BREAKING | कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में दर्ज FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे BJP मंत्री

Shahadat

15 May 2025 5:52 AM

  • BREAKING | कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में दर्ज FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे BJP मंत्री

    भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली अपनी टिप्पणी पर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्वतःसंज्ञान निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    बता दें, कर्नल सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकवादी स्थलों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग देने के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं।

    हालांकि, विजय शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "जिन लोगों (आतंकवादियों) ने (पहलगाम आतंकी हमले में) हमारी बहनों के सिंदूर मिटा दिए थे...हमने इन लोगों को नष्ट करने के लिए उनकी बहन को भेजकर बदला लिया।"

    बुधवार स्वतःसंज्ञान से निर्देश पारित करते हुए हाईकोर्ट ने शाह की टिप्पणियों को 'अपमानजनक', 'खतरनाक' और 'गटर की भाषा' बताया था- जिन्होंने अपनी भाषा से न केवल संबंधित अधिकारी को निशाना बनाया, बल्कि समग्र रूप से सशस्त्र बलों को बदनाम किया।

    खंडपीठ ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध बनता है।

    यह भी कहा गया कि टिप्पणियों में यह धारणा बनाने की 'प्रवृत्ति' है कि भारत के प्रति किसी व्यक्ति के निस्वार्थ कर्तव्यों के बावजूद, ऐसे व्यक्ति का उपहास "केवल इसलिए किया जा सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति मुस्लिम धर्म से संबंधित है"।

    अंततः, डीजीपी को कल (बुधवार) शाम तक शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया और अनुपालन न करने की स्थिति में अवमानना ​​कार्यवाही की चेतावनी दी गई। इस आदेश के पारित होने के कुछ ही घंटों बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने शाह पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत मामला दर्ज कर लिया।

    केस टाइटल: कुंवर विजय शाह बनाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, डायरी नंबर - 27093/2025

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