न्यायपूर्ण हो। अंतिम निर्णय कल आ रहा है। कल तक इंतजार करें। अगर उसे राहत नहीं मिलती है तो उसे यहां एक आवेदन दायर करने दें।"

    देसाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी टिप्पणी नीचे दी गई अदालती कार्यवाही को रद्द कर देगी।

    शिकायतकर्ता अदन्या नाइक ने भी याचिका का विरोध किया था। उनके वकील सीन‌ियर एडवोकेट सीयू सिंह ने अदालत को बताया कि नाइक परिवार को डराया और परेशान किया जा ड़ रहा है और उन्होंने कुछ महीने पहले धमकी भरे कॉल के संबंध में शिकायतें दर्ज की हैं।

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