मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

Shahadat

29 Dec 2023 2:10 PM IST

  • मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

    राष्ट्रपति ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक 2023 को अपनी सहमति दे दी। विधेयक, अन्य बातों के अलावा, देश के शीर्ष चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के लिए सिस्टम स्थापित करने का प्रयास करता है।

    उक्त विधेयक 1991 के अधिनियम को निरस्त करता है और सीईसी और ईसी के लिए नियुक्ति प्रक्रिया और सेवाओं की शर्तों का प्रावधान करता है। इसे 21 दिसंबर को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यसभा ने 12 दिसंबर को विधेयक पारित किया।

    विधेयक का उद्देश्य अनिवार्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ईसी) के लिए नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि को विनियमित करना है। साथ ही चुनाव आयोग के कामकाज की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना है।

    विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 का प्रतिस्थापन शामिल है। नए कानून में सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर सीईसी और ईसी की नियुक्ति करेंगे, जिसमें प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे।

    इस समिति की सिफ़ारिशें पूर्ण समिति के अभाव में भी मान्य रहेंगी। कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति, चयन समिति को नामों का पैनल प्रस्तावित करेगी, जिसमें पात्रता मानदंड के साथ उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर होना आवश्यक होगा। सीईसी और ईसी के लिए वेतन और सेवा की शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर निर्धारित की गईं, जो सुप्रीम कोर्ट जज के वेतन के साथ पिछले समकक्ष से हटकर थी।

    विशेष रूप से, विधेयक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को चयन समिति से हटा देता है। संदर्भ के लिए, इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई की समिति द्वारा किया जाएगा, जब तक कि संसद चयन प्रक्रिया के लिए एक कानून नहीं बना लेती।

    उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त (ईसी) शामिल होंगे।

    भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को मतदाता सूची के संकलन की देखरेख और संसद, राज्य विधानमंडलों के साथ-साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव आयोजित करने का काम सौंपा गया है। संविधान के अनुसार, सीईसी और ईसी की नियुक्ति संसद के एक अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जानी है।

    वर्ष 1991 में संसद द्वारा चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम लागू किया गया। इस कानून ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) का पारिश्रमिक सुप्रीम कोर्ट जज के स्तर का किया गया। हालांकि, अधिनियम में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को संबोधित नहीं किया गया। इस मामले को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया गया।

    अधिनियम को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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